मुंबई। मुंबई में एक महिला ने तलाक के लिए पति के सामने 40 चीजों की डिमांग रखी। इनमें आईसक्रीम का खर्चा भी शामिल था। कोर्ट ने के आदेश पर पेश से स्टॉक ब्रॉकर पति को 150 रूपए आईसक्रीम के खर्चे के तौर पर देने के लिए राजी होना पड़ा।
23 साल पुरानी शादी टूटने पर पति गुजारे भत्ते के तौर पर जो सुविधाएं देने को राजी हुआ उसमें आईसक्रीम का खर्चा भी शामिल है। गुजराती कपल की 23 साल पहले शादी हुई थी। फैमिली कोर्ट में आईसक्रीम पर खर्च किए गए पैसे को लेकर दोनों के बीच बहस हुई। 30 जुलाई को फैमिली कोर्ट की प्रिंसिपल जज लक्ष्मी राव ने स्टॉक ब्रोकर को अंतरिम मेंटेनेंस के तौर पर 85 हजार रूपए देने का आदेश दिया।
2011 में तलाक के लिए दाखिल की गई याचिका में महिला ने जिन 40 चीजों की डिमांड रखी थी उनमें नरीमन प्वाइंट इलाके में 2 बीएचके का फ्लैट,हर महीने 75 हजार रूपए, एक लाख रूपए बतौर मेंटेनेंस और बेटे व बेटी के लिए अतिरिक्त धन की मांग शामिल थी। अपनी मांग को जायज ठहराते हुए महिला ने कहा कि उसका पति अरबपति है।
महिला ने कोर्ट को बताया कि उसे मशहूर बिजनेसमैन वॉरेन बफेट के लिए दिल्ली के ताज होटल में रखी गई डिन पार्टी का न्योता मिला था। महिला के मुताबिक उसके पति की महीने की आय 6 लाख रूपए है। स्टॉक ब्रोकर ने महिला के दावे को चुनौती दी। उसने कहा कि वह शॉपिंग पर मेरी बचत को उड़ा रही थी।
मां और बेटे मेरे क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके पास अहमदाबाद में घर है फिर भी मुंबई में रहने के लिए अड़ी हुई है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश दिया कि स्टॉक ब्रोकर अपनी पत्नी को हर महीने 25 हजार रूपए,बच्चों के लिए 10 हजार रूपए और किराए के लिए 50 हजार रूपए देगा।
23 साल पुरानी शादी टूटने पर पति गुजारे भत्ते के तौर पर जो सुविधाएं देने को राजी हुआ उसमें आईसक्रीम का खर्चा भी शामिल है। गुजराती कपल की 23 साल पहले शादी हुई थी। फैमिली कोर्ट में आईसक्रीम पर खर्च किए गए पैसे को लेकर दोनों के बीच बहस हुई। 30 जुलाई को फैमिली कोर्ट की प्रिंसिपल जज लक्ष्मी राव ने स्टॉक ब्रोकर को अंतरिम मेंटेनेंस के तौर पर 85 हजार रूपए देने का आदेश दिया।
2011 में तलाक के लिए दाखिल की गई याचिका में महिला ने जिन 40 चीजों की डिमांड रखी थी उनमें नरीमन प्वाइंट इलाके में 2 बीएचके का फ्लैट,हर महीने 75 हजार रूपए, एक लाख रूपए बतौर मेंटेनेंस और बेटे व बेटी के लिए अतिरिक्त धन की मांग शामिल थी। अपनी मांग को जायज ठहराते हुए महिला ने कहा कि उसका पति अरबपति है।
महिला ने कोर्ट को बताया कि उसे मशहूर बिजनेसमैन वॉरेन बफेट के लिए दिल्ली के ताज होटल में रखी गई डिन पार्टी का न्योता मिला था। महिला के मुताबिक उसके पति की महीने की आय 6 लाख रूपए है। स्टॉक ब्रोकर ने महिला के दावे को चुनौती दी। उसने कहा कि वह शॉपिंग पर मेरी बचत को उड़ा रही थी।
मां और बेटे मेरे क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके पास अहमदाबाद में घर है फिर भी मुंबई में रहने के लिए अड़ी हुई है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश दिया कि स्टॉक ब्रोकर अपनी पत्नी को हर महीने 25 हजार रूपए,बच्चों के लिए 10 हजार रूपए और किराए के लिए 50 हजार रूपए देगा।
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