बाड़मेर,अगले माह से आधार कार्ड के माध्यम से वितरित होगा गेहूं
बाड़मेर,21 अप्रैल। कोरोना की रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ राशन वितरण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए मई माह से राशन कार्ड नंबर के स्थान पर आधार कार्ड नंबर दर्ज कर ओटीपी के माध्यम से गेहूं का वितरण किया जाएगा।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान आमजन को आसान एवं पारदर्शी तरीके से राशन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पोस मशीन से राशन वितरण बायो मैट्रिक सत्यापन के स्थान पर ओटीपी से किया जा रहा है। ओटीपी नहीं आने पर राशन कार्ड नंबर रजिस्टर में दर्ज कर राशन वितरण किया जा रहा है। जिला कलक्टर मीणा ने बताया कि अब लाभार्थी को राशन सामग्री प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड साथ में लाना अनिवार्य होगा। उचित मूल्य दुकानदार की ओर से आधार कार्ड नम्बर पोस मशीन में दर्ज कर ओटीपी के माध्यम से लाभार्थी को खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। इसके अलावा डोर-टू-डोर डिलीवरी की भी व्यवस्था की गई है। जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि उचित मूल्य दुकानदारांे को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के संबंध में जारी एडवाइजरी का पालना सुनिष्चित करने के निर्देष दिए गए है। इसके अलावा अधिकतम खुदरा मूल्य से ज्यादा कीमत पर सामान बेचने पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
राशन सामग्री आपूर्ति के लिए प्रभावी मॉनिटरिंगः बायो मैट्रिक व्यवस्था बन्द करने के उपरांत शिकायतों की रोकथाम के लिए राज्य सरकार स्तर से प्रतिदिन जिला रसद अधिकारियों एवं राशन डीलर्स से विभिन्न बिन्दुओं पर सूचना ली जा रही है। जिला कलक्टर मीणा ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान समय पर राशन आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ नवीन व्यवस्था का किसी भी स्तर पर दुरूपयोग नहीं हो, इसकी नियमित मॉनिटरिंग उच्च स्तर से की जा रही है। डोर-टू-डोर राशन उपलब्ध कराने में उचित मूल्य दुकानदारांे की ओर से अपेक्षित सहयोग मिल रहा है।
समस्त नागरिकों को मास्क पहनना अनिवार्यः कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं लॉकडाउन की पालना के लिए आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अनुसार समस्त नागरिकों को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। जिला कलक्टर विश्राम मीणा के मुताबिक इसकी पालना नहीं करने पर 1 साल की सजा अथवा जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। इसके अलावा समस्त मकान मालिकांे को पाबन्द किया गया है कि सभी डाक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ एवं मेडिकल टेक्निशियन, श्रमिकों एवं मजदूरों से जबरन मकान खाली नहीं करवाया जाए।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें