राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 8 अप्रैल को
जैसलमेर, 22 मार्च।राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार इस वर्ष द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 08 अप्रैल को एडीआर सेंटर, डाईट के पास, सम रोड में किया जाएगा। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पूर्णकालिक सचिव, पूर्णिमा गौड ने दी। उन्होनें बताया कि इसमें प्री-लिटिगेशन और लम्बित प्रकरणों को समाहित करते हुए शमनीय दाण्डिक अपराध, अन्तर्गत धारा 138, परक्राम्य विलेख अधिनियम, बैंक रिकवरी मामले, एम.ए.सी.टी. मामले, पारिवारिक विवाद, श्रम-विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, बिजली व पानी के बिल (अशमनीय को छोड़कर) मामले, मजदूरी, भत्ते और पेंशन भत्तों से संबंधित सेवा मामले, राजस्व मामले (जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में लम्बित), अन्य सिविल मामले (किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा दावे एंव विनिर्दिष्ट पालना दावे) आदि का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा। पक्षकार उक्त प्रकार के मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखवाकर राजीनामा के माध्यम से उनका शीघ्र निस्तारण करवा सकते हैं। उन्होनें पक्षकारों से अपील की कि अधिक से अधिक प्रकरणों को इस लोक अदालत में रखवाकर इसका लाभ उठावें।
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23 मार्च 2017 से बच्चों को दी जायेगी रोटा वायरस वैक्सीन की खुराक
जैसलमेर , 22 मार्च 2017 / बच्चों को दस्त से बचाने व इससे होने वाली षिषु मृत्यु पर नियंत्रण के क्रम मे राज्य सरकार द्वारा रोटा वायरस वैक्सीन को 23 मार्च 2017 गुरूवार से नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया जायेगा।
डाॅ.एन.आर.नायक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि राज्य स्तर से प्राप्त निर्देषो की अनुपालना में जिला स्तर पर श्री जवाहिर चिकित्सालय जिला अस्पताल, जैसलमेर में 23 मार्च 2017 को प्रातः 11 बजे रोटा वायरय वैक्सीन की खुराक बच्चों को पिला कर विधिवत शुभारम्भ किया जायेगा।
डाॅ. आर.पी. गर्ग, जिला प्रजनन एवं षिषु स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि रोटा वायरस वैक्सीन भी ड्राॅप्स के माध्यम में बच्चों को 6, 10 व 14 सप्ताह की आयु पर निःषुल्क पिलायी जायेगी। एक बार में बच्चों को रोटा वायरस वैक्सीन की पांच बूंदे पिलायी जायेगी। उन्होने बताया कि 10 डोज युक्त गुलाबी रंग की रोटा वायरस वैक्सीन वायल को खोलने के बाद 4 घंटे में पूर्ण उपयोग करना होगा और बची हुई वैक्सीन को नियमानुसार नष्ट किया जायेगा। उन्होंने बताया कि रोटा वायरस वैक्सीन के उपयोग से डायरिया से होने वाली षिषु मृत्यु पर नियन्त्रण पाने में मदद मिलेगी।
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शासन सचिव जैन ने एएनएम,एल.एच.वी व आषा संवाद कार्यक्रम में
जीवन वाहिनी इन्टीग्रेटेड एम्बुलेंस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करने के दिये निर्देष ,
जैसलमेर , 22 मार्च 2017 / राज्य स्तर से बुधवार को आयोजित एएनएम, एल.एच.वी. व आषा संवाद कार्यक्रम के अन्तर्गत श्री नवीन जैन, मिषन शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व मिषन निदेषक , राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिषन द्वारा विडियो कान्फे्रंसिंग के माध्यम से प्रदेष की एएनएम, एल.एच.वी.एवं आषाओं से सीधा संवाद किया गया । उन्होने एएनएम,एल.एच.वी. एवं आषाओं को ग्राम स्तर पर जीवन वाहिनी इन्टीग्रेटेड एम्बुलेंस योजना के अन्तर्गत संचालित 104 एवं 108 एम्बुलेंस सेवाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कर आमजन को जागरूक कर लाभान्वित करने में सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देष दिये।
उन्होने संवाद कार्यक्रम में एएनएम ,एल.एच.वी.एवं आषाओं को गर्भवती महिलाओ के पंजीयन , एएनसी चैकअप तथा प्रति माह आयोजित होने वाले प्रसूति नियोजन दिवसों में गर्भवती महिलाओं व उनके परिजनों को निःशुल्क रैफरल सुविधा प्राप्त करने के लिए 108 अथवा 104 कोई भी एक नम्बर डाॅयल करने की जानकारी प्रदान करने तथा गर्भवती महिलाओं को रैफरल पर्ची आवश्यक रूप से प्रदान कर निःशुल्क रैफरल सुविधा से लाभान्वित करने के निर्देष दिये। उन्होने प्रदेष मे जीवन वाहिनी - इन्टीग्रेटेड एम्बुलेंस योजना के अन्तर्गत संचालित एम्बुलेंसो का रैफरल सेवा में आवश्यक रूप से उपयोग सुनिष्चित करने की बात कही। उन्होने जिला एवं ब्लाॅक स्तर के चिकित्सा अधिकारियों को अधिकारियों को एम्बुलेंस सेवाओं की सतत मानिटरिंग व निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देष दिये। गर्भवती महिलाओ को चिकित्सा संस्थान तक रैफरल सुविधा के लिए प्राईवेट वाहनों के स्थान पर निःशुल्क उपलब्ध 104 व 108 एम्बुलेंस सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रेरित करने की बात कही ।
उन्होने बताया कि एम्बुलेंस सेवा के संबंध में प्राप्त षिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित है। एम्बुलेंस सेवा में देरी होने या प्राप्त न होने पर नियंत्रण कक्ष के फोन नम्बर 8764835254 एवं 8764835255 पर आवश्यक रूप से षिकायत दर्ज करावें।
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