गुरुवार, 29 सितंबर 2011

पाक सिम पर प्रतिबन्ध


पाक सिम पर प्रतिबन्ध 
जिला मजिस्ट्रेट ने राश्ट्रीय सुरक्षा 
के लिहाज से जारी किया आदो 

बाडमेर, 29 सितम्बर। कार्यवाहक जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर अरूण पुरोहित ने सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाते हुए ऐसा करते पाए जाने पर कानूनी कार्यवाही की चेतावनी दी है। 
पुरोहित ने बताया कि बाड़मेर जिले से लगने वाली अन्तर्राश्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाईल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के करीब 34 किलोमीटर अन्दर तक आ रहा है, ऐसे में पाकिस्तानी सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिये आसानी से सम्पर्क होने की आांका को देखते हुए धारा 144 दण्ड प्रकि्रया संहिता 1973 के अन्तर्गत पाकिस्तानी सिम के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। आदो के अनुसार बाडमेर जिले मे किसी भी क्षेत्र जहां से पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के द्वारा सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है, मे कोई भी व्यक्ति पाकिस्तानी लोकल सिम का उपयोग नहीं करेगा। साथ ही किसी भी व्यक्ति को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आदो का उल्लंधन करते पाए जाने पर व्यक्ति के विरूद्ध कानूनी प्रावधानों के अनुसार कडी कार्यवाही की जाएगी। 

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