बुधवार, 22 मार्च 2017

जालोर संभावित बाल विवाहों की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश



जालोर  संभावित बाल विवाहों की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश
जालोर 22 मार्च - जिला मजिस्ट्रेट अनिल गुप्ता ने जिले के सभी उपखण्ड अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, तहसीलदारों एवं सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रा में 28 अप्रेल अक्षय तृतीया पर होनें वाले संभावित बाल विवाहों की रोकथाम के लिए पुख्ता इन्तजाम करें तथा इसमें किसी भी प्रकार की कौत्ताही नही बरतें।

जिला मजिस्ट्रेट अनिल गुप्ता ने निर्देशित किया कि गत वर्षो की भांति इस वर्ष भी बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम के लिए ग्राम एवं तहसील स्तर पर पदस्थापित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों व अधिकारियों, वृत्ताधिकारी, थानाधिकारी, पटवारियों, भू-अभिलेख निरीक्षको, ग्राम पंचायत सचिवो, ग्राम सेवको, कृषि पर्यवेक्षको, आंगनवाडी कार्यकत्र्ता, अध्यापको, नगरपरिषद व नगरपालिका के कर्मचारियों, जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों, सरपंचो व वार्ड पंचो के माध्यम से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 एवं बाल विवाह प्रतिषेध नियम 2007 के अन्तर्गत व्यापक प्रचार-प्रसार करने एवं आम जन को जानकारी कराते हुए जन जागृति उत्पन्न करने एवं बाल विवाह रोके जाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जायें। उन्होनें बताया कि बाल विवाह को रोकने के लिए समाज की मानसिकता एवं सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाना आवश्यक है। बाल विवाह की रोकथाम के लिए जन सहभागिता व चेतना जागृत करने के लिए उपखण्ड स्तर पर कार्य योजना बनाई जाकर आवश्यक कार्य किया जाये।

उन्होनें निर्देशित किया कि बाल विवाहों की प्रभावी रोकथाम के लिए जहां आवश्यक हो कानून के द्वारा बाल विवाहों को रोका जाना है इसलिए जिले के सभी उपखण्ड मजिस्ट्रेटों का दायित्व है कि वे बाल विवाहों की रोकथाम के सम्बन्ध में अपने-अपने क्षेत्रों में बाल विवाह रोकने के लिए समुचित कार्यवाही करें एवं बाल विवाह की सूचना प्राप्त हानें पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 एवं बाल विवाह प्रतिषेध नियम 2007 के तहत कानूनी कार्यवाही सम्पादित की जाये। बाल विवाह की रोकथाम के लिए स्थापित कन्ट्रोल रूम चैबीस घंटे क्रियाशील रहें तथा बाल विवाहों के आयोजन किये जाने की स्थिति में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा 16 के तहत नियुक्त ‘‘ बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों‘‘ (उपखण्ड मजिस्ट्रेट) की जबावदेही नियत की गई है जिनके क्षेत्रा में बाल विवाह सम्पन्न होनें की घटना होती है, उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

संभावित बाल विवाहों की रोकथाम के लिए इस प्रकार किये जा सकेंगे कार्य
जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देशित किया कि बाल विवाह की रोकथाम के लिए जिला व ब्लाॅक स्तर पर गठित विभिन्न स्वयं सहायता समूह, महिला समूह, स्वास्थ्य कार्यकत्र्ता, आंगनवाडी कार्यकत्र्ता, साथिन व सहयोगिनी के कोर ग्रुप को सक्रिय किया जायें। विवाह सम्पन्न कराने में सहयोगी यथा हलवाई, बैण्ड-बाजा वाले, पण्डित, बाराती, पाण्डाल व टेन्ट लगाने वाले, ट्रान्सपोर्ट्स इत्यादि को बाल विवाह में सहयोग न करने का आवश्वासन लेना और उन्हें कानून के बारे में जानकारी देना, जहां आवश्यक हो, समूहों व संस्थाओं के माध्यम से जन सहभागिता के कार्यक्रम आयोजित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करना। निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के साथ चेतना बैठकांे का आयोजन करना तथा ग्राम सभाओं में सामूहिक रूप से बाल विवाह के दुष्प्रभावो के बारे में चर्चा कर रोकथाम की कार्यवाही करना, किशोरियांे, महिला समूहांे, स्वयं सहायता समूहों व विभिन्न विभागों के कार्यकत्र्ता जैसे स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग, कृषि, समाज कल्याण, प्राथमिक शिक्षा विभागो के साथ समन्वय बैठक आयोजित करना।

प्रिन्टिंग प्रेस वाले वर वधु की जन्म तिथि के प्रमाण पत्रा के बाद ही छापें विवाह पत्रिका
विवाह के लिए प्रकाशित होने वाले निमन्त्राण पत्रा छपवाने के लिए वर-वघु की आयु के प्रमाण पत्रा प्रिन्टिंग प्रेस वालो के पास रहे अथवा निमन्त्राण पत्रा पर वर-वधु की जन्म तिथि प्रिन्ट किये जाने के लिए प्रिन्टिग प्रेसों को पाबन्द किया जाये। सार्वजनिक स्थानांे पर सूचना बाॅक्स रखे जायें एवं इसके लिए नियन्त्राण कक्ष भी स्थापित किया जायें। विद्यालयों के स्तर पर बाल विवाह के दुष्परिणामों व इससे सम्बन्धित विधिक प्रावधानांे की जानकारी दिये जाने के लिए सभी स्कूलों को जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक व प्रार. द्वारा उनके स्तर से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। गांव मौहल्लों के उन परिवारों में जहां बाल विवाह होने की आशंका हो, समन्वित रूप से समझाईश करना तथा आवश्यक हो तो कानून द्वारा बाल विवाह को रोका जाये।

ग्राम स्तरीय कार्यकत्ताओं की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित की जायें
बाल विवाह रोकथाम के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग के ग्राम स्तरीय कार्यकत्ताओ को जोडा जाये वही पटवारियों एवं अध्यापिकाओं इत्यादि को बाल विवाह की संभावना होने पर निकट के पुलिस स्टेशन में सूचना देने के लिए पाबन्द किया जायें। बाल विवाह की रोकथाम के लिए तुरन्त प्रभाव से जिले में पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं समस्त उपखण्ड कार्यालयों में नियन्त्राण कक्ष स्थापित किये जाये।

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भुगतान योग्य बिल पारित के लिए 30 मार्च तक भिजवाये
जालोर 22 मार्च -राज्य सरकार के वित्त विभाग के निर्देशानुसार जिले के सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों को भुगतान योग्य बिल 30 मार्च तक कोष व उपकोष कार्यालय में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने होगे ताकि यथा समय पर आॅनलाईन भुगतान को सके।

कोषाधिकारी कानाराम प्रजापत ने बताया कि वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च को वित्तीय वर्ष समाप्ति पर पारित के लिए प्राप्त समस्त बिलों के ईसीएस भुगतान किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं जिसके अनुसरण में भुगतान चैक के माध्यम से नहीं किया जायेगा। उन्होंने जिले के समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों से आग्रह किया हैं कि वे भुगतान योग्य बिल 30 मार्च 2017 तक कोष व उपकोष कार्यालय मंे आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे ताकि 31 मार्च को समय पर आॅनलाईन भुगतान किया जा सकें। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 से बजट वर्गीकरण को नवीन मद राज्य निधि/केन्द्रीय सहायता के रूप में वर्गीकृत किया गया हैं इसलिए माह मार्च 2017 के वेतन बिल 1 अप्रेल 2017 के पश्चात् ही आॅनलाईन तैयार कर निर्देशानुसार ही प्रेषित करें।

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आहोर में आधार व मोबाईल नम्बर सीडिंग करने का परामर्श
जालोर 22 मार्च - स्टेट बैंक आॅफ बीकानेर एण्ड जयपुर की आहोर शाखा में ग्राहकों व बचत खाता धारकों को उनके बचत खातों में आधार संख्या एवं मोबाईल नम्बर सीडिंग कराने के लिए आयोजित कार्यक्रम में आवश्यक मार्गदर्शन व परामर्श दिया गया।

वित्तीय साक्षरता एवं साख परामर्श केन्द्र जालोर के परामर्शदाता बी.सी.शर्मा ने बैंक शाखा परिसर में उपस्थित ग्राहकों को सम्बोधित करते हुए आधार संख्या व मोबाईल नम्बर बचत खातों में जुड़े होने की आवश्यकता एवं होने वाले लाभ की जानकारी दी। उन्होंने प्रधानमंत्राी सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्राी जीवन ज्योति बीमा योजना व अटल पेंशन योजना के लाभों की जानकारी देते हुए इन योजनाओं से जुड़ने का आह्वान किया।

इस अवसर पर बैंक के वरिष्ठ प्रबन्धकों द्वारा ग्राहकों को एवं एटीएम धारको को कतिपय सावधानियां बरतने तथा अधिकाधिक कैशलेस ट्रांजेक्शन करने का परामर्श दिया गया साथ विभिन्न योजनाओं के साथ कैशलेस ट्रांजेक्शन की विभिन्न विधियों यथा एटीएम, माईक्रो एटीएम, पोस मशीन, मोबाईल बैंकिंग, नेट बैंकिंग एवं आधार लिंकेज व बचत बैंक खातों आदि के बारे में जानकारी दी।

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जालोर-जिले में पेयजल सुविधा हेतु समुचित व्यवस्था की जायें - सांसद देवजी पटेल



जालोर-जिले में पेयजल सुविधा हेतु समुचित व्यवस्था की जायें - सांसद देवजी पटेल

सांचैर। 22 मार्च, 2017 बुधवार।

जालोर-सिरोही सांसद देवजी पटेल ने बुधवार को डी.आर एवं ई.आर सहित सांचैर शहर में नर्मदा नहर परियोजना से शीघ्र पेयजल हेतु पानी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये। उन्होंने विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में पहाड़पुरा में डी.आर प्रोजेक्ट का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये। ग्रीष्मकालिन में सभी वितरिकाओं एवं उपवितरिकाओं में पीने के पानी की समयबद्ध तरीके से आपूर्ति की जायें।

भीनमाल-रानीवाड़ा क्षेत्र में भी पानी उपलब्ध करवाने हेतु शीघ्र कार्य पूर्ण किया जायें: सांसद पटेल ने बुधवार को नर्मदा प्रोजेक्ट के अधिकारियों को डीआर एवं ईआर प्रोजेक्ट से क्रमशः रानीवाड़ा एवं भीनमाल क्षेत्र में पेयजल हेतु शीघ्र पानी उपलब्ध करवाने हेतु निर्माणाधीन कार्यो में शीघ्रता लाने के निर्देश दिये।

सांचैर शहर में 25 मार्च से पेयजल सप्लाई शुरू की जायें: सांसद पटेल ने नर्मदा प्रोजेक्ट, पीएचईडी एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों को दिनांक 25.03.2016 को अच्छे मुहूर्त में सांचैर शहर में पेयजल हेतु नर्मदा नहर परियोजना से सप्लाई शुरू करने के निर्देश दिये। इससे पूर्व इस संबंध में संपूर्ण तैयारी पूरी की जायें।

इस अवसर पर चितलवाना प्रधान हनुमान प्रसाद भादू, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष किसान मोर्चा श्रवणसिंह राव, भारताराम देवासी रेवले मंडल सदस्य, चितलवाना भाजपा मंडल अध्यक्ष महेन्द्रसिंह झाब, मोतीराम चैधरी पूर्व कृषि मंडी चेयरमेन, भाजपा जिला उपाध्यक्ष रावतसिंह दूठवा, नर्मदा प्रोजेक्ट अधीक्षण अभियंता केएल कांत, अधिशाषी अभियंता पीएचईडी मूलाराम गोयल, सहायक अभियंता राकेश, सहायक अभियंता दूर्गाराम चैधरी, बाबूनाथ गुन्दाऊ भाजपा मंडल मंत्री सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद थे।

जैसलमेर-राजस्थान दिवस समारोह- 2017 27 से 30 मार्च तक विविध कार्यक्रमों का होगा आयोजन

  जैसलमेर-राजस्थान दिवस समारोह- 2017

27 से 30 मार्च तक विविध कार्यक्रमों का होगा आयोजन


जैसलमेर, 22 मार्च। जिला मुख्यालय पर राजस्थान दिवस समारोह 2017 के अवसर पर 27 से 30 मार्च तक विविध कार्यक्रमों का आयोजन रखा गया है। जिला कलक्टर मातादीन शर्मा ने बताया कि 27 मार्च को प्रातः 10ः30 बजे अमर शहीद सागर मल गोपा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्विज प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया है। इसी प्रकार इसी दिन प्रातः 11ः30 बजे श्रीमती किषनी देवी मगनीराम मोहता राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया है। इसी दिन सांय 4 बजे अमर शहीद सागर मल गोपा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ड्राईंग एवं पेन्टिग का आयोजन रखा गया है।

उन्होंनें बताया कि 27 से 30 मार्च तक ‘‘राजस्थान विकास गाथा’’ प्रर्दषनी का आयोजन डीआरडीए सभागार कलेक्ट्रेट परिसर जैसलमेर में रखा गया है। इस विकास गाथा प्रदर्षनी का उद्घाटन 27 मार्च, सोमवार को प्रातः 11 बजे किया जाएगा। यह प्रदर्षनी 27 से 30 मार्च तक आमजन के अवलोकन के लिए खुली रहेगी।

इसी प्रकार 28 मार्च को अपरान्ह 4 बजे अखे प्रोल के अंदर (रामदेव मन्दिर) में मेंहदी व रंगोली प्रतियोगिता होगी वही सांय 8 बजे भजन संध्या होगी। इस भजन संध्या में नाद स्वरम् संस्थान के द्वारा लोक गायको द्वारा भजन प्रस्तुत किए जाएगें। उन्होंनें बताया कि 30 मार्च को सांय 8 बजे अखे प्रोल के अंदर दुर्ग में सांस्कृति संध्या का आयोजन रखा गया है। इस सांस्कृतिक संख्या में ख्यातनाम कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम पेष किए जायेगें।

जिला कलक्टर ने आयोजन प्रभारियों को निर्देषित किया है कि वे सभी कार्यक्रमों को राजस्थान दिवस की गरिमा के अनुरूप समय पर करवाना सुनिष्चित करावें।

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ग्राम पंचायत मूलाना में रात्रि चैपाल का आयोजन शुक्रवार को
जैसलमेर, 22 मार्च। सम पंचायत समिति के ग्राम पंचायत मूलाना में रात्रि चैपाल का आयोजन 24 मार्च, शुक्रवार को रखा गया है। जिला कलक्टर मातादीन शर्मा रात्रि चैपाल में ग्रामीणों की समस्याएं सुनेगें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर के.एल.स्वामी ने मूलाना पंचायत के समस्त ग्रामीणजनों से आग्रह किया कि वे रात्रि चैपाल में अधिकाधिक संख्या में पहुंचकर अपनी समस्याओं को रखें ताकि मौके पर ही जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा उसका निराकरण किया जा सकें। उन्होंनें जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देष दिए कि वे रात्रि चैपाल में अनिवार्य रूप से समय पर उपस्थित होेवें।

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शुक्रवार को 2 पंचायतों में

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत षिविर

जैसलमेर, 22 मार्च। जिले की 2 ग्रामपंचायत मुख्यालयों पर शुक्रवार को ’’ पण्डित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याणकारी पंचायत षिविरों ’’ का आयोजन रखा गया है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद नारायणसिंह चारण ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 24 मार्च ,षुक्रवार को पंचायत समिति सम की ग्राम पंचायत रासला व मूलाना में पंचायत षिविर रखा गया है। उन्होंने षिविर में सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों से निर्देष दिए कि वे नियत की गई षिविर तिथि को यथा समय षिविर कार्यक्रमों में अपडेड सूचनाओं सहित पहुंचना सुनिष्चित करावें। इन ग्राम पंचायतों क्षेत्र के ग्रामीणों से आग्रह किया गया हैं कि वे अधिकाधिक संख्या में षिविर स्थलों पर पहुंच कर अपनी समस्याओं का निराकरण करावें।

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स्वच्छ भारत मिषन ब्रांड एम्बेडसर एवं सभापति नगर परिषद डूंगरपुर गुप्ता

स्वच्छता जैसलमेर नगरपरिषद में स्वच्छता की बैठक शनिवार को लेंगें

जैसलमेर, 22 मार्च। के.के.गुप्ता नगरपरिषद सभापति जैसलमेर को स्वायत शासन विभाग द्वारा ब्रांड एम्बेसडर स्वच्छ राजस्थान बनाया गया है। ब्रांड एम्बेसडर स्वच्छ राजस्थान एवं सभापति नगरपरिषद डूंगरपुर गुप्ता द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में 25 मार्च, शनिवार को दोपहर 3 बजे निकायों के सभापति/अध्यक्ष/पार्षद एवं अधिकारियों के साथ स्वच्छता के संबंध में बैठक रखी गई है।

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मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन के द्वितीय चरण के लिए प्रभारी अधिकारी निुयक्त
जैसलमेर, 22 मार्च। मुख्य कार्यकारी अधिकारी नारायणसिंह चारण ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के द्वितीय चरण के अन्तर्गत तीनों पंचायत समितियों में चयनित ग्राम पंचातयों में इस अभियान से संबंधित आयोजित होने वाली समस्त गतिविधियों के लिए तकनीकी अधिकारियों को प्रभारी अधिकारी लगाया गया है। ये तकनीकी अधिकारी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान से संबंधित गतिविधियों का प्रभावी ढंग से संचालन कराएगें एवं समय समय पर प्रगति से जिला परिषद को अवगत कराएगें। इन प्रभारी अधिकारियों की प्रत्येक माह में प्रथम, तृतीय, पंचम सप्ताह के बुधवार को प्रातः 11 बजे बैठक भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा ली जाएगी।

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राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की 290वीं साधारण बैठक का आयोजन और विचारणीय बिन्दु



 
राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की 290वीं साधारण बैठक का आयोजन और विचारणीय बिन्दु
जयपुर 22 मार्च। आज राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अध्यक्ष श्री शम्भूदयाल बडगूजर कि अध्यक्षता व बोर्ड के समस्त गैर-सरकारी सदस्यांे जयपुर संभाग से श्री फतेहसिंह जी (डोई) गुर्जर, श्री राजेन्द्र वर्मा (पंवार), श्री लक्ष्मीनारायण जी शर्मा, जोधपुर संभाग से श्री उम्मेद सिंह जी अरावा (बाडमेर), श्री रामचन्द्र जी राजपुरोहित (जोधपुर), श्री मल्लाराम जी सिरवी (पाली), कोटा संभाग से श्री गोविन्द जी लकवंषी (झालावाड), उदयपुर संभाग से श्री भरतभानू सिंह जी देवडा, राज्य सरकार के प्रतिनिधि विषिष्ट शासन सचिव, उद्योग श्रीमती शूचि शर्मा, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग श्री सोनी जी, खादी बोर्ड सचिव श्रीमती अलपा जी चैधरी, खादी बोर्ड वित्त सलाहकार श्री आदित्य देव जी कविया की उपस्थिति में वर्तमान में बोर्ड गठन के बाद राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की 290वीं साधारण बैठक राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के प्रधान कार्यालय में प्रातः 11 बजे आयोजित हुई। उक्त बैठक में उपस्थित सभी की सहमती से निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई -ः

1. राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वर्तमान में संचालित योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी एवं माह योजनान्तर्गत माह फरवरी 2017 तक हुए खर्चाें का अनुमोदन।

2. आयोजना बजट वर्ष 2016-17 के अध्याधीन राज्य सरकार द्वारा योजना अन्तर्गत गठित एम्पावर्ड कमेटी की बैठक के विचारणीय बिन्दुओं के संबध में बोर्ड की टिप्पणी।

3. राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के मृतक कर्मचारियों के आश्रितों द्वारा अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने हेतु कार्यालय में विचाराधीन आवेदन पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में विचार।

4. राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड में रिक्त पदों पर भर्ती के संबध में विचार।

5. उपाध्यक्ष निर्वाचन हेतु बोर्ड के सभी गैर सरकारी सदस्य की एक विषेष बैठक आयोजित किये जाने के संबध में विचार।

6. कार्यकारिणी समिति, स्थाई अर्थ समिति व सेवा/चयन (विभागीय पदोन्नती समिति क्ण्च्ण्ब्) समितियों के गठन पर विचार।

जैसलमेर शासन सचिव जैन ने एएनएम,एल.एच.वी व आषा संवाद कार्यक्रम में



राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 8 अप्रैल को
जैसलमेर, 22 मार्च।राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार इस वर्ष द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 08 अप्रैल को एडीआर सेंटर, डाईट के पास, सम रोड में किया जाएगा। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पूर्णकालिक सचिव, पूर्णिमा गौड ने दी। उन्होनें बताया कि इसमें प्री-लिटिगेशन और लम्बित प्रकरणों को समाहित करते हुए शमनीय दाण्डिक अपराध, अन्तर्गत धारा 138, परक्राम्य विलेख अधिनियम, बैंक रिकवरी मामले, एम.ए.सी.टी. मामले, पारिवारिक विवाद, श्रम-विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, बिजली व पानी के बिल (अशमनीय को छोड़कर) मामले, मजदूरी, भत्ते और पेंशन भत्तों से संबंधित सेवा मामले, राजस्व मामले (जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में लम्बित), अन्य सिविल मामले (किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा दावे एंव विनिर्दिष्ट पालना दावे) आदि का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा। पक्षकार उक्त प्रकार के मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखवाकर राजीनामा के माध्यम से उनका शीघ्र निस्तारण करवा सकते हैं। उन्होनें पक्षकारों से अपील की कि अधिक से अधिक प्रकरणों को इस लोक अदालत में रखवाकर इसका लाभ उठावें।

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23 मार्च 2017 से बच्चों को दी जायेगी रोटा वायरस वैक्सीन की खुराक
जैसलमेर , 22 मार्च 2017 / बच्चों को दस्त से बचाने व इससे होने वाली षिषु मृत्यु पर नियंत्रण के क्रम मे राज्य सरकार द्वारा रोटा वायरस वैक्सीन को 23 मार्च 2017 गुरूवार से नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया जायेगा।

डाॅ.एन.आर.नायक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि राज्य स्तर से प्राप्त निर्देषो की अनुपालना में जिला स्तर पर श्री जवाहिर चिकित्सालय जिला अस्पताल, जैसलमेर में 23 मार्च 2017 को प्रातः 11 बजे रोटा वायरय वैक्सीन की खुराक बच्चों को पिला कर विधिवत शुभारम्भ किया जायेगा।

डाॅ. आर.पी. गर्ग, जिला प्रजनन एवं षिषु स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि रोटा वायरस वैक्सीन भी ड्राॅप्स के माध्यम में बच्चों को 6, 10 व 14 सप्ताह की आयु पर निःषुल्क पिलायी जायेगी। एक बार में बच्चों को रोटा वायरस वैक्सीन की पांच बूंदे पिलायी जायेगी। उन्होने बताया कि 10 डोज युक्त गुलाबी रंग की रोटा वायरस वैक्सीन वायल को खोलने के बाद 4 घंटे में पूर्ण उपयोग करना होगा और बची हुई वैक्सीन को नियमानुसार नष्ट किया जायेगा। उन्होंने बताया कि रोटा वायरस वैक्सीन के उपयोग से डायरिया से होने वाली षिषु मृत्यु पर नियन्त्रण पाने में मदद मिलेगी।

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शासन सचिव जैन ने एएनएम,एल.एच.वी व आषा संवाद कार्यक्रम में
जीवन वाहिनी इन्टीग्रेटेड एम्बुलेंस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करने के दिये निर्देष ,

जैसलमेर , 22 मार्च 2017 / राज्य स्तर से बुधवार को आयोजित एएनएम, एल.एच.वी. व आषा संवाद कार्यक्रम के अन्तर्गत श्री नवीन जैन, मिषन शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व मिषन निदेषक , राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिषन द्वारा विडियो कान्फे्रंसिंग के माध्यम से प्रदेष की एएनएम, एल.एच.वी.एवं आषाओं से सीधा संवाद किया गया । उन्होने एएनएम,एल.एच.वी. एवं आषाओं को ग्राम स्तर पर जीवन वाहिनी इन्टीग्रेटेड एम्बुलेंस योजना के अन्तर्गत संचालित 104 एवं 108 एम्बुलेंस सेवाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कर आमजन को जागरूक कर लाभान्वित करने में सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देष दिये।

उन्होने संवाद कार्यक्रम में एएनएम ,एल.एच.वी.एवं आषाओं को गर्भवती महिलाओ के पंजीयन , एएनसी चैकअप तथा प्रति माह आयोजित होने वाले प्रसूति नियोजन दिवसों में गर्भवती महिलाओं व उनके परिजनों को निःशुल्क रैफरल सुविधा प्राप्त करने के लिए 108 अथवा 104 कोई भी एक नम्बर डाॅयल करने की जानकारी प्रदान करने तथा गर्भवती महिलाओं को रैफरल पर्ची आवश्यक रूप से प्रदान कर निःशुल्क रैफरल सुविधा से लाभान्वित करने के निर्देष दिये। उन्होने प्रदेष मे जीवन वाहिनी - इन्टीग्रेटेड एम्बुलेंस योजना के अन्तर्गत संचालित एम्बुलेंसो का रैफरल सेवा में आवश्यक रूप से उपयोग सुनिष्चित करने की बात कही। उन्होने जिला एवं ब्लाॅक स्तर के चिकित्सा अधिकारियों को अधिकारियों को एम्बुलेंस सेवाओं की सतत मानिटरिंग व निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देष दिये। गर्भवती महिलाओ को चिकित्सा संस्थान तक रैफरल सुविधा के लिए प्राईवेट वाहनों के स्थान पर निःशुल्क उपलब्ध 104 व 108 एम्बुलेंस सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रेरित करने की बात कही ।

उन्होने बताया कि एम्बुलेंस सेवा के संबंध में प्राप्त षिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित है। एम्बुलेंस सेवा में देरी होने या प्राप्त न होने पर नियंत्रण कक्ष के फोन नम्बर 8764835254 एवं 8764835255 पर आवश्यक रूप से षिकायत दर्ज करावें।

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