सोमवार, 2 जुलाई 2012

पुरूष का पुरूष से रेप, कैसे करें केस

पुरूष का पुरूष से रेप, कैसे करें केस

मुंबई। असम के बिदान बरूआ की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बिदान उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने महिला के गुण होने का दावा कर सेक्स चेंज कराने के लिए मुंबई के हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। बिदान इसलिए सेक्स चेंज कराना चाहता था कि क्योंकि वह भारतीय वायुसेना के फ्लाइट लेफ्टिनेंट से शादी करना चाहता था। हाईकोर्ट ने उसे सेक्स कराने की अनुमति भी दे दी थी। बिदान की फ्लाइट लेफ्टिनेंट से मुलाकात गुवाहाटी में हुई थी और दोनों को प्यार हो गया। कोर्ट के आदेश के बाद बिदान की जिंदगी में खुशियां आई ही थी कि एक महीने बाद वह अपने कथित मंगेतर (डिफेंस पर्सनल)के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराने मुंबई पुलिस के पास पहुंच गया। यह वह व्यक्ति नहीं है जिससे बिदान शादी करना चाहता था।

बिदान ने नेवी कमाण्डो कुणाल मलिक पर रेप का आरोप लगाया है। मलिक कोलाबा के नेवी बेस में तैनात है। बिदान ने आरोप लगाया है कि शादी का झांसा देकर मलिक ने उससे कई बार बलात्कार किया। बिदान की मलिक से उस वक्त मुलाकात हुई थी जब उसका एयरफोर्स अधिकारी से रिश्ता खत्म होने की कगार पर था। बिदान का कहना है कि जब वह सेक्स चेंज का ऑपरेशन करा रहा था तब मलिक ने उससे शादी का वादा किया था। मलिक के वादे पर भरोसा कर बिदान ने उससे जिस्मानी रिश्ते बनाए। बाद में मलिक अपने वादे से मुकर गया।

उसने बिदान को पुलिस के पास जाने को कहा। पुलिस अब उलझन में फंस गई है। कोलाबा पुलिस स्टेशन के सूत्रों के मुताबिक आईपीसी में रेप की परिभाषा यह है कि एक पुरूष ही महिला का रेप कर सकता है। रेप की धाराओं के तहत ही सजा का प्रावधान है। बिदान की शिकायत पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 377 के तहत अप्राकृतिक सेक्स का केस दर्ज किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कार्रवाई से पहले हम विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। जिस पर आरोप लगाए गए हैं वह नेवी अधिकारी है इसलिए नौसेना को सूचित करना होगा। पुलिस सूत्रों का कहना है कि धारा 377 के तहत मलिक के साथ साथ बिदान के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।

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