गुरुवार, 8 सितंबर 2011

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 माधोपुरा सड़क किनारे मिला शव 

आहोर कस्बे से माधोपुरा की ओर जाने वाले सड़क मार्ग पर बुधवार अल सवेरे एक शव मिला है। सवेरे सवेरे यहां से आने जाने वाले लोगों ने शव को देखा तो पुलिस को सूचना दी। जिस पर थानाधिकारी बुद्धाराम विश्नोई, एसआई जबर सिंह, एएसआई नारायणसिंह, किशना राम विश्नोई और कुंदनसिंह घटना स्थल पहुंचे। मौका मुआयना करने के बाद पुलिस ने मृतक के बारे में जानकारी जुटाई। काफी देर बाद शव की पहचान रामसीन पुलिस चौकी के चांदूर गांव निवासी सुरेश कुमार पुत्र चैन मल जैन के रूप में हुई। मृतक के सभी परिजन महाराष्ट्र में रहते हैं। जिसके बाद पुलिस ने परिजनों को सूचित किया। पुलिस ने बताया कि फिलहाल शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। पोस्टमार्टम गु़रुवार को करवाया जाएगा।


गबन के आरोपी को सात साल का कारावास

जालोर न्यायालय ने गबन के एक मामले में आरोपी को सात साल की सजा सुनाई है। सीजेएम धीरेंद्र सिंह राजावत ने गबन के इस मामले में आरोपी बगताराम पुत्र जोमताराम जीनगर को सात साल की सजा सुनाई। मामले के अनुसार 12 अप्रैल 2008 में सांकड़ निवासी बंशाराम पुत्र सुखराम विश्नोई हाल लेखापाल सहकारी भूमि विकास बैंक ने सुराणा निवासी बगताराम पुत्र जोमताराम जीनगर के खिलाफ गबन का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया था। जिस पर पुलिस ने गबन के आरोपी बगताराम को गिरफ्तार न्यायालय में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को सीजेएम धीरेंद्र सिंह राजावत ने आरोपी बगताराम को दस हजार का अर्थदंड और सात साल की सजा सुनाई। गौरतलब है कि आरोपी ने सहकारी भूमि विकास बैंक के खाता संख्या 4 में 39 लाख 30 हजार गबन किया था।

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