जयपुर.हाउसिंग बोर्ड से जगतपुरा में विशेष कोटे से आवंटित भूखंड को धोखाधड़ी से दो लोगों को एक साथ बेचने के मामले में आरोपी ठहराए गए भीनमाल विधायक पूराराम चौधरी को गिरफ्तार करने के लिए ज्योति नगर पुलिस ने मुंबई में उनके आवास पर दबिश दी, लेकिन वे हाथ नहीं आए। आखिरकार पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। अब नए सिरे से टीम भेजी जाएगी। उधर पूराराम चौधरी की ओर से अग्रिम जमानत के लिए लगाई अर्जी को एडीजे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
ज्योति नगर थाना प्रभारी मोहर सिंह पूनिया ने बताया कि धोखाधड़ी मामले में वांटेड चल रहे भाजपा विधायक की लोकेशन मुंबई में आने पर यहां से वे टीम लेकर महाराष्ट्र गए। मुंबई में पूराराम का बिजनेस है और परिवार वहीं पर रहता है। इस पर पूनिया पुलिस टीम के साथ 27 मई को मुंबई पहुंचे। तीन दिन तक वे मुंबई में पूराराम की तलाश करते रहे। इस दौरान उनके नागपाड़ा में अरिहंत अपार्टमेंट, ग्रांट रोड पर तिरुपति अपार्टमेंट एवं अन्य तीन ठिकानों पर स्थानीय पुलिस के साथ जाकर दबिश दी गई, लेकिन वहां वे नहीं मिले।
मुंबई की स्थानीय पुलिस को पूराराम चौधरी के ज्योति नगर थाने में धोखाधड़ी के मामले में वांछित होने संबंधी तहरीर पकड़ा कर आए हैं। इससे पहले चार बार पुलिस टीम भीनमाल भी जाकर आई, लेकिन पुलिस आरोपी का पता लगाने में नाकाम रही।
उधर विधायक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराने वाले परिवादी रघु शर्मा के एडवोकेट शैलेंद्र अग्रवाल ने बताया कि एडीजे कोर्ट-5 के न्यायाधीश विष्णुदत्त शर्मा ने पूराराम चौधरी के वकील की ओर से हाउसिंग बोर्ड के मकान प्रकरण में अग्रिम जमानत के लिए लगाई गई अर्जी को शुक्रवार को खारिज कर दिया।
ज्योति नगर थाना प्रभारी मोहर सिंह पूनिया ने बताया कि धोखाधड़ी मामले में वांटेड चल रहे भाजपा विधायक की लोकेशन मुंबई में आने पर यहां से वे टीम लेकर महाराष्ट्र गए। मुंबई में पूराराम का बिजनेस है और परिवार वहीं पर रहता है। इस पर पूनिया पुलिस टीम के साथ 27 मई को मुंबई पहुंचे। तीन दिन तक वे मुंबई में पूराराम की तलाश करते रहे। इस दौरान उनके नागपाड़ा में अरिहंत अपार्टमेंट, ग्रांट रोड पर तिरुपति अपार्टमेंट एवं अन्य तीन ठिकानों पर स्थानीय पुलिस के साथ जाकर दबिश दी गई, लेकिन वहां वे नहीं मिले।
मुंबई की स्थानीय पुलिस को पूराराम चौधरी के ज्योति नगर थाने में धोखाधड़ी के मामले में वांछित होने संबंधी तहरीर पकड़ा कर आए हैं। इससे पहले चार बार पुलिस टीम भीनमाल भी जाकर आई, लेकिन पुलिस आरोपी का पता लगाने में नाकाम रही।
उधर विधायक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराने वाले परिवादी रघु शर्मा के एडवोकेट शैलेंद्र अग्रवाल ने बताया कि एडीजे कोर्ट-5 के न्यायाधीश विष्णुदत्त शर्मा ने पूराराम चौधरी के वकील की ओर से हाउसिंग बोर्ड के मकान प्रकरण में अग्रिम जमानत के लिए लगाई गई अर्जी को शुक्रवार को खारिज कर दिया।
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