रविवार, 11 मार्च 2012

पाकिस्तान में धड़ल्ले से हो रहीं कम उम्र में शादियां

पाकिस्तान में धड़ल्ले से हो रहीं कम उम्र में शादियां
इस्लामाबाद.पाकिस्तान में धड़ल्ले से कम उम्र में शादियां हो रही हैं जो महिलाओं के अधिकार का उल्लंघन है।

 
समाचारपत्र 'डेली टाइम्स' ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एक्शनएड पाकिस्तान द्वारा जारी एक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसके मुताबिक खबर पख्तूनख्वा प्रांत के चारसद्दा और मरदन जिलों में 74 फीसदी लड़कियों की शादी 16 वर्ष से कम उम्र में हो जाती है।



एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि कम उम्र में धड़ल्ले से हो रहीं शादियों पर सवाल उठने लगे हैं। कुछ इलाकों में लड़कियों और महिलाओं के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है।



सर्वेक्षण में पाया गया है कि जिन इलाकों में सर्वेक्षण कराया गया है,वहां बालिकाओं के जन्म का पंजीकरण कम ही लोग कराते हैं।



विज्ञप्ति के अनुसार,सर्वेक्षण के दायरे में आए इलाकों में महिलाओं की तस्करी भी जोरों पर है।



एक्शनएड पाकिस्तान के कार्यक्रम अधिकारी अब्दुल खालिक ने कहा कि बाल विवाह कानून 1929 लगभग एक सदी पुराना कानून है,जो अब प्रासंगिकता खो चुका है।



उन्होंने कहा कि यह कानून न्याय के सिद्धांतों पर आधारित नहीं था,इसलिए इसमें संशोधन की जरूरत है।



खालिक ने कहा,"यह कानून लड़कियों के खिलाफ है,क्योंकि इसमें एक लड़की की शादी की न्यूनतम उम्र 16 वर्ष और लड़का की उम्र 18 वर्ष निर्धारित है।"



उन्होंने कहा कि इस कानून का उल्लंघन करने वाले के लिए किसी कड़ी सजा का प्रावधान नहीं है,इसलिए खबर पख्तूनख्वा इलाकों में दकियानूसी लोग कम उम्र में शादी को बढ़ावा दे रहे हैं।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें