बुधवार, 19 जून 2013
बीपीएल परिवाराें को मिलेंगी साडि़यां एवं कंबल
बीपीएल परिवाराें को मिलेंगी साडि़यां एवं कंबल
-साडि़यां एवं कंबल खरीदने के लिए पात्र व्यकितयाें को चैक वितरण करने का कार्य 27 जून से प्रारंभ होकर 15 जुलार्इ तक चलेगा।
बाड़मेर। बीपीएल परिवाराें, स्टेट बीपीएल परिवाराें एवं उनके समकक्ष सुविधा प्राप्त कर रहे अन्य वर्ग के परिवाराें की महिलाआें को दो-दो साडि़यां एवं पुरूषाें को एक-एक कंबल क्रय करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करार्इ जाएगी। वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा के अनुसार बीपीएल परिवाराें को इससे लाभांवित करवाने के लिए बुधवार को ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ में मुख्य कार्यकारी अधिकारी एल.आर.गुगरवाल के निर्देशन में बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान विकास अधिकारियाें एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियाें को बजट घोषणा के अनुसार बीपीएल परिवाराें को लाभांवित करवाने के लिए विस्तारपूर्वक निर्देश दिए गए।
बैठक के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी एल.आर.गुगरवाल ने कहा कि इस योजनान्तर्गत पात्रता रखने वाले परिवाराें को दो साड़ी एवं एक कंबल क्रय करने के लिए एक मुश्त 1500 रूपए की नकद राशि आर्थिक उपलब्ध करार्इ जाएगी। इसके लिए चैक वितरण करने का कार्य 27 जून से प्रारंभ होगा, जो 15 जुलार्इ तक चलेगा। उन्हाेंने कहा कि इसके तहत केन्द्रीय बीपीएल सूची में शामिल परिवार,स्टेट बीपीएल सूची में समिमलित परिवार, आस्था कार्ड धारी परिवार, अन्त्योदय परिवार, कथोड़ी, खेरवा, सहरिया जाति के परिवार के अलावा मुख्यमंत्री असहाय पुर्नवास योजनानिराश्रित संबल योजना के अन्तर्गत चिनिहत व्यकित परिवार को शामिल किया गया है। गुगरवाल ने कहा कि योजनान्तर्गत पात्र परिवाराें की सूची के अनुसार चयनित परिवार के मुखिया के नाम रेखांकित अकाउंट पेयी चैक बनवाकर उनका ग्राम पंचायतशहरी निकाय के माध्यम से वितरण किया जाएगा। ग्राम पंचायतवारवार्ड वार चैक वितरण का कार्यक्रम निर्धारित किया जा चुका है। उन्हाेंने कहा कि अगर बजट आवंटन के 7 दिवस की अवधि में ग्राम पंचायताें द्वारा पात्र व्यकितयाें को चैक जारी नहीं किए जाने की सिथति में संबंधित पंचायत समिति के विकास अधिकारी चैक जारी कर सकेंगे। उनके मुताबिक चैक वितरण के बाद संबंधित पंचायत समितिशहरी निकाय द्वारा पात्र व्यकितयाें को चैक वितरणव्यय की गर्इ राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र ग्रामीण क्षेत्राें के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एवं शहरी क्षेत्र के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन को प्रपत्र-3 में प्रस्तुत करने होंगे।
ऐसे होगा योजना का कि्रयान्वयन: इस योजना के कि्रयान्वयन के लिए ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एवं शहरी क्षेत्र में अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन को नोडल अधिकारी बनाया गया है। यह जिला कलक्टर के निर्देशन में कार्य करेंगे।
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