बाड़मेर राज्य बीमा पॉलिसी के लिए घोषणा पत्र ऑनलाइन सबमिट करना होगा
बाड़मेर, 21 मार्च। मार्च माह से राज्य बीमा पॉलिसी एवं फरदर के लिए घोषणा पत्रा एसआईपीएफ पोर्टल पर ऑनलाइन सबमिट करना होगा।
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के उप निदेशक ने बताया कि विभागीय योजनाओं के लेखों एवं कार्य प्रक्रियाओं को कम्प्यूटरीकृत करने के उद्देश्य से एसआईपीएफ पोर्टल विकसित किया जाकर राज्य बीमा एवं जीपीएफ संबंधित कार्य ऑनलाइन सम्पादित किये जा रहे हैं। माह मार्च 2018 में जिन राज्य कर्मचारियों की प्रथम कटौती या अधिक कटौती होनी हैं उन्हें घोषणा पत्रा एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सबमिट करना होगा तथा 1 अप्रेल, 2018 को जिन कर्मचारियों की बीमा पॉलिसी जारी की जानी हैं उन सभी पात्र राज्य कर्मचारियों को उनके स्वयं के लॉगिन आईडी से पोर्टल पर एसआई-ट्रांजेक्शन-फर्स्ट डिक्लेरेशन पर प्रथम घोषणा पत्रा का फॉर्म सबमिट करने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई हैं। ऐसे कर्मचारी जिनकी ओर से 1 अप्रैल, 2018 को अधिक कटौती करवाई जानी हैं वे अपना अधिक कटौती घोषणा पत्र संबंधित फॉर्म उपलब्ध स्क्रीन फरदर डिक्लेरेशन के जरिए सबमिट करवा सकेंगे। उन्हांेने बताया कि संबंधित कर्मचारी ऑनलाइन माध्यम से मार्च, 2018 में अपना फर्स्ट डिक्लेरेशन या फरदर डिक्लेरेशन फॉर्म पोर्टल पर सबमिट कर उसका प्रिन्ट प्राप्त कर प्रिन्ट प्रति पर स्वयं एवं आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर करवाकर वेतन बिल के साथ संलग्न करेंगे। साथ ही एसआईपीएफ पोर्टल पर डीडीओ को सबमिट करेंगे, जिसके पश्चात् संबंधित डीडीओ इन घोषणा पत्रों को एसआईपीएफ कार्यालय को फॉरवर्ड करेंगे। साथ ही कर्मचारी को प्रिन्ट हार्ड कॉपी पर हस्ताक्षर सहित फॉर्म एसआईपीएफ जिला कार्यालय को भिजवाना होगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से राज्य बीमा योजना की नई प्रीमियम स्लेब दर 30 अक्टूबर, 2017 को घोषणा की गई हैं, जिसके अनुसार अधिक जोखिम के लिए सामान्य दर पर कटौती होने पर घोषणा पत्र भरने की आवश्यकता नहीं हैं किन्तु सामान्य दर से एक या दो स्लेब आगे की कटौती कराने पर घोषणा पत्र आवश्यक हैं।
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के उप निदेशक ने बताया कि विभागीय योजनाओं के लेखों एवं कार्य प्रक्रियाओं को कम्प्यूटरीकृत करने के उद्देश्य से एसआईपीएफ पोर्टल विकसित किया जाकर राज्य बीमा एवं जीपीएफ संबंधित कार्य ऑनलाइन सम्पादित किये जा रहे हैं। माह मार्च 2018 में जिन राज्य कर्मचारियों की प्रथम कटौती या अधिक कटौती होनी हैं उन्हें घोषणा पत्रा एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सबमिट करना होगा तथा 1 अप्रेल, 2018 को जिन कर्मचारियों की बीमा पॉलिसी जारी की जानी हैं उन सभी पात्र राज्य कर्मचारियों को उनके स्वयं के लॉगिन आईडी से पोर्टल पर एसआई-ट्रांजेक्शन-फर्स्ट डिक्लेरेशन पर प्रथम घोषणा पत्रा का फॉर्म सबमिट करने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई हैं। ऐसे कर्मचारी जिनकी ओर से 1 अप्रैल, 2018 को अधिक कटौती करवाई जानी हैं वे अपना अधिक कटौती घोषणा पत्र संबंधित फॉर्म उपलब्ध स्क्रीन फरदर डिक्लेरेशन के जरिए सबमिट करवा सकेंगे। उन्हांेने बताया कि संबंधित कर्मचारी ऑनलाइन माध्यम से मार्च, 2018 में अपना फर्स्ट डिक्लेरेशन या फरदर डिक्लेरेशन फॉर्म पोर्टल पर सबमिट कर उसका प्रिन्ट प्राप्त कर प्रिन्ट प्रति पर स्वयं एवं आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर करवाकर वेतन बिल के साथ संलग्न करेंगे। साथ ही एसआईपीएफ पोर्टल पर डीडीओ को सबमिट करेंगे, जिसके पश्चात् संबंधित डीडीओ इन घोषणा पत्रों को एसआईपीएफ कार्यालय को फॉरवर्ड करेंगे। साथ ही कर्मचारी को प्रिन्ट हार्ड कॉपी पर हस्ताक्षर सहित फॉर्म एसआईपीएफ जिला कार्यालय को भिजवाना होगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से राज्य बीमा योजना की नई प्रीमियम स्लेब दर 30 अक्टूबर, 2017 को घोषणा की गई हैं, जिसके अनुसार अधिक जोखिम के लिए सामान्य दर पर कटौती होने पर घोषणा पत्र भरने की आवश्यकता नहीं हैं किन्तु सामान्य दर से एक या दो स्लेब आगे की कटौती कराने पर घोषणा पत्र आवश्यक हैं।
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