पाक में मुआवजे में मांगी 13 लड़कियां
इस्लामाबाद। पाक के बलूचिस्तान प्रांत के डेरा बुगती जिले में एक कबायली पंचायत (जिरगा) ने दो कबीलों के बीच विवाद निपटाने के लिए 13 लड़कियों की अदला-बदली का फैसला सुनाया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी की पीठ ने मामले पर प्रसंज्ञान लिया। कोर्ट ने बुधवार को मसूरी व जिरगा के अन्य सदस्यों को बुलाया है।
हत्या को लेकर विवाद
पिछले महीने जिरगा ने चार से 16 वर्ष की 13 लड़कियों की अदला-बदली का फैसला सुनाया है। कबीलों में प्रचलित "वानी" प्रथा के तहत फैसला सुनाया गया। जिस कबीले की लड़कियों को शादी के लिए दूसरे कबीले को देने का निर्णय हुआ, उसके एक सदस्य की हत्या हुई थी। 30 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
गैर कानूनी है वानी
वानी विवादास्पद परंपरा है जिसमें कबीलों के बीच विवादों के हल के लिए शादी में अवयस्क लड़कियां दी जाती हैं। यह गैरकानूनी है।
इस्लामाबाद। पाक के बलूचिस्तान प्रांत के डेरा बुगती जिले में एक कबायली पंचायत (जिरगा) ने दो कबीलों के बीच विवाद निपटाने के लिए 13 लड़कियों की अदला-बदली का फैसला सुनाया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी की पीठ ने मामले पर प्रसंज्ञान लिया। कोर्ट ने बुधवार को मसूरी व जिरगा के अन्य सदस्यों को बुलाया है।
हत्या को लेकर विवाद
पिछले महीने जिरगा ने चार से 16 वर्ष की 13 लड़कियों की अदला-बदली का फैसला सुनाया है। कबीलों में प्रचलित "वानी" प्रथा के तहत फैसला सुनाया गया। जिस कबीले की लड़कियों को शादी के लिए दूसरे कबीले को देने का निर्णय हुआ, उसके एक सदस्य की हत्या हुई थी। 30 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
गैर कानूनी है वानी
वानी विवादास्पद परंपरा है जिसमें कबीलों के बीच विवादों के हल के लिए शादी में अवयस्क लड़कियां दी जाती हैं। यह गैरकानूनी है।
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