जैसलमेर नगरपरिषद क्षेत्र में लागू हुई धारा 144
जैसलमेर, 01 नवम्बर। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर नमित मेहता ने नगरीय निकाय आम चुनाव-2019 को शांतिपूर्वक, स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित रूप से सम्पन्न करवाने के लिए जैसलमेर नगर परिषद क्षेत्र में 31 अक्टूबर से धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट मेहता की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक नगरीय निकाय आम चुनाव के दौरान संबंधित क्षेत्रों एवं वर्गो के मतदाता बिना किसी आतंक एवं भय के अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग स्वतन्त्र रूप से कर सके, इसके लिए असामाजिक, अवांछित एवं समाज विरोधी तत्वों की गैर कानूनी गतिविधियों को नियन्त्रित करने तथा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है । इसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, घातक रासायनिक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र जैसे रिवोल्वर, पिस्टल, राईफल, बन्दूक, एम.एल.गन एवं बी.एल.गन आदि एवं अन्य घातक हथियार जैसे गण्डासा, फर्सा, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बर्छी, गुप्ती, कटार, धारिया, बाघनख, जो किसी भी धातु का बना हो आदि तथा विधि की ओर से प्रतिबन्धित हथियार और मोटे घातक हथियार, लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा, न ही प्रदर्शन करेगा और न ही प्रयोग करेगा।
उन्होंने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से राजकीय ड्यूटी पर सैनिक बलों, राजस्थान सशस्त्र पुलिस, राजस्थान सिविल पुलिस, चुनाव ड्यूटी में तैनात सैनिक, अर्द्धसैनिक बल, होमगार्ड एवं चुनाव ड्यूटी में मतदान केन्द्रों में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा वृद्ध, अपाहिज एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते है, लाठी का उपयोग चलने में सहारा लेने के लिए कर सकेंगे।
उन्होंने बताया कि जैसलमेर नगर परिषद क्षेत्र में जैसलमेर उपखंड अधिकारी नगर परिषद क्षेत्र की पूर्वानुमति के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रयोजन के लिए जुलूस, रैली, सभा, धरना आदि का आयोजन नहीं करेगा। सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना ध्वनि विस्तारण यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा। किन्तु अनुमति इस प्रकार नहीं दी जाएगी कि जिससे यातायात व्यवस्था, लोक सुविधा एवं लोक शान्ति विक्षुब्ध हो, किन्तु यह प्रतिबन्ध बारात एवं शव यात्रा पर लागू नहीं होगा।
उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले तथा उत्तेजक नारे नहीं लगाएगा, न ही ऐसा कोई भाषण या उद्बोधन देगा और न ही ऐसे किसी पेम्पलेट, पोस्टर या अन्य प्रकार की चुनाव सामग्री छापेगा या छपवायेगा, न ही वितरण करेगा या वितरण करवायेगा और न ही एम्पलीफायर, रेडियो, टेप रिकार्डर, लाउडस्पीकर, ऑडियो- विडियो कैसेट, सीडी या अन्य किसी दृश्य-श्रव्य इलेक्ट्रोनिक साधनों या इन्टरनेट एवं सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करवायेगा और न ही ऐसे कृत्यों के लिए किसी को दुष्प्रेरित करेगा । उन्होंने बताया कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मादक पदार्थो का सेवन नहीं करेगा, न ही अन्य किसी को सेवन करायेगा, न ही अन्य किसी को दुष्प्रेरित करेगा तथा अधिकृत विक्रेताओं के अलावा कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा अन्य उपयोग के लिए सार्वजनिक स्थलों में मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा। परन्तु वे व्यक्ति जो निःषक्त अथवा अतिवृद्ध है और जो लाठी के सहारे के बिना नहीं चल सकते है, वे लाठी का प्रयोग सहारा लेने के लिए कर सकेंगे एवं सिख समुदाय के व्यक्तियों को उनकी धार्मिक परम्परा के अनुसार नियमान्तर्गत निर्धारित कृपाण रखने की छूट रहेगी। यह आदेष पर्वो के दौरान सक्षम स्वीकृति के तहत आयोजित धार्मिक समारोह, जुलूसों व कार्यक्रमों पर लागू नहीं होगा।
इसी तरह कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की लिखित पूर्व अनुमति के बिना जुलूस, सभा/रैली एवं सार्वजनिक मीटिंग का आयोजन नहीं कर सकेगा, परन्तु यह प्रतिबंध विवाह समारोह, शवयात्रा पर लागू नहीं होगा। साथ ही इस प्रकार की प्रत्येक सभा/जुलूस एवं सार्वजनिक मीटिंग की अनुमति आदर्ष आचार संहिता एवं राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देषों की पालना के अन्तर्गत हेागी, जिसका स्पष्ट उल्लेख अनुमति देने वाले अधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं सक्षम मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी उसकी पालना सुनिष्चित करवायेंगे। ऐसे प्रत्येक आयोजन की विडियोग्राफी उपखण्ड/तहसील स्तरीय आदर्ष आचार संहिता टीम द्वारा करवानी भी प्राधिकृत अधिकारी(उपखण्ड मजिस्ट्रेट)द्वारा सुनिष्चित की जायेगी। ऐसी प्रत्येक अनुमति की प्रति खर्चा(निर्वाचन) व्यय के संबंध में सूचना नोडल अधिकारी (उम्मीदवारों के व्यय विवरण की जांच) को उपलब्ध कराई जाना सुनिष्चित करेंगे। यह आदेष मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व यानि 14 नवंबर 2019 को सांय 5 बजे के पष्चात पाँच से अधिक व्यक्तियों द्वारा एक साथ घर-घर जाकर जन सम्पर्क करने के संबंध में प्रभावी नहीं होगा।
आदेष के अनुसार कोई भी व्यक्ति या संस्था इन्टरनेट तथा सोषल मीडिया यथा फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्स एप्प एवं यूट्यूब आदि के माध्यम से किसी भी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा। इसी तरह चुनाव प्रचार या प्रसार के लिए दस से अधिक वाहनों का काफिला (कॉन्वाय) नहीं रखेगा या चलायेगा । मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों, गुरूद्वारों या अन्य धार्मिक स्थानों का उपयोग चुनाव प्रचार मंच के रूप में नहीं किया जायेगा। यह आदेष शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण के लिए आदेषानुसार शस्त्र निरीक्षण करवाने अथवा शस्त्र पुलिस थाने में जमा करवाने के लिए ले जाने पर लागू नहीं होगा। यह आदेष 31 अक्टूबर से लगाू होगा जो आगामी आदेष तक प्रभावी रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता के मुताबिक निषेधाज्ञा की अवहेलना एवं उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा।
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जैसलमेर, जिला कलक्टर मेहता ने जैसलमेर व सम समिति क्षेत्र के
पंचायत समति व ग्रामपंचायतों के पुर्नगठन के संबंध में
प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई की
जैसलमेर, 01 नवंबर। जिला कलक्टर नमित मेहता ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में पंचायत समिति जैसलमेर की ग्रामपंचायत अमरसागर, धउवा, पिथला, भागू कां गांव, बासनपीर जूनी, हमीरा, जैसूराणा, बोडाना, तालरिया व नोख और पंचायत समिति सम क्षेत्र की ग्रामपंचायतों झिनझिनयाली ,बईया ,खुहड़ी ,सिपला ,फतेहगढ ,रीवड़ी ,मण्डाई ,कपूरिया ,मोढा ,धनाना ,खुईयाला ,सियाम्बर ,दामोदरा ,दव ,मूलाना ,कोटड़ी कुण्डा तथा उण्डा के पुर्नगठन/पुनः सीमांकन तथा नवसृजन के संबंध पूर्व में जारी प्रारूप प्रकाषन पर प्राप्त प्रस्तावों पर प्राप्त आपत्तियों को लेकर संबंधित ग्रामीणजनो/आपतिकर्ताओं की उपस्थिति में विस्तार से जन सुनवाई की एवं उनके द्वारा प्रस्तुत एक-एक आपतियों को गंभीरतापूर्वक धैर्य के साथ सुना। इस अवसर पर जिला कलक्टरर मेहता ने संपूर्ण ऐतराज/आपतियों को लेकर आपतीकर्ताओं को नियमानुसार आवष्यक कार्यवाही कर प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित करने का आष्वासन दिया।
आपतियों की सुनवाई के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई सुनवाई कार्यक्रम के दौरान अतिरक्ति जिला कलक्टर ओ.पी.विष्नेाई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद ओमप्रकाष मेहरा, विकास अधिकारी पंचायत समिति जैसलमेर हीराराम कलबी ,विकास अधिकारी प.स.सम मु.जैसलमेर सुखराम विष्नोई ,तहसीदार तुलछाराम विष्नोई और सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग जैसलमेर, एसीपी मनोज विष्नोई, नायब तहसीलदार कंवराजसिंह, के साथ ही अच्छी संख्या में समिति क्षेत्र के आपतिकर्ता भी उपस्थित रहे।
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नाम निर्देशन पत्र भरने के प्र्रथम दिवस शुक्रवार को
एक भी सदस्य ने नाम-निर्देषन पत्र नहीं भरा
जैसलमेर, 01 नवंबर। नगरपरिषद जैसलमेर के आम चुनाव-2019 के लिये वार्ड सदस्यों के निर्वाचन बाबत वार्ड संख्या 01 से 45 में शुक्रवार, एक नवंबर को नाम निर्देशन पत्र भरने की प्रथम दिवस को किसी भी सदस्यों द्वारा नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग अधिकारी ,(एसडीएम) जैसलमेर दिनेष विष्नोई के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये।
रिटर्निग अधिकारी विष्नोई ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की प्रथम दिवस केवल 280 अधिक नाम-निर्देषन बिक्री की गई
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जैसलमेर, 01 नवम्बर। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर नमित मेहता ने नगरीय निकाय आम चुनाव-2019 को शांतिपूर्वक, स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित रूप से सम्पन्न करवाने के लिए जैसलमेर नगर परिषद क्षेत्र में 31 अक्टूबर से धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट मेहता की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक नगरीय निकाय आम चुनाव के दौरान संबंधित क्षेत्रों एवं वर्गो के मतदाता बिना किसी आतंक एवं भय के अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग स्वतन्त्र रूप से कर सके, इसके लिए असामाजिक, अवांछित एवं समाज विरोधी तत्वों की गैर कानूनी गतिविधियों को नियन्त्रित करने तथा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है । इसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, घातक रासायनिक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र जैसे रिवोल्वर, पिस्टल, राईफल, बन्दूक, एम.एल.गन एवं बी.एल.गन आदि एवं अन्य घातक हथियार जैसे गण्डासा, फर्सा, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बर्छी, गुप्ती, कटार, धारिया, बाघनख, जो किसी भी धातु का बना हो आदि तथा विधि की ओर से प्रतिबन्धित हथियार और मोटे घातक हथियार, लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा, न ही प्रदर्शन करेगा और न ही प्रयोग करेगा।
उन्होंने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से राजकीय ड्यूटी पर सैनिक बलों, राजस्थान सशस्त्र पुलिस, राजस्थान सिविल पुलिस, चुनाव ड्यूटी में तैनात सैनिक, अर्द्धसैनिक बल, होमगार्ड एवं चुनाव ड्यूटी में मतदान केन्द्रों में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा वृद्ध, अपाहिज एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते है, लाठी का उपयोग चलने में सहारा लेने के लिए कर सकेंगे।
उन्होंने बताया कि जैसलमेर नगर परिषद क्षेत्र में जैसलमेर उपखंड अधिकारी नगर परिषद क्षेत्र की पूर्वानुमति के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रयोजन के लिए जुलूस, रैली, सभा, धरना आदि का आयोजन नहीं करेगा। सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना ध्वनि विस्तारण यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा। किन्तु अनुमति इस प्रकार नहीं दी जाएगी कि जिससे यातायात व्यवस्था, लोक सुविधा एवं लोक शान्ति विक्षुब्ध हो, किन्तु यह प्रतिबन्ध बारात एवं शव यात्रा पर लागू नहीं होगा।
उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले तथा उत्तेजक नारे नहीं लगाएगा, न ही ऐसा कोई भाषण या उद्बोधन देगा और न ही ऐसे किसी पेम्पलेट, पोस्टर या अन्य प्रकार की चुनाव सामग्री छापेगा या छपवायेगा, न ही वितरण करेगा या वितरण करवायेगा और न ही एम्पलीफायर, रेडियो, टेप रिकार्डर, लाउडस्पीकर, ऑडियो- विडियो कैसेट, सीडी या अन्य किसी दृश्य-श्रव्य इलेक्ट्रोनिक साधनों या इन्टरनेट एवं सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करवायेगा और न ही ऐसे कृत्यों के लिए किसी को दुष्प्रेरित करेगा । उन्होंने बताया कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मादक पदार्थो का सेवन नहीं करेगा, न ही अन्य किसी को सेवन करायेगा, न ही अन्य किसी को दुष्प्रेरित करेगा तथा अधिकृत विक्रेताओं के अलावा कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा अन्य उपयोग के लिए सार्वजनिक स्थलों में मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा। परन्तु वे व्यक्ति जो निःषक्त अथवा अतिवृद्ध है और जो लाठी के सहारे के बिना नहीं चल सकते है, वे लाठी का प्रयोग सहारा लेने के लिए कर सकेंगे एवं सिख समुदाय के व्यक्तियों को उनकी धार्मिक परम्परा के अनुसार नियमान्तर्गत निर्धारित कृपाण रखने की छूट रहेगी। यह आदेष पर्वो के दौरान सक्षम स्वीकृति के तहत आयोजित धार्मिक समारोह, जुलूसों व कार्यक्रमों पर लागू नहीं होगा।
इसी तरह कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की लिखित पूर्व अनुमति के बिना जुलूस, सभा/रैली एवं सार्वजनिक मीटिंग का आयोजन नहीं कर सकेगा, परन्तु यह प्रतिबंध विवाह समारोह, शवयात्रा पर लागू नहीं होगा। साथ ही इस प्रकार की प्रत्येक सभा/जुलूस एवं सार्वजनिक मीटिंग की अनुमति आदर्ष आचार संहिता एवं राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देषों की पालना के अन्तर्गत हेागी, जिसका स्पष्ट उल्लेख अनुमति देने वाले अधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं सक्षम मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी उसकी पालना सुनिष्चित करवायेंगे। ऐसे प्रत्येक आयोजन की विडियोग्राफी उपखण्ड/तहसील स्तरीय आदर्ष आचार संहिता टीम द्वारा करवानी भी प्राधिकृत अधिकारी(उपखण्ड मजिस्ट्रेट)द्वारा सुनिष्चित की जायेगी। ऐसी प्रत्येक अनुमति की प्रति खर्चा(निर्वाचन) व्यय के संबंध में सूचना नोडल अधिकारी (उम्मीदवारों के व्यय विवरण की जांच) को उपलब्ध कराई जाना सुनिष्चित करेंगे। यह आदेष मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व यानि 14 नवंबर 2019 को सांय 5 बजे के पष्चात पाँच से अधिक व्यक्तियों द्वारा एक साथ घर-घर जाकर जन सम्पर्क करने के संबंध में प्रभावी नहीं होगा।
आदेष के अनुसार कोई भी व्यक्ति या संस्था इन्टरनेट तथा सोषल मीडिया यथा फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्स एप्प एवं यूट्यूब आदि के माध्यम से किसी भी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा। इसी तरह चुनाव प्रचार या प्रसार के लिए दस से अधिक वाहनों का काफिला (कॉन्वाय) नहीं रखेगा या चलायेगा । मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों, गुरूद्वारों या अन्य धार्मिक स्थानों का उपयोग चुनाव प्रचार मंच के रूप में नहीं किया जायेगा। यह आदेष शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण के लिए आदेषानुसार शस्त्र निरीक्षण करवाने अथवा शस्त्र पुलिस थाने में जमा करवाने के लिए ले जाने पर लागू नहीं होगा। यह आदेष 31 अक्टूबर से लगाू होगा जो आगामी आदेष तक प्रभावी रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता के मुताबिक निषेधाज्ञा की अवहेलना एवं उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा।
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जैसलमेर, जिला कलक्टर मेहता ने जैसलमेर व सम समिति क्षेत्र के
पंचायत समति व ग्रामपंचायतों के पुर्नगठन के संबंध में
प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई की
जैसलमेर, 01 नवंबर। जिला कलक्टर नमित मेहता ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में पंचायत समिति जैसलमेर की ग्रामपंचायत अमरसागर, धउवा, पिथला, भागू कां गांव, बासनपीर जूनी, हमीरा, जैसूराणा, बोडाना, तालरिया व नोख और पंचायत समिति सम क्षेत्र की ग्रामपंचायतों झिनझिनयाली ,बईया ,खुहड़ी ,सिपला ,फतेहगढ ,रीवड़ी ,मण्डाई ,कपूरिया ,मोढा ,धनाना ,खुईयाला ,सियाम्बर ,दामोदरा ,दव ,मूलाना ,कोटड़ी कुण्डा तथा उण्डा के पुर्नगठन/पुनः सीमांकन तथा नवसृजन के संबंध पूर्व में जारी प्रारूप प्रकाषन पर प्राप्त प्रस्तावों पर प्राप्त आपत्तियों को लेकर संबंधित ग्रामीणजनो/आपतिकर्ताओं की उपस्थिति में विस्तार से जन सुनवाई की एवं उनके द्वारा प्रस्तुत एक-एक आपतियों को गंभीरतापूर्वक धैर्य के साथ सुना। इस अवसर पर जिला कलक्टरर मेहता ने संपूर्ण ऐतराज/आपतियों को लेकर आपतीकर्ताओं को नियमानुसार आवष्यक कार्यवाही कर प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित करने का आष्वासन दिया।
आपतियों की सुनवाई के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई सुनवाई कार्यक्रम के दौरान अतिरक्ति जिला कलक्टर ओ.पी.विष्नेाई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद ओमप्रकाष मेहरा, विकास अधिकारी पंचायत समिति जैसलमेर हीराराम कलबी ,विकास अधिकारी प.स.सम मु.जैसलमेर सुखराम विष्नोई ,तहसीदार तुलछाराम विष्नोई और सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग जैसलमेर, एसीपी मनोज विष्नोई, नायब तहसीलदार कंवराजसिंह, के साथ ही अच्छी संख्या में समिति क्षेत्र के आपतिकर्ता भी उपस्थित रहे।
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नाम निर्देशन पत्र भरने के प्र्रथम दिवस शुक्रवार को
एक भी सदस्य ने नाम-निर्देषन पत्र नहीं भरा
जैसलमेर, 01 नवंबर। नगरपरिषद जैसलमेर के आम चुनाव-2019 के लिये वार्ड सदस्यों के निर्वाचन बाबत वार्ड संख्या 01 से 45 में शुक्रवार, एक नवंबर को नाम निर्देशन पत्र भरने की प्रथम दिवस को किसी भी सदस्यों द्वारा नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग अधिकारी ,(एसडीएम) जैसलमेर दिनेष विष्नोई के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये।
रिटर्निग अधिकारी विष्नोई ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की प्रथम दिवस केवल 280 अधिक नाम-निर्देषन बिक्री की गई
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