रविवार, 25 नवंबर 2012

नौकरी के लिए ससुराल की सिफारिश जरूरी

नौकरी के लिए ससुराल की सिफारिश जरूरी

बाड़मेर । यदि आप शादी करने जा रहे हैं या फिर हाल ही मे आपकी शादी हुई है तो अपने ससुराल पक्ष व पत्नी को नाराज कर आप सरकारी नौकरी नहीं कर पाएंगे। सरकारी कर्मचारियो के लिए हाल ही मे लागू किए गए नए नियम से ये स्थिति बनी है। अविवाहित सरकारी कर्मचारियो को अब शादी के बाद अपने विभाग के उच्च अधिकारी को इस बात का घोषणा पत्र पेश करना होगा कि उसने शादी मे किसी तरह का दहेज नहीं लिया है।

यही नहीं, इस घोषणा पत्र मे सास, ससुर व पत्नी के हस्ताक्षर जरूरी होंगे। राज्य सेवा के तहत सभी महकमो पर यह नियम लागू होगा और सभी को इस आदेश पर अमल करने को कहा गया है। हालांकि यह आदेश राज्य के उन्हीं सरकारी कर्मचारियो पर लागू होगा, जिनकी शादी या तो होने वाली है या फिर हाल ही मे हुई है। ऎसे मे सरकारी नौकरी करने के दौरान अपने ससुराल वालो को नाराज करना महंगा पड़ सकता है।

समाज कल्याण विभाग से शुरूआत
हकीकत मे सरकारी महकमो मे इस नई पहल का उद्देश्य यही है कि दहेज जैसी सामाजिक कुप्रथा पर अंकुश लगाया जा सके। इस कुप्रथा के खिलाफ इस अनूठी मुहिम का आगाज सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से किया गया है। विभाग की ओर से प्रदेश के सभी सरकारी विभागों के आला अधिकारियो को संबंधित विभागों में इन आदेशो को लागू करने को कहा गया है।

दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से दहेज लेन-देन की कुरीति पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिले में सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक को जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किया है। ऎसे मे अब दहेज प्रताड़ना संबंधित मामले मे पीडिता पुलिस के साथ-साथ दहेज प्रतिषेध अधिकारी को भी अपनी शिकायत पेश कर सकेगी। नियुक्त अधिकारी प्रस्तुत शिकायत की समांतर जांच कर उसे महिला आयोग व अपने विभाग को भेजेंगे।

दहेज प्रथा को नियंत्रित करने के लिए यह बेहतर पहल है। अब सभी सरकारी कर्मचारियों को विवाह के बाद शादी में दहेज नहीं लेने संबंधी घोषणा-पत्र देना होगा। प्रदेश सरकार के अधीनस्थ सभी सरकारी महकमो पर यह नियम लागू होगा।सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, 

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