नई दिल्ली। आपने शादी तो कर ली लेकिन उसकी सूचना सरकार को नहीं दी तो पचास रूपए जुर्माना लगेगा। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण की व्यवस्था पहले से थी लेकिन अब विवाह के पंजीकरण को लाजमी करने का कानून आया है जिसमें शादी का पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। लेकिन इस कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए महज पचास रूपए के जर्माने का प्रावधान किया गया है।
राज्यसभा में मंगलवार को जब जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधयेक 2012 आया तो ज्यादातर सदस्यों को इस बात पर आपत्ति थी कि कानून के उल्लंघन के मामले में बहुत दंड रखा गया है और यह व्यवस्था मखौल बनकर रह जाएगी।
समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव और कांग्रेस के शादीलाल बत्रा ने जुर्माने की कम राशि पर एतराज किया। यादव यह भी जानना चाहते थे कि अगर कोई एक विवाह के बाद दूसरी शादी करता है तो क्या उसका भी पंजीकरण अनिवार्य होगा।
भाजपा के बासवराज पाटिल, बहुजन समाज पार्टी के वीर सिंह, मार्क्सवादी सी पी नारायण, निर्दलीय प्यारी मोहन महापात्र और बीजू जनता दल के शशिभूषण मेहरा के अलावा भाजपा के अविनाश राय खन्ना ने विधेयक का स्वागत किया।
राज्यसभा में मंगलवार को जब जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधयेक 2012 आया तो ज्यादातर सदस्यों को इस बात पर आपत्ति थी कि कानून के उल्लंघन के मामले में बहुत दंड रखा गया है और यह व्यवस्था मखौल बनकर रह जाएगी।
समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव और कांग्रेस के शादीलाल बत्रा ने जुर्माने की कम राशि पर एतराज किया। यादव यह भी जानना चाहते थे कि अगर कोई एक विवाह के बाद दूसरी शादी करता है तो क्या उसका भी पंजीकरण अनिवार्य होगा।
भाजपा के बासवराज पाटिल, बहुजन समाज पार्टी के वीर सिंह, मार्क्सवादी सी पी नारायण, निर्दलीय प्यारी मोहन महापात्र और बीजू जनता दल के शशिभूषण मेहरा के अलावा भाजपा के अविनाश राय खन्ना ने विधेयक का स्वागत किया।
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