जोधपुर।जमीन-जायदाद व चल-अचल सम्पत्तियों में भले की पुरूष्ा मुखिया हों, लेकिन सरकारी दस्तावेज में अब परिवार की मुखिया महिला होगी। खाद्य सुरक्षा अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि सामग्री वितरण के लिए बने राशन कार्ड में परिवार की मुखिया घर की वरिष्ठतम महिला को बनाया जाए।
राज्य में अब तक सभी जिलों में नए राशन कार्ड का वितरण नहीं हो पाया है। राज्य सरकार ने पुराने राशन कार्डधारियों को भी खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पात्र माना है। नए और पुराने दोनों प्रकार के राशन कार्ड पर "खाद्य सुरक्षा" की सील लगाई जाएगी। यदि सील पुराने राशन कार्ड पर लगाई गई है तो नए राशन कार्ड मिलने पर वही सील लगाई जाएगी।
महिला ही सब कुछ
राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश 2013 की धारा 13(1) के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा के दायरे में आने वाले परिवार के राशन कार्ड में आयु में वरिष्ठ स्त्री सदस्य को परिवार के मुखिया के रूप में मान्य होगी। ऎसी महिला के नाम के आगे "परिवार की मुख्यिा" की सील भी लगाई जाएगी।
यदि किसी पात्र परिवार में अठारह वष्ाü या उससे अधिक की आयु की स्त्री नहीं है और 18 वष्ाü से कम आयु की स्त्री है तो ऎसे प्रकरणों में परिवार का वरिष्ठ पुरूष्ा सदस्य राशन कार्ड में परिवार का मुखिया होगा। जैेसे ही परिवार में कोई महिला 18 वष्ाü की आयु पूरी कर लेगी तो वे स्वत: ही मुखिया बन जाएगी। इकसे बाद राशन कार्ड में परिवर्तन किया जाएगा।
निर्देश दे दिए हैं
खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कायदों के बारे में जिला रसद अधिकारी को अवगत करवाया दिया है। सभी राशन कार्ड में महिला ही मुखिया के तौर पर मान्य होगी। इसकी सीलें तैयार कर ली गई हैं।गौरव गोयल, जिला कलक्टर जोधपुर
बिना राशन कार्ड भी होगा काम
जिन पात्र गृहस्थियों के पास नए व पुराने राशन कार्ड नहीं हैं और न ही आवेदन किया है। ऎसे पात्र लाभार्थियों को सम्बन्घित श्रेणी के आवेदन उपलब्ध करवाए जाएंगे। आवेदन की पूर्ति एवं जांच के बाद उन्हें खाद्य सुरक्षा कार्ड दिया जाएगा। खाद्य सुरक्षा कार्ड में प्रविष्ठि कर उचित मूल्य दुकानदार लाभार्थी को खाद्यान उपलब्ध करवाएगा।
राज्य में अब तक सभी जिलों में नए राशन कार्ड का वितरण नहीं हो पाया है। राज्य सरकार ने पुराने राशन कार्डधारियों को भी खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पात्र माना है। नए और पुराने दोनों प्रकार के राशन कार्ड पर "खाद्य सुरक्षा" की सील लगाई जाएगी। यदि सील पुराने राशन कार्ड पर लगाई गई है तो नए राशन कार्ड मिलने पर वही सील लगाई जाएगी।
महिला ही सब कुछ
राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश 2013 की धारा 13(1) के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा के दायरे में आने वाले परिवार के राशन कार्ड में आयु में वरिष्ठ स्त्री सदस्य को परिवार के मुखिया के रूप में मान्य होगी। ऎसी महिला के नाम के आगे "परिवार की मुख्यिा" की सील भी लगाई जाएगी।
यदि किसी पात्र परिवार में अठारह वष्ाü या उससे अधिक की आयु की स्त्री नहीं है और 18 वष्ाü से कम आयु की स्त्री है तो ऎसे प्रकरणों में परिवार का वरिष्ठ पुरूष्ा सदस्य राशन कार्ड में परिवार का मुखिया होगा। जैेसे ही परिवार में कोई महिला 18 वष्ाü की आयु पूरी कर लेगी तो वे स्वत: ही मुखिया बन जाएगी। इकसे बाद राशन कार्ड में परिवर्तन किया जाएगा।
निर्देश दे दिए हैं
खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कायदों के बारे में जिला रसद अधिकारी को अवगत करवाया दिया है। सभी राशन कार्ड में महिला ही मुखिया के तौर पर मान्य होगी। इसकी सीलें तैयार कर ली गई हैं।गौरव गोयल, जिला कलक्टर जोधपुर
बिना राशन कार्ड भी होगा काम
जिन पात्र गृहस्थियों के पास नए व पुराने राशन कार्ड नहीं हैं और न ही आवेदन किया है। ऎसे पात्र लाभार्थियों को सम्बन्घित श्रेणी के आवेदन उपलब्ध करवाए जाएंगे। आवेदन की पूर्ति एवं जांच के बाद उन्हें खाद्य सुरक्षा कार्ड दिया जाएगा। खाद्य सुरक्षा कार्ड में प्रविष्ठि कर उचित मूल्य दुकानदार लाभार्थी को खाद्यान उपलब्ध करवाएगा।
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