बाड़मेर, राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार अभियान का तीसरा चरण आज से
-उपखण्ड वार कार्यक्रम निर्धारित, पहले दिन आयोजित होंगे 8 स्थानांे पर आयोजित होंगे शिविर
बाड़मेर, 07 मई। बाड़मेर जिले में राज्य सरकार के महत्वपूर्ण फ्लेगशिप कार्यक्रम ‘राजस्व लोक अदालतः न्याय आपके द्वार अभियान का आगाज सोमवार से होगा। इसके तहत ग्राम पंचायत स्तर पर राजस्व लोक अदालत शिविरों में ग्रामीणों के राजस्व से संबंधित प्रकरणों का समाधान किया जाएगा। अटल सेवा केन्द्रों एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित होने वाले इन शिविरों में विभिन्न विभागों की व्यक्तिगत लाभ योजनाओं से संबंधित कार्य भी होंगे।
जिला कलक्टर सुधीर शर्मा ने बताया कि राजस्व अदालतों के माध्यम से मौके पर ग्रामीणांे के राजस्व प्रकरणांे का निस्तारण करने के लिए 8 मई से 30 जून तक का उपखण्डवार कार्यक्रम का निर्धारित किया गया है। उन्हांेने बताया कि बाड़मेर,बालोतरा, समदड़ी, शिव, चौहटन, सेड़वा, गुड़ामालानी, बायतू उपखंड क्षेत्र मंे 8 मई से 30 जून, रामसर उपखंड मंे 8 मई से 27 जून, सिणधरी उपखंड क्षेत्र मंे 9 मई से 29 जून, धोरीमन्ना उपखंड क्षेत्र मंे 11 मई से 30 जून तक न्याय आपके द्वार अभियान के तहत शिविरांे का आयोजन होगा। उनके मुताबिक इसके तहत 8 मई को बाड़मेर उपखंड की राणीगांव एवं बलाउ ग्राम पंचायत के लिए अटल सेवा केन्द्र, राणीगांव, शिव उपखंड क्षेत्र मंे आरंग एवं चोचरा ग्राम पंचायत के लिए अटल सेवा केन्द्र आरंग, बायतू उपखंड क्षेत्र मंे कोसरिया एवं हुडो की ढाणी ग्राम पंचायत के लिए अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत कोसरिया, रामसर उपखंड क्षेत्र की रामसर एवं बबुगुलेरिया ग्राम पंचायत के लिए रामसर ग्राम पंचायत भवन,गुड़ामालानी उपखंड क्षेत्र की नगर एवं नया नगर गाम पंचायत के लिए अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत नगर,सेड़वा उपखंड मुख्यालय की भंवार, हरपालिया, पांधी का निवाण एवं सारला ग्राम पंचायत के लिए अटल सेवा केन्द्र हरपालिया,समदड़ी उपखंड क्षेत्र की समदड़ी एवं समदड़ी स्टेशन ग्राम पंचायत मुख्यालय के लिए ग्राम पंचायत समदड़ी, बालोतरा उपखंड क्षेत्र मंे पचपदरा ग्राम पंचायत के लिए अटल सेवा केन्द्र पचपदरा एवं मूंगड़ा ग्राम पंचायत के लिए अटल सेवा केन्द्र मूंगड़ा मंे राजस्व लोक अदालत का आयोजन होगा। जिला कलक्टर शर्मा ने बताया कि राजस्व लोक अदालतों के तहत शिविरों में खाता विभाजन, सीमाज्ञान, पत्थरगढ़ी, नामांतरण एवं राजस्व अभिलेख में रिकार्ड के शुद्धीकरण सहित जनता की सुविधा के लिए कई प्रकार के कार्य मौके पर संपादित किए जाएंगे।
शिविरांे मंे निपटेंगे यह कार्यः राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 53, 88, 188 एवं 183 के तहत दर्ज मुकदमे एवं इजराज से संबंधित कार्य होंगे। भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अंतर्गत लम्बित प्रार्थना पत्र एवं नामांतरण तथा धारा-91 की कार्यवाही के सम्बंध में लम्बित अपीलों के कार्य होंगे। इसके साथ ही विभिन्न तरह के लंबित वादों एवं प्रार्थना पत्रों के संदर्भ में प्रकरणों को आवश्यकतानुसार लोक अदालतों में रखा जा सकेगा। इसी तरह न्याय आपके द्वार अभियान के शिविरों में बंद रास्तों को खुलवाने, संकडे़ रास्तों से अतिक्रमण हटाने तथा नये रास्ते दर्ज कराने सहित रास्ता सम्बंधी समस्याओं का निवारण किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी अभियान में पारिवारिक कृषि भूमि के सहमति से विभाजन के नवीन प्रकरण दर्ज किए जाएंगे और ग्राम पंचायतों में लगने वाले शिविर के दिन इनका निस्तारण किया जाएगा। लंबित गैर खातेदारी के प्रकरणों में खातेदारी दिए जाने से संबंधित कार्य तथा राजस्व रिकार्ड में लिपिकीय त्रुटि के कारण गलत जानकरी को दुरूस्त करते हुए शुद्धीकरण की कार्यवाही शिविरों में होगी। नार्म्स के अनुसार नवीन राजस्व ग्रामों के प्रस्ताव तैयार होंगे।
अभियान से पूर्व जमाबंदियों का पठनः जिला कलक्टर शर्मा ने बताया कि काश्तकारों की जमाबंदियों में त्रुटियों एवं लंबित नामांतरणों के प्रकरणों के चिन्हित किए जाने के लिए सम्बंधित ग्राम पंचायत पर राजस्व लोक अदालत अभियान के कैम्प की तिथि से पूर्व सभी राजस्व ग्रामों की जमाबंदी का पठन कर उनसे संबंधित आवेदन तैयार करने के लिए राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, ताकि अभियान के दिन उनका निस्तारण संभव हो सके। इसके लिए पटवारी एवं भू-अभिलेख निरीक्षकों का कार्यक्रम पूर्व में ही निर्धारित करने के निर्देश दिए गए है। साथ ही छंटनी किए गए मुकदमों में भी सम्बंधित पक्षकारों को सुनवाई के लिए समय पर सूचना पत्र जारी करने को कहा गया है।
पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देशः जिला कलक्टर सुधीर शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप तीसरे चरण के अभियान की सफल क्रियान्विति के लिए जिले के सभी उपखण्डों में आयोजित होने वाले शिविरों में संबंधित उपखंड अधिकारी को कैम्प प्रभारी बनाते हुए कैम्पों के सुव्यवस्थित आयोजन के लिए पुख्ता व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला स्तर से इन कैम्पों की रोजाना सघन मॉनिटरिंग होगी और निरीक्षण भी किया जाएगा।
बाड़मेर पंचायत समिति की स्मार्ट विलेज के संबंध मंे बैठक आज
बाडमेर ,07 मई। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की क्रियान्विति के क्रम मंे स्मार्ट विलेज विकसित करने के लिए पंचायत समिति बाड़मेर की ग्राम पंचायत बाड़मेर आगोर एवं बाड़मेर ग्रामीण के स्मार्ट विलेज का सर्वे करने के लिए कार्यकारी विभाग के अधिकारियांे की बैठक सोमवार को प्रातः 11 बजे ग्राम पंचायत बाड़मेर ग्रामीण मंे आयोजित होगी।
बाड़मेर पंचायत समिति के विकास अधिकारी नवलाराम चौधरी ने बताया कि संबंधित कार्यकारी विभाग के अधिकारियांे एवं संबंधित ग्राम पंचायतांे के सरपंच, ग्रामसेवकांे को बैठक मंे उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है। ताकि समस्त विभागांे के समन्वय से की जाने वाली विकास गतिविधियांे का संक्षिप्त सर्वे किया जा सके।
15 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा बैठक आज
बाड़मेर, 07 मई। प्रधानमंत्री के नवीन 15 सूत्री कार्यक्रम 2017-18 के लिए आवंटित लक्ष्यांे के विरूद्व वर्तमान माह तक अर्जित उपलब्धियांे की त्रैमासिक समीक्षा के लिए जिला कलक्टर की अध्यक्षता मंे 8 अप्रैल को दोपहर 12.30 बजे रखी गई है।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी राधेश्याम रामावत ने बताया कि इस दौरान वर्ष 2017-18 के लिए बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत कलस्टर बनाने के प्रस्तावांे पर विचार-विमर्श किया जाएगा। संबंधित अधिकारियांे को आवश्यक सूचनाआंे के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है।
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