शिक्षक तबादला नीति जारी, अर्जी 20 तक
जयपुर। शिक्षा और पंचायत राज विभाग ने शिक्षकों के तबादलों के दिशा-निर्देश मंगलवार को जारी कर दिए। शिक्षा मंत्री बृजकिशोर शर्मा और पंचायत राज मंत्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय ने इस बारे में संयुक्त रूप से घोषणा की। तबादलों के लिए आवेदन 20 मई तक किए जा सकेंगे।
आवेदन व्यक्तिगत रूप से और ऑनलाइन दोनों तरीके से किए जा सकेंगे। ऑनलाइन के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट्स पर सम्पर्क किया जा सकता है। मंत्री बृजकिशोर शर्मा ने बताया कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों पर फिलहाल रोक रहेगी। तबादले केवल शिक्षा विभाग के तहत अध्यापनरत द्वितीय व प्रथम श्रेणी के शिक्षकों के ही होंगे। 2 जून को होने वाली 41 हजार शिक्षकों की भर्ती का परिणाम 30 जून को घोषित होगा। तब तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों के लिए आवेदन मांगे जाएंगे।
कुछ यूं रहेंगे बदली के नियम
हाल ही अनुदानित संस्थाओं से शिक्षा विभाग में समायोजित हुए शिक्षकों के तबादले नहीं होंगे।
अप्रेल 2010 के बाद से सीधी भर्ती से चयनित अध्यापकों को चूंकि अभी सेवा में दो वर्ष नहीं हुए हैं, तो उनके तबादले भी नहीं होंगे।
प्रतिबंधित श्रेणी के सिरोही, जालौर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बारां, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और झालावाड़ जिलों में तबादले नहीं होंगे।
विकलांग शिक्षक (पूर्णत: आंशिक नहीं, ट्राई साइकिल का प्रयोग करने वाले और नेत्रहीन आदि), विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, अविवाहित अध्यापिकाओं, एड्स, बे्रन टयूमर, कैंसर, बाइपास सर्जरी आदि से पीडित रोगी और राज्य-राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत शिक्षकों को वर्तमान पदस्थापन पर दो वर्ष से कम अवधि होने पर भी स्थानांतरण सुविधा।
इसी श्रेणी के शिक्षकों को समस्त प्रकार के तबादलों में इच्छित स्थान उपलब्ध करवाने को प्राथमिकता।
अगर कोई एक से अधिक श्रेणी में (रोगी भी और विधवा भी या रोगी भी और पुरस्कृत भी आदि) आवेदन करेंगे, तो उनमें से राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत शिक्षकों को पहली और वर्तमान पद पर अपेक्षाकृत अधिक अवधि से कार्यरत शिक्षक को दूसरी प्राथमिकता दी जाएगी।
सामान्य श्रेणी के शिक्षक के तबादले की अर्जी पर तभी विचार किया जाएगा, जब उसके द्वारा चाहे गए इच्छित स्थान पर पद रिक्त हों।
पति व पत्नी आस-पास स्थित स्कूलों में ही पदस्थापित होंगे।
चिन्हित श्रेणी (विकलांग, विधवा, पुरस्कृत आदि) के शिक्षकों का तबादला सामान्य शिक्षकों को हटाकर भी किया जा सकेगा।
लेकिन इसी श्रेणी के दूसरे शिक्षकों या जिनकी सेवानिवत्ति में दो वर्ष से कम समय रह गया हो उन्हें हटाकर तबादले नहीं किए जाएंगे।
किसी भी स्कूल विषय विशेष के शिक्षकों के तबादले अधिकतम ठहराव वाले शिक्षकों को हटाकर किए जा सकेंगे। उदाहरण के लिए किसी स्कूल में गणित विषय के तीन शिक्षक कार्यरत हैं और वहां किसी दूसरे स्कूल से किसी शिक्षक को लगाया जाएगा, तो उन तीन शिक्षकों में से उस शिक्षक का तबादला किया जाएगा, जो तीनों में लंबे समय से उसी स्कूल में कार्यरत है
ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, अति. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी सहित अन्य प्रशासनिक पदों पर तबादले-पदस्थापन दो वर्ष से कम ठहराव होने पर भी किए जा सकेंगे
स्काउट, गाइड, एनसीसी आदि प्रशिक्षित शिक्षक के तबादले उन्हीं विद्यालयों में संभव होंगे, जहां यह गतिविधियां संचालित होती हों।
जयपुर। शिक्षा और पंचायत राज विभाग ने शिक्षकों के तबादलों के दिशा-निर्देश मंगलवार को जारी कर दिए। शिक्षा मंत्री बृजकिशोर शर्मा और पंचायत राज मंत्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय ने इस बारे में संयुक्त रूप से घोषणा की। तबादलों के लिए आवेदन 20 मई तक किए जा सकेंगे।
आवेदन व्यक्तिगत रूप से और ऑनलाइन दोनों तरीके से किए जा सकेंगे। ऑनलाइन के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट्स पर सम्पर्क किया जा सकता है। मंत्री बृजकिशोर शर्मा ने बताया कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों पर फिलहाल रोक रहेगी। तबादले केवल शिक्षा विभाग के तहत अध्यापनरत द्वितीय व प्रथम श्रेणी के शिक्षकों के ही होंगे। 2 जून को होने वाली 41 हजार शिक्षकों की भर्ती का परिणाम 30 जून को घोषित होगा। तब तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों के लिए आवेदन मांगे जाएंगे।
कुछ यूं रहेंगे बदली के नियम
हाल ही अनुदानित संस्थाओं से शिक्षा विभाग में समायोजित हुए शिक्षकों के तबादले नहीं होंगे।
अप्रेल 2010 के बाद से सीधी भर्ती से चयनित अध्यापकों को चूंकि अभी सेवा में दो वर्ष नहीं हुए हैं, तो उनके तबादले भी नहीं होंगे।
प्रतिबंधित श्रेणी के सिरोही, जालौर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बारां, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और झालावाड़ जिलों में तबादले नहीं होंगे।
विकलांग शिक्षक (पूर्णत: आंशिक नहीं, ट्राई साइकिल का प्रयोग करने वाले और नेत्रहीन आदि), विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, अविवाहित अध्यापिकाओं, एड्स, बे्रन टयूमर, कैंसर, बाइपास सर्जरी आदि से पीडित रोगी और राज्य-राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत शिक्षकों को वर्तमान पदस्थापन पर दो वर्ष से कम अवधि होने पर भी स्थानांतरण सुविधा।
इसी श्रेणी के शिक्षकों को समस्त प्रकार के तबादलों में इच्छित स्थान उपलब्ध करवाने को प्राथमिकता।
अगर कोई एक से अधिक श्रेणी में (रोगी भी और विधवा भी या रोगी भी और पुरस्कृत भी आदि) आवेदन करेंगे, तो उनमें से राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत शिक्षकों को पहली और वर्तमान पद पर अपेक्षाकृत अधिक अवधि से कार्यरत शिक्षक को दूसरी प्राथमिकता दी जाएगी।
सामान्य श्रेणी के शिक्षक के तबादले की अर्जी पर तभी विचार किया जाएगा, जब उसके द्वारा चाहे गए इच्छित स्थान पर पद रिक्त हों।
पति व पत्नी आस-पास स्थित स्कूलों में ही पदस्थापित होंगे।
चिन्हित श्रेणी (विकलांग, विधवा, पुरस्कृत आदि) के शिक्षकों का तबादला सामान्य शिक्षकों को हटाकर भी किया जा सकेगा।
लेकिन इसी श्रेणी के दूसरे शिक्षकों या जिनकी सेवानिवत्ति में दो वर्ष से कम समय रह गया हो उन्हें हटाकर तबादले नहीं किए जाएंगे।
किसी भी स्कूल विषय विशेष के शिक्षकों के तबादले अधिकतम ठहराव वाले शिक्षकों को हटाकर किए जा सकेंगे। उदाहरण के लिए किसी स्कूल में गणित विषय के तीन शिक्षक कार्यरत हैं और वहां किसी दूसरे स्कूल से किसी शिक्षक को लगाया जाएगा, तो उन तीन शिक्षकों में से उस शिक्षक का तबादला किया जाएगा, जो तीनों में लंबे समय से उसी स्कूल में कार्यरत है
ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, अति. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी सहित अन्य प्रशासनिक पदों पर तबादले-पदस्थापन दो वर्ष से कम ठहराव होने पर भी किए जा सकेंगे
स्काउट, गाइड, एनसीसी आदि प्रशिक्षित शिक्षक के तबादले उन्हीं विद्यालयों में संभव होंगे, जहां यह गतिविधियां संचालित होती हों।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें