रविवार, 4 नवंबर 2012

भीनमाल एसएचओ सहित पांच के विरुद्ध मामला दर्ज करने के आदेश


भीनमाल एसएचओ सहित पांच के विरुद्ध मामला दर्ज करने के आदेश
कोर्ट परिसर से 1 नवंबर को तीन व्यक्तियों को जबरन जीप में डालकर थाने ले जाने व मारपीट का आरोप

भीनमाल एसीजेएम सीताराम खोवाल ने गुरुवार को न्यायालय परिसर से तीन व्यक्तियों को जबरन जीप में डालने, थाने ले जाकर मारपीट करने और रातभर लॉकअप में बंद रखने के मामले में जालोर एसपी को भीनमाल थानाधिकारी, एक एसआई और एक कांस्टेबल सहित पांच जनों के विरुद्ध मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने यह आदेश पीडि़त की ओर से पेश किए गए इस्तगासे के आधार पर दिए। न्यायालय ने सुनवाई करते हुए मामले की जांच किसी निष्पक्ष अधिकारी से करवाने और फिर जांच रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने के भी आदेश दिए हैं।

क्या है मामला : जानकारी के अनुसार अरणू निवासी चंदनसिंह पुत्र अजीतसिंह राजपूत ने एसीजेएम कोर्ट भीनमाल में इस्तगासा पेश कर बताया कि १ नवंबर को सवेरे १० बजे वह अपने काकाई भाई जोगसिंह व शैतानसिंह पुत्र लालसिंह, वगतसिंह पुत्र मोहबतसिंह और हड़मतसिंह पुत्र लालसिंह के साथ न्यायालय परिसर में पेशी संबंधी कार्य के लिए अधिवक्ता के पास बैठा हुआ था। इस दौरान एसआई माधोसिंह राजपुरोहित, कांस्टेबल बाबूलाल विश्नोई और जुंजाणी निवासी जबरसिंह पुत्र हकसिंह व मोडसिंह पुत्र खंगारसिंह राजपूत उनके पास आए और जमानत लेनेे की बात कहकर उसे तथा जोगसिंह व शैतानसिंह थाने लेकर चले गए। जहां पुलिस थाने में थानाधिकारी दिनेशकुमार व एसआई माधोसिंह ने उनके साथ मारपीट के बाद लॉकअप में बंद कर दिया और रातभर हवालात में बंद कर मारपीट की।

इनके खिलाफ होगा मामला दर्ज

न्यायालय द्वारा इस्तगासे के आधार पर दिए गए आदेश के बाद अब इसकी कॉपी थाने पहुंचेगी। जिसके बाद थानाधिकारी दिनेशकुमार व एसआई माधोसिंह सहित अन्य पांच जनों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा।

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