रेप के आरोपी को 20 वर्ष की सजा
मंदसौर। मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले की एक अदालत ने सोमवार को किशोरी को विवाह का झांसा देकर भगा ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी अनिल बलाई को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार 24 अक्टूबर 2012 को शहर कोतवाली मंदसौर में किशोरी की मां मंजु बाई ने अपनी 14 वर्षीय बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में शंका जाहिर की थी कि पड़ोसी अनिल बलाई उसे कहीं ले गया है।
रेलवे स्टेशन पर लड़की के अभिभावकों के साथ तलाशी के दौरान स्टेशन के गोदाम के पास लड़की बदहवास अवस्था में मिली। आरोपी भी वहीं मिल गया। पुलिस ने पीडिता का मेडिकल कराया जिसमें रेप की पुष्टि हुई।
आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया। इस मामले में मंदसौर के अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार श््रीवास्तव ने आरोपी अनिल बलाई को 20 वर्ष के कारावास तथा 7 हजार के जुर्माने से दंडित किया है।
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