हाईकोर्ट के आदेश पर रतनी गई परिजनों के साथ
परबतसर(नागौर) जिले के खोखर गांव के बहुचर्चित रतनी अपहरण मामले में सोमवार को नारी निकेतन से जोधपुर राजस्थान उच्च न्यायालय में पेश की अपह्त युवती रतनी ने न्यायालय के समक्ष अपने पिता के साथ रहने की इच्छा जताई। हाईकोर्ट के आदेश पर रतनी को उसके पिता रामेश्वर के साथ भेज दिया गया। अब इस मामले में परबतसर पुलिस रतनी के बयान लेगी। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उधर इस प्रकरण के मुख्य आरोपी रामनिवास जाट का अभी कोई सुराग नहीं लगा है।
प्रकरण के अनुसार अपह्त युवती रतनी को सोमवार को नारी निकेतन से उच्च न्यायालय में पेश किया। यहां रतनी ने न्यायालय के समक्ष इच्छा जताई कि वह अपने परिजनों के साथ जाना चाहती है। फिलहाल यह खुलासा नहीं हुआ है कि तीन माह की अवधि के दौरान लापता रतनी कहां कहां रही और उसके साथ क्या हुआ। उच्च न्यायालय के निर्देश पर परबतसर थानाधिकारी राजू राम ज्याणी ने युवती को उसके पिता रामेश्वर के सुपुर्द कर दिया।
थानाधिकारी ज्याणी ने बताया कि अब आगे की कार्रवाई के तहत युवती के 161 व 164 के तहत बयान करवाए जाएंगे। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्य आरोपी रामनिवास का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि रतनी एक जुलाई का लापता हुई थी। उसके बाद अपहरण की रिपोर्ट रामनिवास जाट के खिलाफ दी गई। कई दिन तक रतनी का पता नहीं लगने पर पीडि़त ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी।
आरोपी की कुर्क संपति मामले की सुनवाई 18 को
लापता युवती का पता नहीं लगने पर परबतसर थानाधिकारी के प्रार्थना पत्र पर गत 19 सितंबर को एसीजेएम नीरजकुमार ने आरोपी रामनिवास क ी संपति कुर्क करने क ा वारंट जारी कर थानाधिकारी को कार्यवाही के निर्देश दिए थे। रामनिवास का महादेव कॉलोनी परबतसर में निर्माणाधीन मकान कुर्क किया गया तथा रामनिवास की राजस्व भूमि को कुर्क करने के लिए जिला कलेक्टर को प्रार्थना पत्र दिया गया। पुलिस ने रामनिवास के तीन बैंक खाते भी सीज करा दिए हैं। कुर्की मामले में आगामी सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी।
खोखर गांव से तीन माह पूर्व युवती के अपहरण का मामला, अपहरण का आरोपी अभी नहीं चढ़ा पुलिस के हत्थे, आगे की कार्रवाई के तहत युवती के 161 व 164 के तहत बयान करवाए जाएंगे
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