मंगलवार, 8 नवंबर 2011

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम की व्यापक तैयारी के निर्देश

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी

अधिनियम की व्यापक तैयारी के निर्देश


बाडमेर 8 नवम्बर। माननीय मुख्यमंत्री की आम जनता को एक संवेदनशील, उतरदायी, जवाबदेह, पारदर्शी और भ्रष्टचार मुक्त शासन उपलब्ध कराने की घोषणा के सम्बन्ध में प्रदेश में राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम 2011 को 14 नवम्बर से प्रभावशील कर रही है। इससे न केवल आमजन को सेवाओं की उपलब्धी सुनिश्चित हो सकेगी अपितु सेवाओं की प्राप्ति में होने वाले भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। जिला कलक्टर डॉ. वीणा प्रधान ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे लोकसेवा गारन्टी अधिनियम की 14 नवम्बर से पूर्व सम्पूर्ण प्रारंभिक तैयारी पूर्ण कर लें।

जिला कलक्टर डॉ. प्रधान ने बताया कि यह एक ऐसा अधिनियम हैं कि जो राजस्थान की जनता को निर्धारित समय सीमा में सेवाऍं प्रदान की गारन्टी प्रदान करेगा एवं आमजन की सक्रीय भागीदारी के साथ अधिकारी एवं कर्मचारी समयबद्ध सेवाऍं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगें।

ये विभाग होंगे भामिल

उन्होंने बताया कि प्रारम्भ में इसके तहत आम जनता से जुड़े पन्द्रह विभाग जैसे ऊर्जा, पुलिस, चिकित्सा, शिक्षा, यातायात, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, राजस्व, स्थानीय निकाय ,नगरीय विकास, आवासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, वित्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, सार्वजनिक निर्माण, जल संसाधन एवं जिला प्रशासन को सम्मिलित किया गया है। इस अधिनियम के तहत 15 विभागों की 108 सेवाऍं शामिल की गई है, जिन्हें इस कानून के आधार पर निर्धारित समय सीमा में नागरिकों को उपलब्ध कराने की प्रभावी व्यवस्था की गई है।

नहीं तो जुर्माना

अधिनियम के तहत किसी विभाग का कोई अधिकारी /कर्मचारी घोषित सेवाओं को निर्धारित समय सीमा में प्रदान नहीं करता हैं तो 500 रुपए से लेकर अधिकतम 5000 रुपए तक के आर्थिक दण्ड का प्रावधान किया गया है। यह जुर्माना राशि पदाभिहित अधिकारी के वेतन से वसूल की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत प्रथम अपील अधिकारी को 30 दिवस में निस्तारण तथा द्वितीय अपील अधिकारी को 60 दिन में निस्तारण की समय सीमा तय की गई है।

विस्तार से अध्य्यन कर लें

जिला कलक्टर डॉ. प्रधान मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित लोकसेवा गारन्टी अधिनियम की जिले में लागू करने की प्रारंभिक तैयारी के संबंध में आयोजित जिलाधिकारियों की कार्याला को सम्बोधित कर रही थी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस गारन्टी अधिनियम के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है, उसका विस्तार से अध्य्यन करलें एवं सेवाओं के सम्बन्ध में जो समयबद्धता निश्चित की गई है उसकी पालना सुनिश्चित करें।


गंम्भीरता से करें प्रारंभिक तैयारी

डॉ. प्रधान ने सभी अधिकारियो को निर्देश दिए कि वे अधिनियम के संबंध में प्रदत्त की जाने वाली सेवाओं के संबंध में अपने कार्यालयों में बोर्ड तैयार कर 14 नवम्बर से पूर्व लगाने की व्यवस्था कर दें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि इस अधिनियम के संबंध में गंम्भीरता के साथ अभी से ही प्रारंम्भिक तैयारी पूर्ण कर लें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसे गंम्भीरता के साथ लागू करने जा रही है इसलिए इस कार्य में कोई भी अधिकारी लापरवाही नहीं बरते।

पदाभिहित अधिकारी करें नियुक्त

उन्होंने कहा कि अधिसूचित की जाने वाली सेवाऍं, समय सीमा एवं सेवा के लिए उत्तरदायी पदाभिहित अधिकारियों की नियुक्ति भी जारी कर दें। इसके साथ ही प्रथम एवं द्वितीय अपील अधिकारी द्वारा जो कार्य किए जाने हैं उसकी भी पालना सुनिश्चित कर लें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग में एक नोडल अधिकारी का मनोनयन कर उसकी सूचना भी प्रशासन सुधार विभाग को भिजवा दें।

कार्य समयबद्धता का रखें ध्यान

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोकसेवा गारन्टी अघिनियम के संबंध में अधिकारियों को समयबद्धता के संबंध में जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसी अनुरुप कार्य करें ताकि आमजन को इस अधिनियम की पालना से लाभ मिल सकें। उन्होंने कहा कि अधिकारीगण अब जनता की सेवाओं में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरते एवं निर्धारित समय में कार्य पूर्ण कर जवाबदेही एवं उत्तरदायी शासन का परिचय दें।

अधिनियम के प्रावधानों की दी जानकारी

अतिरिक्त जिला कलक्टर अरूण पुरोहित ने लोकसेवा गारन्टी अधिनियम के विभिन्न विभागों के लिए लागू किए गए सेवाओं के प्रावघानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी एवं कौनकौन से कितने समय में किए जाने है उसके बारे में भी अवगत कराया। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी 14 नवम्बर से लागू होने वाले इस अधिनियम के संबंध में अलग से पंजिका का संधारण करेगें एवं जो भी पत्रावलियाँ प्राप्त होनी है उसके संबंध में रजिस्टर खोल कर उसका इन्द्राज करें। उन्होंने प्राप्त आवेदनपत्रों के संबंध में पावती रसीद भी छपवाने के निर्देश दिए।

जिला स्तर पर होगा सम्मेलन

पुरोहित ने बताया कि जिले में 14 नवम्बर को इस अधिनियम को लागू करने के संबंध में जिला स्तर पर भगवान महावीर टाउन हॉल में सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। जिसमें जनप्रतिनिधियों के साथ ही अधिकारी भी उपस्थित रहेगें। उन्होंने बताया कि अधिनियम के संबंध में त्रिस्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन भी रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि समय पर कार्य नहीं किए जाने पर इस अधिनियम के तहत व्यक्तिगत जुर्माना भी वसूला जाएगा।

जनप्रतिनिधियों एवं मीडिया कार्यशाला आज

लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारन्टी अधिनियम 2011 के संबंध में जिला स्तर पर माननीय सांसद, विधायकों , जिला प्रमुख , जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनों, मीडिया प्रतिनिधियों की एक दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला बुधवार दोपहर 2.30 बजे कलेक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल मे रखी गई है।

जिला कलक्टर ने जिले के जनप्रतिनिधियों मीडिया प्रतिनिधियों से आग्रह किया हैं कि वे गारन्टी अधिनियम की इस महत्वपूर्ण कार्यशाला में उपस्थित होकर अपनी सहभागिता निभाऍं एवं जिला प्रशासन को इसके सफल संचालन के लिए सारगर्भित सुझाव प्रेषित करें।


सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम मूलभूत संसाधनों के विस्तार को 67 लाख के कार्य मंजूर 



बाडमेर, 8 नवम्बर। सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत विकास अधिकारी पंचायत समिति िव से प्राप्त सक्षम तकनीकी स्वीकृति के आधार पर सिणसठ लाख तेतीस हजार के चार कार्यो की वितीय स्वीकृति एवं प्रथम कित की राि हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

जिला कलेक्टर डॉ. वीणा प्रधान ने बताया कि राणासर ग्राम पंचायत में एएनएम आवास, लेबर रूम मय चार दिवारी निर्माण गफन तलाई, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देताणी के अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने, जैसिन्धर ग्राम पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जैसिन्धर गांव में आवासीय भवन निर्माण तथा खलीफे की बावडी ग्राम पंचायत में प्राथमिक विद्यालय साहमीर का पार की चार दिवारी निर्माण कार्य हेतु कुल सिणसठ लाख तेतीस हजार रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई हैं।

डॉ. प्रधान ने बताया कि इसके अलावा धोरीमना पंचायत समिति क्षेत्र में बिसारणिया ग्राम पंचायत अन्तर्गत राप्रावि विरडों का तला में दो कक्षा कक्ष निर्माण, गंगासरा ग्राम पंचायत अन्तर्गत आंगनवाडी केन्द्र जोरापुरा का भवन निर्माण, आंगनवाडी केन्द्र खिचडों की ाणी विश्णु नगर का भवन निर्माण व आंगनवाडी केन्द पाबूदानपुरा का भवन निर्माण हेतु कुल इक्कीस लाख अठावन हजार छः सौ रूपये की वितीय स्वीकृति एवं प्रथम कित की राि हस्तान्तरण की स्वीकृति भी प्रदान की गई है।

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सर्व िक्षा अभियान की मासिक बैठक 15 को

बाडमेर, 8 नवम्बर। सर्व िक्षा अभियान की जिला स्तरीय मासिक समीक्षा बैठक जिला कलेक्टर डॉ. वीणा प्रधान की अध्यक्षता में 15 नवम्बर को दोपहर 12.30 बजे कांफ्रेन्स हॉल में आयोजित की जाएगी।

अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक प्रेम प्रका व्यास ने सर्व िक्षा अभियान के तहत संचालित गतिविधियों के कम्पोनेंटस प्रभारियों एवं खण्ड सन्दर्भ प्रभारियों को संबंधित प्रभार के लक्ष्य, अर्जित उपलब्धि तथा आगामी माह की कार्ययोजना के साथ निर्धारित समय पर बैठक में उपस्थित होने के निर्दो दिए है।

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