मंगलवार, 4 दिसंबर 2012

रात दस बजे के बाद बाराती बिन डी जे के नाचेंगे


डी .जे. साऊण्ड ध्वनि प्रसारण पर प्रतिबंध बाबत आमजन से अपील : 
रात दस बजे के बाद बाराती बिन डी जे के नाचेंगे

जैसलमेर जैसलमेर पुलिस ने उच्चतम न्यायलय के आदेशो की पलना में जैसलमेर में शादी विवाह समारोह में रात दस बजे के बाद डी जे साउंड बजने पर रोक लगा कर आम जन से अपील कर पालना सुनिश्चित कर कानूनी कार्यवाही से बचने का निवेदन किया हें ,पुलिस अधीक्षक ममता राहुल ने बताया की प्रायः यह देखने में आया हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली व राजस्थान उच्च न्यायालय से रात्रि में 10.00 बजे के उपरांत तेज आवाज में ध्वनि प्रसारण पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होने बाबत जिला कलक्टर द्वारा जानकारी आम जन को समाचार पत्रों व विभिन्न टी.वी. चैनलों के माध्यम से सूचित किया जा चुका हैं, मगर माननीय उच्चतम न्यायालय व राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों को अनदेखा कर कुछ स्थानीय लोगों द्वारा तेज आवाज में ध्वनि प्रसारण किया जा रहा हैं जिससे आस पास में रहने वाले बुजुर्गो व अन्य गणमान्य नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा हैं।
गत दिनों की छड़ीदार पाड़ा जैसलमेर में तेज आवाज में डी.जे. साऊण्ड का इस्तेमाल करते हुए पायो जाने पर धनुखा पुत्र बचुखा जाति मुस0 नि0 बीटनोक पुलिस थाना बीकानेर हाल अशोक डीजे साउण्ड मलका प्रोल के पास जैसलमेर को ध्वनि प्रसारण अधिनियम में गिरफ्तार कर ध्वनि प्रसारण सामग्री जब्त की गई है।
इसी परिपेक्ष में मन जिला पुलिस अधीक्षक ममता राहुल के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामसिंह व पुलिस उप अधीक्षक सायरसिंह के सुपरविजन में थानाधिकारी पुलिस थाना जैसलमेर वीरेन्द्रसिंह द्वारा दिनांक 04.12.12 को जैसलमेर शहर में डी.जे. साऊण्ड किराये पर देने वाले दुकानदारों की मिटींग ली जाकर सुचित किया गया कि आप रात्रि में 10.00 बजे के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय राजस्थान के निर्देशों की पालना करते हुए ध्वनि प्रसारण यंत्र का उपयोग नहीं करेगें। आईन्दा यदि बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृती के रात्रि में 10.00 बजे के बाद तेज आवाज में ध्वनि प्रसारण यंत्र का इस्तेमाल करते हुए पाये जाने पर डी.जे. साऊण्ड संचालक व उपयोग करवाने वाले के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
अतः आमजन से अपील की जाती हैं कि आप माननीय उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय राजस्थान के निर्देशों की कड़ाई से पालना करते हुए रात्रि में 10.00 बजे के बाद ऊंची आवाज में डी.जे. साऊण्ड अथवा तेज आवाज में ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग नहीं करे, रात्रि में 10.00 बजे के बाद ध्वनि प्रसारण करते हुए पाये जाने पर सम्बधिंत के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।





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