मंगलवार, 13 सितंबर 2011

राजेन्द्र्र्र राठौड़ गिरफ्तारी आदेश से इनकार

गिरफ्तारी आदेश से इनकार

जयपुर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जयपुर के बहुचर्चित दारिया मुठभेड़ प्रकरण में सुनवाई छह सप्ताह टालते हुए पूर्व मंत्री राजेन्द्र्र्र राठौड़ के खिलाफ कार्रवाई की मांग को ठुकरा दिया, इसके बाद इस मांग के लिए प्रस्तुत अर्जी खारिज करते हुए वापस लेने की अनुमति प्रदान कर दी। साथ ही, सीबीआई को छह सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करने को कहा।


सुप्रीम कोर्ट ने 8 अगस्त को आरोपित पांच पुलिस अधिकारी-कर्मचारी व एक अन्य को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया था, इनमें राज्य के पूर्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ए.के. जैन भी शामिल हैं। न्यायाधीश मार्कण्डेय काटजू व सी.के. प्रसाद की खण्डपीठ से सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हरीश रावल ने कहा कि अब तक कुछ गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, कुछ समय और चाहिए।


राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष सिंघवी ने कहा कि हम सीबीआई के साथ पूरा सहयोग करेंगे। मृतक दारिया की पत्नी सुशीला देवी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर कहा कि मुख्य षड्यन्त्र कर्ता राजेन्द्र राठौड़ खुला घूम रहा है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। न्यायाधीश प्रसाद ने कहा चार्जशीट में नाम नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, मौखिक रूप से यह भी कहा कि कोई बात कहनी है तो सक्षम न्यायालय में कही जाए।

न्यायालय ने इसके बाद अर्जी खारिज करते हुए इसे वापस लेने का आग्रह स्वीकार कर लिया। जिन्हें गिरफ्तार किया जाना है उनमें भगोडे घोषित एके जैन, अरशद अली, राजेश चौधरी, जुल्फीकार, अरविन्द भारद्वाज और विजय कुमार चौधरी को गिरफ्तार करना है।

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