मंगलवार, 3 अक्तूबर 2017

बाडमेर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा 16 एवं 17 नवम्बर को जयपुर में लोक सुनवाई की जाएगी



बाडमेर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा 16 एवं 17 नवम्बर को जयपुर में लोक सुनवाई की जाएगी
बाडमेर, 3 अक्टूबर। मानवाधिकारों के बेहतर संरक्षण और संवर्धन के लिए मामलों को शीध्र निपटाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लोगों की समस्याओं एवं शिकायतों पर 16 एवं 17 नवम्बर को जयपुर में दो दिन का शिविर , ेलोक सुनवाई आयोजित की जाएगी।

अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी. बिश्नोई ने बताया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति से संबंधित वे व्यक्ति जिनके पास लोक सेवकों के अत्याचार अथवा अत्याचार की रोकथाम करने में लोक सेवक द्वारा लापरवाही की शिकायत हो, वे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मानव अधिकार भवन ब्लॉक सी, जीपीओ काम्पलेक्स, आई.एन.ए. नई दिल्ली 110023 को रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा अपनी शिकायते भेज सकते है। शिकायतों को ई मेल jrlawnhrc@nic.in या फैक्स नम्बर 011-24651334 पर भी भेजा जा सकता है। शिकायतकर्ता शिकायत में अपना मोबाइल नम्बर एवं ई मेल आईडी लिखें ताकि उनसे सम्पर्क करना आसान हो ।

जिला कलक्टर की किटनोद मंे रात्रि चौपाल 6 अक्टूबर को
बाड़मेर, 03 अक्टूबर। जिला कलक्टर की अक्टूबर माह मंे आयोजित होने वाली रात्रि चौपालांे का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। इस दौरान संबंधित विभागीय अधिकारियांे को उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है।

जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 6 अक्टूबर को जसोल कलस्टर के लिए कीटनोद ग्राम पंचायत, 13 अक्टूबर को बाड़मेर आगोर कलस्टर के लिए सरनू चिमनजी, 24 अक्टूबर को सिणधरी चौसीरा कलस्टर के लिए ग्राम पंचायत चाडो की ढाणी, 27 अक्टूबर को सिवाना कलस्टर के लिए मेली एवं 31 अक्टूबर को भीयाड़ कलस्टर के लिए आरंग ग्राम पंचायत मुख्यालय पर रात्रि चौपाल का आयोजन होगा। जिला कलक्टर ने बताया कि प्रत्येक रात्रि चौपाल मंे संबंधित ग्राम पंचायत के ग्रामीणांे की समस्याआंे एवं अभियोगांे का मौके पर ही निपटाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, डिस्काम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पशु पालन, कृषि विभाग, शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, रसद विभाग के साथ संबंधित उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, विकास अधिकारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक, पटवारी एवं ग्रामसेवकांे को आवश्यक रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित तहसीलदार एवं विकास अधिकारियांे को चौपाल कार्यक्रम का अधिकाधिक प्रचार एवं प्रसार करने के निर्देश दिए गए है। ताकि इसका लाभ क्षेत्र के प्रत्येक ग्रामीण को मौके पर मिल सके। उन्हांेने बताया कि चौपाल मंे प्रत्येक ग्रामवार समस्याआंे पर चर्चा की जाएगी। चौपाल की समाप्ति पर खुली चौपाल मंे जन सुनवाई आयोजित होगी।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें