जज साब- 'अपनी मर्जी से गई थी, उसी के साथ ही रहूंगी'
बाडमेर जिला पुलिस अधीक्षक राहूल बारहट ने बताया कि दिनांक 23.08.11 को पुलिस थाना सिणधरी पर प्रार्थी श्री चेलाराम पुत्र नेथीराम जाति मेगवाल निवासी सड़ा सिणधरी ने रिपोर्ट पेश की कि मेरी पत्नी श्रीमती कमलादेवी उम्र 35 वार व पुत्री पिंका उम्र 3 साल को मुलजिम भलाराम पुत्र भूराराम जाति भील निवासी नई उन्दरी द्वारा बहला फुसला कर भगाकर ले जाने के सम्बन्ध में प्रकरण संख्या 160/23.08.11 धारा 366, 379 भादसं में दर्ज किया जाकर अनुसंधान थानाधिकारी पुलिस थाना सिणधरी द्वारा ाुरू किया जाकर भगवैया व मुलजिम की तलाश हेतु इनके ईश्तिहार जारी करवाकर राज्य में भेजे गये तथा सम्भावित स्थानों पर तलाश की गई मगर काफी प्रयासो के बाद भी पता नही चलने पर रूपोश चल रहे मुलजिम व भगवैया की दस्तयाबी के लिऐ जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा 2000/रूपये व श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस जोधपुर रेंज जोधपुर द्वारा इन पर 4000/रूपये के ईनाम की भी घोशणा की गई। प्राथी चेलाराम द्वारा अपनी पत्नी व पुत्री को भगाकर ले जाने के सम्बन्ध में मान्नीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दिनांक 27.03.12 को बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका दर्ज करवाई गई जिसके सम्बन्ध में मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा इनकी बरामदगी हेतु विशोा निर्देश दिये गये। भगवैया व मुलजिम की दस्तयाबी हेतु राहुल बारहट पुलिस अधीक्षक के निर्देशन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाड़मेर व वृताधिकारी वृत बालोतरा के नेतृत्व में विशोा टीमो का गठन किया जाकर दस्तयाबी हेतु विशोा निर्देश दिये गये। श्री दीपाराम स.उ.नि. मय पुलिस जाब्ता द्वारा हरियाणा, गुजरात राज्य व श्री खेताराम स.उ.नि. मय पुलिस जाब्ता द्वारा दिल्ली में तलाश की गई मगर कोई पता नही चलने पर श्री सुरेन्द्रसिंह उ.नि. थानाधिकारी सिणधरी, श्री मनीादेव उ.नि. थानाधिकारी पुलिस थाना िव मय पुलिस जाब्ता का एक विशोा पुलिस दल द्वारा मुलजिम भलाराम द्वारा पूर्व में मजदुरी किये गये स्थानो पर तलाश ाुरू की गई। विशोा पुलिस द्वारा भराक प्रयास कर दिनांक 06.05.12 को मुलजिम भलाराम को गुजरात राज्य के बड़ौदा जिले के देवपुरा गांव में मजदुरी करते हुए दस्तयाब किया गया जिसके पास से भगवैया श्रीमती कमला व कुमारी पिंका को बरामद करने में सफलता प्राप्त की जाकर आज मान्नीय न्यायालय में पेश किया गया।
2.बाड़मेर जिले के सिणदरी कस्बे से अगस्त 2011 में गायब हुई महिला कोर्ट में महिला ने कहा, अपनी मर्जी से अपनी बच्ची के साथ गई थी
बाड़मेर एक बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले में सोमवार को हाईकोर्ट के समक्ष बाड़मेर जिले के सिणदरी कस्बे से अगस्त 2011 में गायब हुई महिला को पेश किया गया। न्यायाधीश गोविंद माथुर व न्यायाधीश कैलाश जोशी की खंडपीठ में पेश हुई कॉर्पस महिला ने कहा कि वह अपनी मर्जी से अपनी बच्ची के साथ प्रेमी के साथ गई थी व अब उसी के साथ रहना चाहती है।
कॉर्पस के बयानों के बाद खंडपीठ ने प्रार्थी के अधिवक्ता को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस तरह के मामलों से न सिर्फ सरकारी तंत्र का वरन न्यायालयों का समय भी बरबाद होता है।
गौरतलब है कि प्रदेश के पुलिस महानिदेशक हरीश मीणा बुधवार को इस मामले की सुनवाई में 2 मई को हाईकोर्ट में तलब किया गया था। बाड़मेर जिले के पुलिस थाना सिणदरी से अगस्त 2011 में लापता हुई एक महिला व उसके बच्चे को दिनेश माहेश्वरी व न्यायाधीश एनके जैन द्वितीय की खंडपीठ ने 29 मई 2012 तक कॉर्पस (गुमशुदा महिला एवं बच्चे) को ढूंढ कर लाने अथवा अगली सुनवाई पर फिर से हाईकोर्ट में पेश होने के आदेश दिए थे।
बाडमेर जिला पुलिस अधीक्षक राहूल बारहट ने बताया कि दिनांक 23.08.11 को पुलिस थाना सिणधरी पर प्रार्थी श्री चेलाराम पुत्र नेथीराम जाति मेगवाल निवासी सड़ा सिणधरी ने रिपोर्ट पेश की कि मेरी पत्नी श्रीमती कमलादेवी उम्र 35 वार व पुत्री पिंका उम्र 3 साल को मुलजिम भलाराम पुत्र भूराराम जाति भील निवासी नई उन्दरी द्वारा बहला फुसला कर भगाकर ले जाने के सम्बन्ध में प्रकरण संख्या 160/23.08.11 धारा 366, 379 भादसं में दर्ज किया जाकर अनुसंधान थानाधिकारी पुलिस थाना सिणधरी द्वारा ाुरू किया जाकर भगवैया व मुलजिम की तलाश हेतु इनके ईश्तिहार जारी करवाकर राज्य में भेजे गये तथा सम्भावित स्थानों पर तलाश की गई मगर काफी प्रयासो के बाद भी पता नही चलने पर रूपोश चल रहे मुलजिम व भगवैया की दस्तयाबी के लिऐ जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा 2000/रूपये व श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस जोधपुर रेंज जोधपुर द्वारा इन पर 4000/रूपये के ईनाम की भी घोशणा की गई। प्राथी चेलाराम द्वारा अपनी पत्नी व पुत्री को भगाकर ले जाने के सम्बन्ध में मान्नीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दिनांक 27.03.12 को बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका दर्ज करवाई गई जिसके सम्बन्ध में मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा इनकी बरामदगी हेतु विशोा निर्देश दिये गये। भगवैया व मुलजिम की दस्तयाबी हेतु राहुल बारहट पुलिस अधीक्षक के निर्देशन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाड़मेर व वृताधिकारी वृत बालोतरा के नेतृत्व में विशोा टीमो का गठन किया जाकर दस्तयाबी हेतु विशोा निर्देश दिये गये। श्री दीपाराम स.उ.नि. मय पुलिस जाब्ता द्वारा हरियाणा, गुजरात राज्य व श्री खेताराम स.उ.नि. मय पुलिस जाब्ता द्वारा दिल्ली में तलाश की गई मगर कोई पता नही चलने पर श्री सुरेन्द्रसिंह उ.नि. थानाधिकारी सिणधरी, श्री मनीादेव उ.नि. थानाधिकारी पुलिस थाना िव मय पुलिस जाब्ता का एक विशोा पुलिस दल द्वारा मुलजिम भलाराम द्वारा पूर्व में मजदुरी किये गये स्थानो पर तलाश ाुरू की गई। विशोा पुलिस द्वारा भराक प्रयास कर दिनांक 06.05.12 को मुलजिम भलाराम को गुजरात राज्य के बड़ौदा जिले के देवपुरा गांव में मजदुरी करते हुए दस्तयाब किया गया जिसके पास से भगवैया श्रीमती कमला व कुमारी पिंका को बरामद करने में सफलता प्राप्त की जाकर आज मान्नीय न्यायालय में पेश किया गया।
2.बाड़मेर जिले के सिणदरी कस्बे से अगस्त 2011 में गायब हुई महिला कोर्ट में महिला ने कहा, अपनी मर्जी से अपनी बच्ची के साथ गई थी
बाड़मेर एक बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले में सोमवार को हाईकोर्ट के समक्ष बाड़मेर जिले के सिणदरी कस्बे से अगस्त 2011 में गायब हुई महिला को पेश किया गया। न्यायाधीश गोविंद माथुर व न्यायाधीश कैलाश जोशी की खंडपीठ में पेश हुई कॉर्पस महिला ने कहा कि वह अपनी मर्जी से अपनी बच्ची के साथ प्रेमी के साथ गई थी व अब उसी के साथ रहना चाहती है।
कॉर्पस के बयानों के बाद खंडपीठ ने प्रार्थी के अधिवक्ता को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस तरह के मामलों से न सिर्फ सरकारी तंत्र का वरन न्यायालयों का समय भी बरबाद होता है।
गौरतलब है कि प्रदेश के पुलिस महानिदेशक हरीश मीणा बुधवार को इस मामले की सुनवाई में 2 मई को हाईकोर्ट में तलब किया गया था। बाड़मेर जिले के पुलिस थाना सिणदरी से अगस्त 2011 में लापता हुई एक महिला व उसके बच्चे को दिनेश माहेश्वरी व न्यायाधीश एनके जैन द्वितीय की खंडपीठ ने 29 मई 2012 तक कॉर्पस (गुमशुदा महिला एवं बच्चे) को ढूंढ कर लाने अथवा अगली सुनवाई पर फिर से हाईकोर्ट में पेश होने के आदेश दिए थे।
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