शनिवार, 25 मई 2013

अब किन्नर भी पेंशन के हकदार

अब किन्नर भी पेंशन के हकदार

उदयपुर। राज्य सरकार की पेंशन योजनाओं में अब किन्नरों को भी लाभान्वित करने का प्रावधान कर दिया गया है। इसी सप्ताह जारी आदेश के तहत सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग ने प्रदेश के रहने वाले किन्नरों को पेंशन योजना के जोड़ने के निर्देश दिए हैं।

आदेशानुसार राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम-2013 में जोड़े गए प्रावधान का हवाला देते हुए प्राकृतिक रूप से हिजड़ेपन से ग्रसित व प्रमाण पत्र धारक व्यक्ति को पेंशन का लाभ मिल सकेगा। योजना के तहत 75 वर्ष से अधिक आयु वाले किन्नर को साढ़े सात सौ जबकि आठ से पचहत्तर वर्ष तक पांच सौ और आठ वर्ष से कम उम्र तक ढाई सौ रूपए पेंशन दी जाएगी।

पेंशन के लिए सम्मिलित आय साठ हजार रूपए वार्षिक से कम होने और बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी परिवार का सदस्य, सहरिया, कथौड़ी व खेरवा जाति का सदस्य होने पर आय प्रमाण पत्र भी नहीं लगाए जाने की छूट दी गई है। आवेदन करने के लिए किन्नर को प्राकृतिक हिजड़ेपन का प्रमाण पत्र पेश करना होगा जो उपखंड अधिकारी की सदस्यता समिति द्वारा बनाया जाएगा।

समिति में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और संबंधित विकास या नगर निकाय अधिकारी सदस्य होंगे। संशोधन को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश जारी करते हुए लाभार्थियों के सर्वे व सूची तैयार करने के लिए निर्देशित किया गया है।

सरकार के नए आदेश आए हैं और हम अब इसकी पात्रता वाले व्यक्तियों का पता लगाकर, उन्हें पेशन योजना से जोड़ेंगे। अन्य योजनाओं की तरह ही ग्रामीण स्तर तक किन्नरों की सूची तैयार करते हुए, उन्हें पेंशन महाभियान के तहत नियमानुसार राशि स्वीकृत करेंगे।

- मानधाता सिंह, उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

पिता सहित छह जनों के विरुद्ध दूधमुंही बच्ची की हत्या का आरोप


पिता सहित छह जनों के विरुद्ध दूधमुंही बच्ची की हत्या का आरोप 

पहले पति ने पत्नी के खिलाफ करवाया हत्या का मुकदमा, अब पत्नी ने जरिए इस्तगासा पति व ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप, पहले मामले की जांच पूरी हुई नहीं, पुलिस पशोपेश में

भीनमाल
दूधमुंही बच्ची को नाजायज संतान बता उसकी हत्या के आरोप को लेकर पिता सहित छह जनों के विरुद्ध न्यायालय में इस्तगासा पेश हुआ। पुलिस ने इस संबंध में पूर्व में मामला दर्ज होना बताकर न्यायालय से मार्गदर्शन तक मामला विचाराधीन रखा। 

प्राप्त जानकारी के अनुसार दासपा हाल वागावास निवासी कैली उर्फ कैलाश पत्नी देवाराम पुरोहित ने स्थानीय एसीजेएम कोर्ट में पेश इस्तगासे में बताया कि उसकी शादी 31 मई 2010 को दासपा निवासी देवाराम पुत्र हरचंदराम पुरोहित के साथ हुई थी। शादी के दौरान उसके पिता ने अपनी हैसियतानुसार दहेज भी दिया था, लेकिन उसके ससुरालवाले दहेज से संतुष्ट नहीं थे। इस कारण वे उसे शारीरिक तथा मानसिक रुप से परेशान करते थे। 21 फरवरी से 20 मार्च 2012 तक उसका पति पूणे (महाराष्ट्र) से दासपा आया। इस दौरान वह उसके साथ रहने से गर्भवती हो गई। जिसकी जांच भी समय-समय पर स्थानीय अस्पताल में करवाई गई। इस दौरान उसकी सास कमला ने उस पर लिंग परीक्षण का दबाव बनाकर पुत्री होने की दशा में गर्भपात करवाने की बात कही। जिसका उसने विरोध किया इस बात से नाराज सास कमला, जेठानी भावना व ननद निरमा ने उसके पेट में पल रहे गर्भ को नाजायज बता उसके पति को भी भ्रमित किया। 21 दिसंबर 2012 की रात 1.15 बजे उसने पुत्री को जन्म दिया। उसके बाद से उसके ससुराल वाले उससे नाराज रहते थे।

30 जनवरी 2013 को सवेरे 7 बजे उसके पति देवाराम, जेठ सुरेशकुमार, जेठानी भावना, सास कमला, ननद निरमा व ससुर हरचंद ने योजनाबद्ध तरीके से उसे भैंस का दूध निकालने का कहकर घर से बाहर भेज दिया और पीछे से उसकी दुधमुंही बच्ची को मकान के ऊपर बने पानी के टांके में डालकर हत्या कर दी।

कैलाश उर्फ कैली के विरुद्ध दर्ज है मामला

दासपा निवासी देवाराम पुत्र हरचंदराम पुरोहित ने 25 फरवरी 2013 को जरिए न्यायालय उसकी पत्नी कैली उर्फ कैलाशदेवी के विरुद्ध उसकी दुधमुंही बच्ची की हत्या करने का मामला स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज करवाया था, जिसकी जांच जारी है।

रिपोर्ट पेश की

उक्त मामले को लेकर कैलीदेवी की ओर से 2 मार्च 2013 को पुलिस थाना भीनमाल में उपस्थित होकर रिपोर्ट पेश की गई थी, लेकिन पुलिस व आरोपी की मिलीभगत होने की वजह से मामला दर्ज नहीं कर उन्हें बार-बार गुमराह किया गया। इस कारण न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।

- हंजाराम पुरोहित, पीडि़ता का भाई

हरचंदराम की ओर से पूर्व में कैलीदेवी के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया हुआ है, जिसकी जांच जारी है। अब एक ही मामले को दुबारा दर्ज करने का नियम नहीं होने के कारण उक्त इस्तगासे के संबंध में न्यायालय से मार्गदर्शन के बाद अगली कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

- तखतसिंह, थानाधिकारी भीनमाल

वृद्ध की हत्या का राजफाश

वृद्ध की हत्या का राजफाश

फालना। एक सप्ताह पूर्व थाना क्षेत्र के श्रीसेला गांव के समीप एक फार्म हाउस के चौकीदार की हत्या करने का फालना पुलिस ने राजफाश करते हुए चार सदस्यीय एक गिरोह को गिरफ्तार किया है।


पुलिस अधीक्षक श्रीमती के.बी. वंदना ने बताया कि 18 मई को श्रीसेला के समीप देवड़ा कृषि फार्म पर रात्रि में 65 वर्षीय भूराराम पुत्र तलाराम गरासिया की हत्या के आरोप में अज्ञात आरोपितों ने हत्या कर दी थी। इस प्रकरण में पुलिस ने मध्यप्रदेश से एक हिस्ट्रीशीटर समेत चार जनों को गिरफ्तार किया है।

उन्होंने बताया कि आरोपित मध्यप्रदेश के अलीराजपुर जिले के जोबट थाना क्षेत्र के चमार बेगड़ा निवासी छतरसिंह पुत्र थानासिंह भीलाला, इसी जिले के उदयगढ़ थाना क्षेत्र के थांदला निवासी कालू पुत्र सेकडिया भील, रालु पुत्र सेकडिया भील व हटु फलया निवासी दिलु पुत्र सोमजी भील को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उन्होंने हत्या करना स्वीकार कर लिया। इनमें से छतरसिंह जोबट थाने का हिस्ट्रीशीटर है और उसके विरूद्ध हत्या, लूट, नकबजनी समेत कई मामले दर्ज हैं।

ये लोग दो दिन पूर्व ही पाली आए थे और बाली में घूमने के बाद भंदर में रहने वाले एक परिचित से मिलकर निकले थे। रात्रि में ये इस फार्म हाउस के सामने ही सोए और करीब दो बजे लूट के इरादे से फार्म हाउस में प्रवेश कर ताला तोड़ा। इस दौरान वृद्ध के जाग जाने पर उन्होंने उसकी हत्या कर दी। यहां पर उन्हें मोबाइल के अलावा कोई भी सामान नहीं मिला। वे मोबाइल अपने साथ ले गए। इसी आधार पर पुलिस ने उन्हें धर लिया। पुलिस चारों से पूछताछ कर रही है।

पहले साथ शराब पार्टी की,फिर हत्या

पहले साथ शराब पार्टी की,फिर हत्या

पाली। नाणा थाना क्षेत्र के बरडिया गांव में दो सगे भाइयों ने शराब पार्टी के बाद अपने पड़ोसी के साथ बेरहमी से मारपीट की, इससे उसका दम टूट गया। पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपितों की तलाश प्रारंभ की है। मारपीट के बाद आरोपित मृतक को अस्पताल भी ले गए, लेकिन वहां मौत की जानकारी मिलने पर वे उसे घर पर डालकर फरार हो गए।

नाणा थाना प्रभारी उम्मेदसिंह ने बताया कि पचास वष्ाीüय जोराराम पुत्र मनाजी गरासिया ने गुरूवार रात्रि अपने पड़ोसी एवं दूर के रिश्तेदार भाइयों नीम्बाजी व सामताराम पुत्र गुलाजी गरासिया के साथ बैठकर शराब पी। इसी बीच उनके बीच विवाद हो गया और दोनों भाइयों ने मिलकर जोराराम के साथ मारपीट की। इससे वह घायल हो गया। वे दोनों उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां उसकी मौत होने की जानकारी पर वे उसे घर पर छोड़कर फरार हो गए। मृतक के भाई रेशमाराम की रिपोर्ट पर पुलिस ने दोनों के विरूद्ध हत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच प्रारंभ की है।

शुक्रवार, 24 मई 2013

2 नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म,1 धरा

2 नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म,1 धरा
जयपुर/बीकानेर। बीकानेर के पूगल क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग लड़की को बहलाफुसला कर खेत में ले जाने और दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। उधर,डूंगरपुर के जोगीवाड़ा फलारामा में भी एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है।

जानकारी के अनुसार बीकानेर वाले मामला चक एक एडीएम का है। यहां 9वीं पास नाबालिग लड़की को बहला-फुसला कर खेत में ले जाने व दुष्कर्म करने के आरोप में शुक्रवार को इसी चक के युवक बाबूलाल प्रजापत के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। उसे हिरासत में ले पूछताछ की जा रही है। उधर,डूंगरपुर की दोवड़ा पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में नारायण परमार को नामजद किया है। पुलिस के अनुसार वरदा निवासी किशोरी ने रिपोर्ट दी कि 23 मई की रात वह बुआ के लड़के की शादी में जोगीवाड़ा फला रामा आई थी। लघुशंका के लिए जाते समय आरोपी ने उसे जबरन कुएं की ओर ले जाकर दुष्कर्म किया।