सोमवार, 1 मई 2017

भोपागढ़/जोधपुर दुष्कर्म के आरोपी तांत्रिक को सुनाई दस साल की सजा



भोपागढ़/जोधपुर दुष्कर्म के आरोपी तांत्रिक को सुनाई दस साल की सजा


नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी तांत्रिक को सुनाई दस साल की सजा

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भोपालगढ़ क्षेत्र की नायकों की ढाणी के बाहर धूणे पर झाड़-फूंक एवं तंत्र विद्या से इलाज करने के नाम पर चौदह वर्षीय नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपित तांत्रिक को शनिवार को जोधपुर स्थित जिला सत्र न्यायालय ग्रामीण की अदालत ने दस साल के कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

भोपालगढ़ कस्बे के बाहर स्थित नायकों की ढाणी के निकट ओस्तरा निवासी कथित तांत्रिक शक्ताराम ऊर्फ हरीदास पुत्र घेंवरराम का धूणा था।

वह वहां कथित झाड़-फूंक व तंत्र-मंत्र से भूत भगाने का ढोंगी इलाज करता था।




24 मई 2013 को बिलाड़ा थानान्तर्गत एक गांव से व्यक्ति चौदह वर्षीय बच्ची को उसके पास इलाज के लिए लेकर गया था और उसका साला व बच्ची का मामा भी साथ था।

वहां रात्रि में करीब नौ बजे उस तांत्रिक की हैवानियत जाग उठी और वह बच्ची को तंत्र-मंत्र से इलाज करने के लिए पहाड़ी से बहने वाले बाळे में ले गया तथा वहां उससे दुष्कर्म किया।




बाद में पीडि़त बच्ची के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर उसके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया था।

करीब चार साल बाद शनिवार को जिला सत्र न्यायालय ग्रामीण के न्यायधीश डॉ. सूर्यप्रकाश पारीक की अदालत ने दस साल के कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

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