रविवार, 2 अक्तूबर 2011

राजस्थान के मंत्री के खिलाफ केस दर्ज

राजस्थान के मंत्री के खिलाफ केस दर्ज
हिण्डौन सिटी। वन भूमि में अवैध रूप से खनन पट्टे हासिल करने के मामले में राजस्थान के मोटर गैराज मंत्री भरोसीलाल जाटव के खिलाफ रविवार को धोखाधड़ी, षड्यंत्र व फर्जी दस्तावेज तैयार करने की धाराओं में आपराधिक मामला दर्ज किया गया।

उल्लेखनीय है कि शुRवार को यहां के अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रणधीर सिंह मिर्घा ने एक इस्तगासे के आधार पर मंत्री जाटव, उनके चार बेटों तथा खान व वन विभाग के अफसरों सहित 12 जनों के खिलाफ सदर थाना पुलिस को मामला दर्ज करने के आदेश दिए थे। ज्ञात हो कि राजस्थान पत्रिका ने कुछ समय पूर्व मंत्रीपुत्रों द्वारा वन भूमि में खनन करने तथा अवैध रूप से Rेशर चलाने का मामला उजागर किया था। सामाजिक कार्यकर्ता अशोक पाठक ने एडवोकेट विRमपाल जादौन व आनंद गोयल के जरिए अदालत में इस्तगासा दायर किया था।

इसमें शिकायत की गई थी कि मंत्री भरोसीलाल ने 2000 में विधायक रहते हुए खरैटा क्षेत्र के खास खसरा नम्बर की भूमि के बारे में विधानसभा में प्रश्न पूछ कर पता किया कि वह क्षेत्र वनभूमि है। बावजूद उन्होंने बाद में जिला प्रमुख रहते हुए उनके प्रभाव के कारण 19 नवम्बर 2004 को तत्कालीन उप वन संरक्षक ने एक पत्र जारी कर उस भूमि को राजस्व भूमि बता दिया।

इसके आधार पर खान विभाग ने 28 जून 2005 को भरोसीलाल के पुत्रों व अन्य को खरैटा क्षेत्र में उस भूमि के खनन पट्टे जारी कर दिए। मामले की शिकायत होने पर मुख्य वन संरक्षक ने 6 फरवरी 2011 को उस भूमि को वन भूमि बताया और वन अधिकारी के फैसले को आपराधिक कृत्य बताया।

इनके खिलाफ मामला
मोटर गैराज मंत्री भरोसीलाल, नवीन, नरेश, सुरेन्द्र बृजेश, योेगेन्द्र, सावित्री, सुनृता, गोपाल दत्ता, तत्कालीन खनि अभियंता करौली एन. के. सक्सैना, एम. पी. मीणा तत्कालीन अधीक्षण अभियंता खनि भरतपुर, ए.वी. रायजादा तत्कालीन उपवन संरक्षक करौली के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 425, 467,468, 409, 120 बी के तहत मामला दर्ज करने के आदेश दिए गए।

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