सोमवार, 5 सितंबर 2011

.सलमान अब बिना कोर्ट के अनुमति के जा सकेंगे विदेश

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए फिल्म अभिनेता सलमान खान को हर बार विदेश जाने से पहले अधीनस्थ अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोडऩे की शर्त को हटा दिया है। अब सलमान को विदेश जाने के लिए हर बार अधीनस्थ न्यायालय से अनुमति लिए जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यह आदेश न्यायाधीश संदीप मेहता ने प्रार्थी सलमान खान की ओर से आम्र्स एक्ट मामले में विदेश यात्रा के लिए बार बार अनुमति लिए जाने से छूट से संबंधित आवेदन की सुनवाई में दिए।


अदालत में प्रार्थी सलमान के अधिवक्ता उदय ललित, दीपेश मेहता व हस्तीमल सारस्वत ने यह तर्क दिए कि प्रार्थी सलमान पेशे से फिल्म अभिनेता है तथा उसे फिल्मों की शूटिंग में भाग लेने के लिए वर्ष में अनेक बार विदेश यात्रा करनी पड़ती है। वर्ष 1998 में जमानत आदेश के बाद सलमान को 105 बार विदेश यात्रा करनी पड़ी है व हर बार न्यायालय से अनुमति लेनी पड़ी है। गौरतलब है कि वर्ष 1998 में लूनी पुलिस थाने में दर्ज आम्र्स एक्ट के मामले में अधीनस्थ न्यायालय ने सलमान को जमानत पर रिहा करने के आदेश में उसके बिना अदालत की अनुमति के भारत नहीं छोडऩे की शर्त रखी थी।


सरकार की ओर से अदालत में उपस्थित अतिरिक्त महाअधिवक्ता आरएल जांगिड़ व महीपाल विश्नोई ने कहा कि सलमान भले ही विदेश जाने से पहले न्यायालय से अनुमति नहीं ले, लेकिन विदेश यात्रा से वापिस लौटने पर उसके अधिवक्ता वीजा की प्रति व उसकी विदेश यात्रा से संबंधित ब्यौरा अदालत में जमा करवाएं। न्यायाधीश ने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के बाद सलमान के विदेश जाने की अनुमति अधीनस्थ न्यायालय से लिए जाने से छूट प्रदान कर दी।

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