दूध,पानी,तेल की खुली बिक्री पर बैन
नई दिल्ली। पानी,नमक,चाय,मसाले,दाल,अनाज,दूध,घी,खाद्य तेल,सीमेंट और कपडे धोने का पाउडर जैसी रोजमर्रा की वस्तएं अब खुली नहीं मिलेगी। सरकार ने गुरूवार को बताया कि दिन प्रतिदिन इस्तेमाल होने वाली 19 वस्तुओं की खुली बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और इनकी पैकिंग का आकार निश्चित कर दिया गया है।
सरकार के अनुसार पैकिंग के मानक तय कर दिए गए हैं और इन वस्तुओं की पैकिंग 50 ग्राम, 100 ग्राम और इसके गुणक, एक किलोग्राम और इसके गुणक तथा 10 किलोग्राम और इसके गुणक में ही की जाएगी। निर्देशों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि 31 अक्टूबर 2012 पहले से बाजार में आ चुकी वस्तुओं की गैर मानक पैकिंग इसकी अपवाद रहेगी। सरकार ने कहा है कि इन वस्तुओं की बिक्री और आयात निश्चित पैकिंग में ही करना होगा। सरकार ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्रित शासित प्रदेशों की सरकारों को सूचित कर दिया है और उचित कदम उठाने को कहा है।
निर्देशों के अनुसार बेबी फूड, घी, मक्खन,खाद्य तेल, चावल, आटा, वनस्पति, बिस्किट और ब्रेंड की खुली बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। इनकी बिक्री 25 ग्राम से लेकर 10 किलोग्राम की पैकिंग में की जा सकती है। इनके अलावा 100 ग्राम तक मोटे अनाज और दाल की खुली बिक्री जा सकती है लेकिन इससे ज्यादा की मात्रा के लिए मानक पैकिंग की जरूरत होगी। इनकी पैकिंग 100 ग्राम से लेकर पांच किलोग्राम और इसके गुणक में जा सकती है।
चाय और काफी की खुली बिक्री केवल 25 ग्राम तक होगी। इसके बाद इन्हें 50 ग्राम से लेकर एक किलोग्राम के पैकेट में रखना होगा। पेय पदार्थो में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं और दूध पाउडर 50 ग्राम तक खुले बेचे जा सकते हैं। इसके बाद इन्हें 100 ग्राम और इसके गुणक की पैकिंग में बेचना होगा। नमक,साबुन और पेंट की न्यूनतम पैकिंग 50 ग्राम होगी और इसके बाद इसके गुणक की पैकिंग में उपभोक्ता को मिलेगा। पीने के पानी की पैकिंग 100 ग्राम से लेकर पांच लीटर तक की होगी और इसके बाद यह एक लीटर के गुणक में बेचा जाएगा। सीमेंट की पैकिंग एक किलोग्राम और इसके गुणक में होगी।
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