जैसलमेर नहर परियोजना क्षेत्र के द्वितीय चरण में स्थित
बारानी भूमि आवंटन के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने दी षिथिलता
जिला कलक्टर को किया आवंटन के संबंध में अधिकृत
जैसलमेर, 05 अक्टूबर। उपनिवेषन विभाग राजस्थान,जयपुर द्वारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के द्वितीय चरण में स्थित बारानी भूमि के आवंटन पर लगी रोक को हटा दी गई है एवं उसमें षिथिलता भी प्रदान की गई है। उल्लेखनीय है कि जिला कलक्टर जैसलमेर ओम कसेरा ने इस संबंध में राजस्व सचिव से वार्ता कर बारानी भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में आ रही पेचेदगियों के निराकरण का आग्रह किया ताकि जिले के भूमिहीन किसानों को भूमि आवंटन का अवसर मिले। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा भूमि आवंटन के सम्बन्ध में षिथिलता प्रदान की गयी है।
संयुक्त शासन सचिव, उपनिवेषन विभाग महेष प्रकाष शर्मा ने जिला कलक्टर जैसलमेर को पत्र प्रेषित कर भूमि आवंटन के संबंध में प्रदान की गई षिथिलता के बारे में अवगत कराया एवं बताया कि जिन क्षेत्रों के निवासियों के लिए पषुपालन एक व्यवसाय है तथा उन क्षेत्रों में पड़त ,बारानी सिवाय चक भूमि जिस पर बरसात में घास एवं अन्य वनस्पति उगती है जो पशुओं के चराई में काम आती है , के साथ ही चारागाह ,ओरण संबंधी भूमिकों का आवष्यकतानुसार आरक्षण कर शेष भूमियों के आवंटन की कार्यवाही करावें जिसके लिए उनको अधिकृत किया गया है।
इसके साथ ही ऐसे क्षेत्रों की भूमि जो मिट्टी ,रेत का कटान रोकने के लिये तथा सिंचित भूमि की सुरक्षा के लिए आवष्यक है, ऐसी भूमियों के संबंध में जिले में पदस्थापित कृषि व जल संसाधन ,पषुपालन ,गौपालन विभाग ,काजरी के जिला स्तरीय अधिकारियों की कमेटी गठित की जाकर कृषि योग्य भूमियों का चिन्हीकरण कर आवंटन के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही के लिये भी जिला कलक्टर जैसलमेर को अधिकृत किया गया है।
जिला कलक्टर कसेरा ने इसके संबंध में उपखण्ड अधिकारियों को निर्देषित किया हैं कि वे चारागाह ,ओरण संबंधी ऐसी भूमियों का चयन कर आरक्षण की कार्यवाही शीघ्र करावें एवं इसके बाद आवंटन योग्य बारानी भूमियों का चिन्हीकरण कर आवंटन की कार्यवाही भी शीघ्र प्रदान करने के निर्देष दिए। उन्होंने बताया कि इसके संबंध में भूमिहीन किसानों से आवेदन-पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही शीघ्र ही प्रारंभ की जाएगी।
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बारानी भूमि आवंटन के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने दी षिथिलता
जिला कलक्टर को किया आवंटन के संबंध में अधिकृत
जैसलमेर, 05 अक्टूबर। उपनिवेषन विभाग राजस्थान,जयपुर द्वारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के द्वितीय चरण में स्थित बारानी भूमि के आवंटन पर लगी रोक को हटा दी गई है एवं उसमें षिथिलता भी प्रदान की गई है। उल्लेखनीय है कि जिला कलक्टर जैसलमेर ओम कसेरा ने इस संबंध में राजस्व सचिव से वार्ता कर बारानी भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में आ रही पेचेदगियों के निराकरण का आग्रह किया ताकि जिले के भूमिहीन किसानों को भूमि आवंटन का अवसर मिले। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा भूमि आवंटन के सम्बन्ध में षिथिलता प्रदान की गयी है।
संयुक्त शासन सचिव, उपनिवेषन विभाग महेष प्रकाष शर्मा ने जिला कलक्टर जैसलमेर को पत्र प्रेषित कर भूमि आवंटन के संबंध में प्रदान की गई षिथिलता के बारे में अवगत कराया एवं बताया कि जिन क्षेत्रों के निवासियों के लिए पषुपालन एक व्यवसाय है तथा उन क्षेत्रों में पड़त ,बारानी सिवाय चक भूमि जिस पर बरसात में घास एवं अन्य वनस्पति उगती है जो पशुओं के चराई में काम आती है , के साथ ही चारागाह ,ओरण संबंधी भूमिकों का आवष्यकतानुसार आरक्षण कर शेष भूमियों के आवंटन की कार्यवाही करावें जिसके लिए उनको अधिकृत किया गया है।
इसके साथ ही ऐसे क्षेत्रों की भूमि जो मिट्टी ,रेत का कटान रोकने के लिये तथा सिंचित भूमि की सुरक्षा के लिए आवष्यक है, ऐसी भूमियों के संबंध में जिले में पदस्थापित कृषि व जल संसाधन ,पषुपालन ,गौपालन विभाग ,काजरी के जिला स्तरीय अधिकारियों की कमेटी गठित की जाकर कृषि योग्य भूमियों का चिन्हीकरण कर आवंटन के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही के लिये भी जिला कलक्टर जैसलमेर को अधिकृत किया गया है।
जिला कलक्टर कसेरा ने इसके संबंध में उपखण्ड अधिकारियों को निर्देषित किया हैं कि वे चारागाह ,ओरण संबंधी ऐसी भूमियों का चयन कर आरक्षण की कार्यवाही शीघ्र करावें एवं इसके बाद आवंटन योग्य बारानी भूमियों का चिन्हीकरण कर आवंटन की कार्यवाही भी शीघ्र प्रदान करने के निर्देष दिए। उन्होंने बताया कि इसके संबंध में भूमिहीन किसानों से आवेदन-पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही शीघ्र ही प्रारंभ की जाएगी।
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