मालगाड़ी की चपेट में आने से एक की मौत
बाकरारोड. बाकरारोड-बागरा के बीच चूरा गांव के पास में मालगाड़ी की चपेट में आने से एक वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। रेलवे कर्मचारियों ने मिली जानकारी के अनुसार शनिवार शाम चूरा गांव के निकट बाकरारोड की तरफ आ रही मालगाड़ी की चपेट में आने से एक वृद्ध की मौत हो गई। कार्मिकों ने मालगाड़ी रोककर शव को बाकरारोड रेलवे स्टेशन पर लाया। देर शाम तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई थी।
आग लगने से घर का सामान जला
सांचौर. क्षेत्र के फालना गांव में रहवासी ढाणी में आग लगने से कच्चा झूंपा, बिस्तर व अन्य घरेलू सामान जल गया। जानकारी के अनुसार पर शुक्रवार शाम को प्रागाराम पुत्र चांपा राम रेबारी के घर में अचानक आग लग गई। जिससे घर में रखे सामान समेत बिस्तर भी जल गए। ग्रामीणों ने बताया कि आस पास के लोगों ने आग पर काबू पाया। प्रागाराम ने बताया कि आग के कारण उसका सब कुछ जल गया।
ऐसे में रात के समय सोने के लिए भी जगह और बिस्तर नहीं बचे।
सामाजिक मुखियाओं के विरुद्ध मामला दर्ज
आहोर सामाजिक दंड की राशि भरने एवं राशि नहीं भरने के एवज में समाज से बहिष्कृत करने की धमकी देने के मामले में दो जनों ने समाज के पंचों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया है। यह मामला विभिन्न गांवों के 101 मुखियाओं के विरुद्ध दर्ज किया गया है।
पुलिस के अनुसार सांकरणा निवासी मंगलाराम पुत्र ईदाराम व चरली निवासी एका राम पुत्र वगताराम प्रजापत ने न्यायालय में इस्तगासे के जरिए आहोर पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया कि प्रजापत समाज के विभिन्न गांवों के मुखियाओं ने डरा धमकाकर सामाजिक दंड की राशि भरने एवं राशि नहीं भरने की दशा में समाज से बहिष्कृत करने की धमकी दी। जिस पर पुलिस ने चरली, मादड़ी, हरजी, चवरछा, भवरानी, किशनगढ़, जोगावा, जोगणी, खेड़ा, मीठड़ी, बाला, नोसरा की ढाणी, सराणा, वेडिय़ा, सामूजा, सेदरिया, सापनी, बादनवाड़ी, मांडवला, बालवाड़ा, साफाड़ा, आकोली, केशवना, रटूजा, ऐलाना, तुरा, बैरठ, मडगांव, चुरा, चौराऊ, मैगलवा एवं बाड़मेर जिले के सोमता, धरबल, काठाडी़, भागवा व तेलवड़ा के कुल एक सौ एक सामाजिक मुखियाओं के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।
ट्रैक्टर ट्रॉली से गिरने से किशोर की मौत
मोदरान निकटवर्ती भादरड़ा गांव में शनिवार सवेरे ट्रैक्टर ट्रॉली से गिरने से एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जितेन्द्र सिंह (15) पुत्र गणपतसिंह राठौड़ भादरड़ा गांव में अपनी बुआ के पास रहता था। शनिवार सवेरे किशोर ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठ कर गांव की ओर आ रहा था। इस दौरान ट्रॉली से वह नीचे गिर गया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट लगी। हादसे की सूचना मिलने पर मोदरान से भी परिजन भादरड़ा पहुंचे। गंभीर चोट लगने के कारण परिजन उसे भीनमाल ले गए, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। शाम को शव को मोदरान लाया गया जहां उसका गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया।
मोदरान निकटवर्ती भादरड़ा गांव में शनिवार सवेरे ट्रैक्टर ट्रॉली से गिरने से एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जितेन्द्र सिंह (15) पुत्र गणपतसिंह राठौड़ भादरड़ा गांव में अपनी बुआ के पास रहता था। शनिवार सवेरे किशोर ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठ कर गांव की ओर आ रहा था। इस दौरान ट्रॉली से वह नीचे गिर गया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट लगी। हादसे की सूचना मिलने पर मोदरान से भी परिजन भादरड़ा पहुंचे। गंभीर चोट लगने के कारण परिजन उसे भीनमाल ले गए, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। शाम को शव को मोदरान लाया गया जहां उसका गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया।
चोरी के आरोपी को एक वर्ष की सजा
जालोर चोरी के एक मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी को एक साल की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार बागरा रोड पर स्थित सिनेमा हॉल के मालिक धनपत चौधरी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि २८ सितंबर को सिनेमा हॉले के पीछे स्थित उसके निवास से कोई व्यक्ति घर का सामान चोरी कर ले गया। जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने इस मामले में जबराराम और छैलाराम निवासी जालोर के खिलाफ चालान पेश किया। मामले की सुनवाई करते हुए सीजेएम धीरेंद्रसिंह राजावत ने जबराराम को एक साल का कारावास सुनाया। वहीं छैलाराम को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया।
जालोर चोरी के एक मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी को एक साल की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार बागरा रोड पर स्थित सिनेमा हॉल के मालिक धनपत चौधरी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि २८ सितंबर को सिनेमा हॉले के पीछे स्थित उसके निवास से कोई व्यक्ति घर का सामान चोरी कर ले गया। जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने इस मामले में जबराराम और छैलाराम निवासी जालोर के खिलाफ चालान पेश किया। मामले की सुनवाई करते हुए सीजेएम धीरेंद्रसिंह राजावत ने जबराराम को एक साल का कारावास सुनाया। वहीं छैलाराम को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया।
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