बुधवार, 17 अक्तूबर 2012

इंस्पेक्टर रत्ना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

इंस्पेक्टर रत्ना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट
जयपुर। विशेषाधिकार हनन के प्रकरण में महिला पुलिस इंस्पेक्टर रत्ना गुप्ता को विधानसभा की विशेषाधिकार समिति ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। विधानसभा में बुधवार को सर्वदलीय बैठक में जारी यह वारंट ज्योतिनगर थाना इंचार्ज को बुलाकर दिया गया। समिति के आदेशानुसार रत्ना गुप्ता को गुरूवार को 11 बजे तक समिति के समक्ष पेश होना है।

विशेषाधिकार समिति के सभापति सुरेन्द्र जाडावत के अनुसार इंस्पेक्टर को जारी आदेश डीजीपी को भिजवाया गया है। इससे पूर्व भी इंस्पेक्टर को कई बार नोटिस दिए गए लेकिन वह समिति के समक्ष पेश नहीं हुई और आखिरकार गिरफ्तारी वारंट जारी करना पड़ा।

उल्लेखनीय है कि इस मामले में रत्ना गुप्ता की याचिका पर हाईकोर्ट ने विशेषाधिकार समिति के सभापति और विधानसभा सचिव के खिलाफ कारण बताओं नोटिस दिया हुआ है। हालांकि विधानसभा ने इस मामले में क्षेत्राधिकार के बाहर बताते हुए जवाब देने से इनकार कर दिया था।

पूर्व में निरस्त हो चुके हैं नोटिस

उल्लेखनीय है कि पिछली विधानसभा में बहस के दौरान न्यायपालिका के कामकाज पर सवाल उठाने पर हाईकोर्ट ने 6 विधायकों को नोटिस जारी किए थे। इनमें सी.पी.जोशी,नाथूसिंह गुर्जर,माहिर आजाद,दुर्गाप्रसाद अग्रवाल शामिल हैं। तत्कालीन स्पीकर सुमित्रा सिंह के स्तर पर जवाब नहीं देने के निर्णय के बाद हाईकोर्ट ने नोटिस निरस्त कर दिए।

नहीं करें हस्तक्षेप

पीसीसी अध्यक्ष चंद्रभान का इस मामले में कहना है कि न्यायपालिका और विधायिका को एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उधर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी का मानना है कि संविधान के सभी अंग अपनी सीमाओं का ध्यान रखेंगे तो टकराव के हालात नहीं बनेंगे।

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