गुरुवार, 26 जुलाई 2012

दो शराब तस्करों को तीन साल की सजा

दो शराब तस्करों को तीन साल की सजा
जैसलमेर पोकरण पुलिस ने गत वर्ष एक ट्रक अवैध शराब सहित दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में तत्कालीन वृत्ताधिकारी कल्याणमल बंजारा को मुखबिर से सूचना मिली थी और उन्होंने 648 अवैध शराब के कार्टन व आरोपी रतनाराम पुत्र धनाराम विश्रोई निवासी सांचौर तथा हरिराम पुत्र सुंडाराम विश्रोई निवासी जालोर को गिरफ्तार किया था। इस मामले में अनुसंधान के बाद चार्जशीट न्यायालय में पेश किया गया।

पुलिस अधीक्षक ममता विश्रोई द्वारा इस मामले को केश ऑफिसर स्कीम में चिह्नित किया जाकर थानाधिकारी पोकरण रमेश कुमार को केश ऑफिसर नियुक्त किया गया। केश ऑफिसर ने समय समय पर पेशी में पहुंचकर गवाहों के सम्मन व वारंट प्राप्त कर अविलंब तामील करवाए और गवाहों को सुरक्षा प्रदान कर साक्ष्य न्यायालय में उपलब्ध करवाए। प्रकरण की सुनवाई पूरी होने के बाद अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट पोकरण ने मुल्जिम रजनाराम व हरिराम को तीन - तीन वर्ष की साधारण कैद व 20- 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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