सेक्स वर्कर के पास गए तो 5 साल जेल!
नई दिल्ली। अगर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित संशोधन पारित हो गया तो सेक्स खरीदना पूरी तरह से गैर कानूनी हो जाएगा। इममोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट(आईटीपीए) में संशोधनों पर तैयार कैबिनेट नोट को पिछले हफ्ते सरकार ने सर्कुलेट किया है।
इसमें कहा गया है कि सेक्स खरीदने के इरादे से चकलाघर जाने वाले व्यक्ति को सजा होनी चाहिए। आईटीपीए में चकलाघर की परिभाषा काफी व्यापक है। इसमें कहा गया है कि केवल रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट ही नहीं बल्कि घर,होटल,रूम या अन्य किसी सुविधाजनक जगह पर किसी ग्राहक का सेक्स वर्कर को लाना चकलाघर की श्रेणी में आता है।
अगर कोई व्यक्ति सेक्स वर्कर के साथ घर,होटल या किसी वाहन में पकड़ा जाता है तो उसे सजा होनी चाहिए। पिछले साल 16 दिसंबर को दिल्ली में गैंग रेप की घटना के बाद यह प्रस्ताव लाया गया है। कैबिनेट नोट में मानव तस्करी और सेक्स ट्रेड को महिलाओं के खिलाफ अपराधों से जोड़ा गया है। जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट में इन दोनों पहलुओं को शामिल नहीं किया गया था।
नोट में कहा गया है कि चकलाघर जाने वाले को अपराधी माना जाएगा। पहली बार चकलाघर में पकड़े जाने पर तीन महीने या एक साल तक की कैद,साथ ही 10 हजार से 20 हजार रूपए का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। दूसरी बार चकलाघर में पकड़े जाने पर एक साल से पांच साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही 20 हजार से 50 हजार तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। आईटीपीए के संशोधनों में चकलाघर चलाने वालों को भी ज्यादा सजा दिए जाने की बात कही गई है। ऎसे लोगों को एक से तीन या तीन से पांच साल तक की सजा देने का सुझाव दिया गया है।
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