बलात्कारी को दस वर्ष का कठोर कारावास
नागौर। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश वी.के. भारवानी ने दो वर्ष पुराने मामले में शनिवार को एक बलात्कारी को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 25 हजार रूपए जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में अभियोजन की ओर से कुल 15 गवाह, 31 दस्तावेज तथा एक से 11 आर्टिकल पेश किए गए।
भगतावाड़ी निवासी एक व्यक्ति ने 15 अगस्त 2010 को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि आरोपी विष्णु सोनी (22) ने उसकी छह वर्षीय लड़की को चॉकलेट देने के बहाने बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। करीब 22 माह चले इस मामले में न्यायालय ने आरोपी को बलात्कार का दोषी मानते हुए दस वर्ष की सजा व 25 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से अपरलोक अभियोजक गोपालराम गोदारा ने पैरवी की।
भगतावाड़ी निवासी एक व्यक्ति ने 15 अगस्त 2010 को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि आरोपी विष्णु सोनी (22) ने उसकी छह वर्षीय लड़की को चॉकलेट देने के बहाने बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। करीब 22 माह चले इस मामले में न्यायालय ने आरोपी को बलात्कार का दोषी मानते हुए दस वर्ष की सजा व 25 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से अपरलोक अभियोजक गोपालराम गोदारा ने पैरवी की।
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