जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को दहेज प्रताडऩा मामले में एक निचली अदालत द्वारा जारी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दिया। आदेशानुसार लड़की वालों को दहेज की रकम 21 हजार रुपए 26 जून 2011 तक लौटाने अथवा जमानत रद्द करने के आदेश दिए। यह आदेश अवकाश कालीन न्यायाधीश एनके जैन ने प्रार्थी प्रेमनगर बनाड़ रोड निवासी बाबूलाल, भंवरी देवी तथा अमित देवासी की ओर से दायर फौजदारी विविध प्रार्थना पत्र की सुनवाई में दिए।
जानकारी के अनुसार याचिका कर्ताओं ने दहेज प्रताडऩा के मामले में महिला थाना की ओर से दायर 120/2011 मामले में जिला व सेशंस न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की थी। जिसमें शिकायतकर्ताओं ने दहेज के नाम पर 21 हजार रुपए खर्च करने की बात कही।
इस पर न्यायाधिकारी महेन्द्र माहेश्वरी ने 7 जून 2011 को सशर्त जमानत आदेश जारी करते हुए प्रार्थीगणों से 15 दिन में दहेज की रकम 21 हजार रुपए जमा कराते हुए अदालत में रसीद पेश करने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट में प्रार्थियों ने निचली अदालत के आदेश निरस्त करते हुए उन्हें बिना शर्त जमानत जारी रखने की याचिका दायर की जिसका सरकारी अधिवक्ता महीपाल विश्नोई ने विरोध किया।
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