"भंवरी देवी मामले में जांच सही नहीं"
जोधपुर। अपह्वत एएनएम भंवरी देवी के मामले में सोमवार को पुलिस महानिरीक्षक उमेश मिश्रा हाईकोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट में अभी तक के अनुसंधान की रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच को सही दिशा में नहीं मानते हुए हाईकोर्ट ने पुलिस को जांच को तार्किक सूत्रों के आधार पर आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।
भंवरीदेवी के पति अमरचंद की ओर से पेश बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पुलिस को कड़े कदम उठाने के निर्देश देते हुए 11 अक्टूबर तक अनुसंधान रिपोर्ट पेश करने को कहा। हालांकि हाईकोर्ट ने पुलिस को निचली अदालत में समय-समय पर अनुसंधान की जानकारी देने के निर्देशों से मुक्त किया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस मामले की जांच पूरी होने पर निचली अदालत को जानकारी दे। उल्लेखनीय है कि निचली अदालत ने पूर्व में पुलिस को इस मामले में अनुंसधान कार्य की समय-समय रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे।
इधर, एक दर्जन से अधिक पुलिस अधिकारियों की विशेष्ा टीमें राज्य के अलावा हरियाणा में आरोपियों की तलाश कर रही हैं। भंवरी के अपहरण को रविवार को पच्चीस दिन हो गए, लेकिन पुलिस एएनएम का कोई सुराग नहीं लगा पाई।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने इस मामले में सचिव गृह विभाग, आईजी जोधपुर रेंज को नोटिस जारी किए थे। आईओ को 22 सितंबर को केस डायरी के साथ पेश होने को कहा था। आईओ ने 22 सितंबर को अपना पक्ष रखा और अभी तक की जांच के बारे में जानकारी दी लेकिन कोर्ट इससे संतुष्ट नहीं हुआ। कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए आईजी को 26 सितंबर को पेश होने को कहा था। इसी बीच राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग के अध्यक्ष पीएल पूनिया ने आरोपी मंत्री के इस्तीफे की मांग की।
जोधपुर। अपह्वत एएनएम भंवरी देवी के मामले में सोमवार को पुलिस महानिरीक्षक उमेश मिश्रा हाईकोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट में अभी तक के अनुसंधान की रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच को सही दिशा में नहीं मानते हुए हाईकोर्ट ने पुलिस को जांच को तार्किक सूत्रों के आधार पर आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।
भंवरीदेवी के पति अमरचंद की ओर से पेश बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पुलिस को कड़े कदम उठाने के निर्देश देते हुए 11 अक्टूबर तक अनुसंधान रिपोर्ट पेश करने को कहा। हालांकि हाईकोर्ट ने पुलिस को निचली अदालत में समय-समय पर अनुसंधान की जानकारी देने के निर्देशों से मुक्त किया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस मामले की जांच पूरी होने पर निचली अदालत को जानकारी दे। उल्लेखनीय है कि निचली अदालत ने पूर्व में पुलिस को इस मामले में अनुंसधान कार्य की समय-समय रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे।
इधर, एक दर्जन से अधिक पुलिस अधिकारियों की विशेष्ा टीमें राज्य के अलावा हरियाणा में आरोपियों की तलाश कर रही हैं। भंवरी के अपहरण को रविवार को पच्चीस दिन हो गए, लेकिन पुलिस एएनएम का कोई सुराग नहीं लगा पाई।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने इस मामले में सचिव गृह विभाग, आईजी जोधपुर रेंज को नोटिस जारी किए थे। आईओ को 22 सितंबर को केस डायरी के साथ पेश होने को कहा था। आईओ ने 22 सितंबर को अपना पक्ष रखा और अभी तक की जांच के बारे में जानकारी दी लेकिन कोर्ट इससे संतुष्ट नहीं हुआ। कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए आईजी को 26 सितंबर को पेश होने को कहा था। इसी बीच राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग के अध्यक्ष पीएल पूनिया ने आरोपी मंत्री के इस्तीफे की मांग की।
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