राजस्थान में होने लगा 'सत्यमेव जयते' का असर
राजस्थान के बाड़मेर जिला प्रशासन ने कन्या भ्रूण हत्या पर सख्ती से अंकुश लगाने के लिये सोनोग्राफी के वक्त संबंधित महिला को अपनी पहचान संबंधी दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सोनोग्राफी कराने वाली महिला को सोनोग्राफी करवाने से पूर्व अपनी पहचान साबित करनी होगी। साथ ही अपनी पहचान के संबंध में आवश्यक पहचान प्रमाण पत्र भी देना होगा। इसके बाद ही कोई भी सोनोग्राफी सेंटर से सोनोग्राफी हो सकेगी।
सूत्रों ने कहा कि जांच में सामने आया है कि सोनोग्राफी करवाने वाले सोनोग्राफी के लिये आवश्यक फार्म में गलत अथवा अधूरी जानकारियों देते हैं। ऐसे में पहचान दस्तावेज की बाध्यता के बाद गलत जानकारियां देने वालों पर रोक लग सकेगी। सूत्रों ने कहा कि आदेश की पालना नहीं करने वाले अस्पतालों, निजी नर्सिग होम संचालकों के खिलाफ कडी कार्रवाई की जाएगी।
इधर, जैसलमेर जिला प्रशासन ने भी कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाने के लिये जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश जारी किये है।
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