मंगलवार, 28 मई 2013
सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर प्रतिबन्ध
पाक सिम पर प्रतिबन्ध
जिला मजिस्टे्रट ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से जारी किया आदेश
बाडमेर, 28 मर्इ। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर भानु प्रकाष एटूरू ने सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाते हुए ऐसा करते पाए जाने पर कानूनी कार्यवाही की चेतावनी दी है।
जिला मजिस्टे्रट ने बताया कि बाड़मेर जिले से लगने वाली अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबार्इल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के करीब 3-4 किलोमीटर अन्दर तक आ रहा है, ऐसे में पाकिस्तानी सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिये आसानी से सम्पर्क होने की आशंका को देखते हुए धारा 144 दण्ड प्रकि्रया संहिता 1973 के अन्तर्गत पाकिस्तानी सिम के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। आदेश के अनुसार बाडमेर जिले मे किसी भी क्षेत्र जहां से पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के द्वारा सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है, मे कोर्इ भी व्यकित पाकिस्तानी लोकल सिम का उपयोग नहीं करेगा। साथ ही किसी भी व्यकित को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आदेश का उल्लंधन करते पाए जाने पर व्यकित के विरूद्ध कानूनी प्रावधानों के अनुसार कडी कार्यवाही की जाएगी।
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