जैसलमेर दुष्कर्मी अध्यापक हरिसंह को बीस वर्ष का कठोर
कारावास व एक लाख रुपये अर्थदण्ड सजा सुनाई गयी
जैसलमेर ,01 नवम्बर। जैसलमेर जिले के मोहनगढ स्थित एक निजी विद्यालय ब्राईट के संचालक/अध्यापक, हरिसिंह द्वारा पूर्व में अपने ही स्कूल व छात्रावास में अध्य्यनत आठ वर्षीय पीड़िता के साथ जघन्य दुष्कर्म करने का मामला महिला पुलिस द्वारा दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल मुआयना कर तथा गवाहों के बयान कलमबद्व कर अभियुक्त को हिरासत में लिया जाकर न्यायालय में पेष किया गया जो अभियुक्त आज भी कारागाह में कैद है।
अभियुक्त हरिसिंह को चार्जषीट के साथ विगत मार्च, 2019 से पोक्सो न्यायालय जैसलमेर के प्रकरण संख्या 7/19 में विषिष्ट न्यायाधीष नरेन्द्रसिंह मालावत द्वारा अभियुक्त हरिसिंह की पत्रावली की सुनवाई कर मात्र आठ माह के अल्प समय में अभियुक्त हरिसिंह को दौषी मानते हुए विभिन्न धाराओं में धारा 342 में एक वर्ष का साधारण कारावास, अर्थ दण्ड एक हजार रुपये, अदम अदायगी अर्थ दण्ड अभियुक्त को पन्द्रह दिन की सजा अतिरिक्त भुगतनी होगी व धारा 354 क में तीन वर्ष का कठोर कारावास अदम अदायगी तथा एक माह का साधारण कारावास व धारा 376 ए.बी में बीस वर्ष का कठोर कारावास, अर्थ दण्ड एक लाख रुपये, अदम अदायगी एक वर्ष का साधारण कारावास अतिरिक्त सजा सुनाई गई जिसकी पैरवी राज्य सरकार की ओर से विषिष्ठ लोक अभियोजक जेठाराम माली ने की। अभियुक्त की ओर से पैरवी अधिवक्ता भैरुलाल पालीवाल ने की। --000---
कारावास व एक लाख रुपये अर्थदण्ड सजा सुनाई गयी
जैसलमेर ,01 नवम्बर। जैसलमेर जिले के मोहनगढ स्थित एक निजी विद्यालय ब्राईट के संचालक/अध्यापक, हरिसिंह द्वारा पूर्व में अपने ही स्कूल व छात्रावास में अध्य्यनत आठ वर्षीय पीड़िता के साथ जघन्य दुष्कर्म करने का मामला महिला पुलिस द्वारा दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल मुआयना कर तथा गवाहों के बयान कलमबद्व कर अभियुक्त को हिरासत में लिया जाकर न्यायालय में पेष किया गया जो अभियुक्त आज भी कारागाह में कैद है।
अभियुक्त हरिसिंह को चार्जषीट के साथ विगत मार्च, 2019 से पोक्सो न्यायालय जैसलमेर के प्रकरण संख्या 7/19 में विषिष्ट न्यायाधीष नरेन्द्रसिंह मालावत द्वारा अभियुक्त हरिसिंह की पत्रावली की सुनवाई कर मात्र आठ माह के अल्प समय में अभियुक्त हरिसिंह को दौषी मानते हुए विभिन्न धाराओं में धारा 342 में एक वर्ष का साधारण कारावास, अर्थ दण्ड एक हजार रुपये, अदम अदायगी अर्थ दण्ड अभियुक्त को पन्द्रह दिन की सजा अतिरिक्त भुगतनी होगी व धारा 354 क में तीन वर्ष का कठोर कारावास अदम अदायगी तथा एक माह का साधारण कारावास व धारा 376 ए.बी में बीस वर्ष का कठोर कारावास, अर्थ दण्ड एक लाख रुपये, अदम अदायगी एक वर्ष का साधारण कारावास अतिरिक्त सजा सुनाई गई जिसकी पैरवी राज्य सरकार की ओर से विषिष्ठ लोक अभियोजक जेठाराम माली ने की। अभियुक्त की ओर से पैरवी अधिवक्ता भैरुलाल पालीवाल ने की। --000---
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