जोधपुर.भंवरी का शव जलाने के आरोपी हिस्ट्रीशीटर विशनाराम और कैलाश जाखड़ को कोर्ट ने बुधवार को 30 जनवरी तक जेल भेज दिया है। जेल भेजने से पहले विशनाराम के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए, जिसमें उसने जुर्म कबूल किया। कोर्ट ने कैलाश के बयान कराने की भी इजाजत दे दी है।विशनाराम के तीसरे साथी अशोक को भी कोर्ट में पेश कर 25 जनवरी तक रिमांड पर लिया है।
उधर, लूणी विधायक मलखान की बहन इंद्रा विश्नोई को सीबीआई ने 10 फरवरी तक समर्पण करने का अल्टीमेटम दे दिया है। सीबीआई की एक टीम बुधवार को अजमेर के पूर्व जिला प्रमुख रामस्वरूप चौधरी के घर गई। उनसे चार घंटे पूछताछ की गई मगर चौधरी ने बताया कि सीबीआई टीम के सदस्य मिलने आए थे।
विशनाराम व कैलाश को 30 तक जेल भेजा
गैंगस्टर विशनाराम और उसका साथी कैलाश जाखड़ 4 जनवरी को पकड़े गए थे। सीबीआई ने 5 जनवरी को उन्हें कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया था। बुधवार को रिमांड खत्म होने पर दोनों को दुबारा कोर्ट में पेश किया। वहां विशनाराम के मजिस्ट्रेट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 164 में बयान करवाए गए। कैलाश के बयान गुरुवार को कराए जाने की उम्मीद हैं। बताया जाता है कि बयान में उसने सहीराम के कहने पर भंवरी को ठिकाने लगाने की बात कबूल की है। बाद में विशनाराम व अशोक को 30 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
अशोक विश्नोई 25 तक रिमांड पर
विशनाराम की गैंग के चौथे साथी अशोक विश्नोई को सीबीआई ने 8 दिन के लिए रिमांड पर लिया है। उसने मंगलवार सुबह ही पुलिस के समक्ष समर्पण किया था। बाद में सीबीआई ने उसे अपहरण व हत्या के मामले में गिरफ्तार किया और बुधवार को कोर्ट में पेश कर 25 जनवरी तक रिमांड पर ले लिया। बताया जाता है कि जब अपहर्ता सोहनलाल, शहाबुद्दीन व बलदेव भंवरी को लेकर नेवरा रोड पर पहुंचे, तब अशोक और शहाबुद्दीन ने ही भंवरी को उठा कर विशनाराम की स्कॉर्पियो में डाला था।
इंद्रा, दिनेश व पुखराज पर दबाव बढ़ाया:
सीबीआई ने इंद्रा विश्नोई, आरोपी सोहनलाल के बेटे पुखराज और भतीजे दिनेश पुत्र बाबूलाल पर समर्पण करने का दबाव बढ़ाया है। सीबीआई ने बुधवार को उद्घोषणा कर तीनों को 10 फरवरी तक अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (सीबीआई) के समक्ष पेश होने का अल्टीमेटम दिया है। सीबीआई ने तीनों को 10 जनवरी को भगोड़ा घोषित किया था तथा उनके ठिकानों पर दबिश भी दी थी, मगर वे हाथ नहीं आए। अब यदि वे समर्पण नहीं करते हैं तो सीबीआई उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई आरंभ कर देगी।
उधर, लूणी विधायक मलखान की बहन इंद्रा विश्नोई को सीबीआई ने 10 फरवरी तक समर्पण करने का अल्टीमेटम दे दिया है। सीबीआई की एक टीम बुधवार को अजमेर के पूर्व जिला प्रमुख रामस्वरूप चौधरी के घर गई। उनसे चार घंटे पूछताछ की गई मगर चौधरी ने बताया कि सीबीआई टीम के सदस्य मिलने आए थे।
विशनाराम व कैलाश को 30 तक जेल भेजा
गैंगस्टर विशनाराम और उसका साथी कैलाश जाखड़ 4 जनवरी को पकड़े गए थे। सीबीआई ने 5 जनवरी को उन्हें कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया था। बुधवार को रिमांड खत्म होने पर दोनों को दुबारा कोर्ट में पेश किया। वहां विशनाराम के मजिस्ट्रेट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 164 में बयान करवाए गए। कैलाश के बयान गुरुवार को कराए जाने की उम्मीद हैं। बताया जाता है कि बयान में उसने सहीराम के कहने पर भंवरी को ठिकाने लगाने की बात कबूल की है। बाद में विशनाराम व अशोक को 30 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
अशोक विश्नोई 25 तक रिमांड पर
विशनाराम की गैंग के चौथे साथी अशोक विश्नोई को सीबीआई ने 8 दिन के लिए रिमांड पर लिया है। उसने मंगलवार सुबह ही पुलिस के समक्ष समर्पण किया था। बाद में सीबीआई ने उसे अपहरण व हत्या के मामले में गिरफ्तार किया और बुधवार को कोर्ट में पेश कर 25 जनवरी तक रिमांड पर ले लिया। बताया जाता है कि जब अपहर्ता सोहनलाल, शहाबुद्दीन व बलदेव भंवरी को लेकर नेवरा रोड पर पहुंचे, तब अशोक और शहाबुद्दीन ने ही भंवरी को उठा कर विशनाराम की स्कॉर्पियो में डाला था।
इंद्रा, दिनेश व पुखराज पर दबाव बढ़ाया:
सीबीआई ने इंद्रा विश्नोई, आरोपी सोहनलाल के बेटे पुखराज और भतीजे दिनेश पुत्र बाबूलाल पर समर्पण करने का दबाव बढ़ाया है। सीबीआई ने बुधवार को उद्घोषणा कर तीनों को 10 फरवरी तक अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (सीबीआई) के समक्ष पेश होने का अल्टीमेटम दिया है। सीबीआई ने तीनों को 10 जनवरी को भगोड़ा घोषित किया था तथा उनके ठिकानों पर दबिश भी दी थी, मगर वे हाथ नहीं आए। अब यदि वे समर्पण नहीं करते हैं तो सीबीआई उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई आरंभ कर देगी।
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