अब किन्नर भी पेंशन के हकदार
उदयपुर। राज्य सरकार की पेंशन योजनाओं में अब किन्नरों को भी लाभान्वित करने का प्रावधान कर दिया गया है। इसी सप्ताह जारी आदेश के तहत सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग ने प्रदेश के रहने वाले किन्नरों को पेंशन योजना के जोड़ने के निर्देश दिए हैं।
आदेशानुसार राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम-2013 में जोड़े गए प्रावधान का हवाला देते हुए प्राकृतिक रूप से हिजड़ेपन से ग्रसित व प्रमाण पत्र धारक व्यक्ति को पेंशन का लाभ मिल सकेगा। योजना के तहत 75 वर्ष से अधिक आयु वाले किन्नर को साढ़े सात सौ जबकि आठ से पचहत्तर वर्ष तक पांच सौ और आठ वर्ष से कम उम्र तक ढाई सौ रूपए पेंशन दी जाएगी।
पेंशन के लिए सम्मिलित आय साठ हजार रूपए वार्षिक से कम होने और बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी परिवार का सदस्य, सहरिया, कथौड़ी व खेरवा जाति का सदस्य होने पर आय प्रमाण पत्र भी नहीं लगाए जाने की छूट दी गई है। आवेदन करने के लिए किन्नर को प्राकृतिक हिजड़ेपन का प्रमाण पत्र पेश करना होगा जो उपखंड अधिकारी की सदस्यता समिति द्वारा बनाया जाएगा।
समिति में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और संबंधित विकास या नगर निकाय अधिकारी सदस्य होंगे। संशोधन को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश जारी करते हुए लाभार्थियों के सर्वे व सूची तैयार करने के लिए निर्देशित किया गया है।
सरकार के नए आदेश आए हैं और हम अब इसकी पात्रता वाले व्यक्तियों का पता लगाकर, उन्हें पेशन योजना से जोड़ेंगे। अन्य योजनाओं की तरह ही ग्रामीण स्तर तक किन्नरों की सूची तैयार करते हुए, उन्हें पेंशन महाभियान के तहत नियमानुसार राशि स्वीकृत करेंगे।
- मानधाता सिंह, उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
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