गुरुवार, 18 मई 2017

जैसलमेर मुलभुत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियो से


जैसलमेर मुलभुत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियो से 
जिला परिषद की साधारण  सभा की बैठक आयोजित
जैसलमेर, 18 मई। जिला परिषद जैसलमेर की साधारण सभा की बैठक जिला परिषद स्थित अटल सेवा केन्द्र सभागार में जिला प्रमुख श्रीमती अंजना मेधवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जोधपुर सांसद गजेन्द्र सिंह शेखावत व विधायक छोटूसिंह भाटी तथा शैतानसिंह राठौड समेत सभी प्रधान तथा जिला परिषद के सदस्य उपस्थित थे।

इस अवसर पर जिला परिषद सदस्यो ने उनके क्षेत्र में पेयजल की किल्लत की समस्या प्रमुख रूप से उठाई। सदस्यों ने ग्रामीण क्षैत्रों में पानी की समस्या को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों से प्रषन किए तथा समस्या के समाधान के बारे में जानकारी चाही। इस पर जिला कलक्टर कैलाष चन्द मीणा ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से जिले के ग्रामीण क्षैत्रों की क्षैत्रीय योजनाओं तथा इंदिरा गांधी नहर से संबंध पेयजल योजनाओं के नियमित संधारण तथा निर्धारित आवृति के अनुसार पेयजल की आपूर्ति करने की हिदायत दी। उन्होंनंे जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी हालत में पेयजल की किल्लत नहीं होने की व्यवस्था सुनिष्चित करने के निर्देष दिए तथा आवष्यकतानुसार पेयजल परिवहन के निर्देष दिए। वही बैठक के दौरान जोधपुर सांसद गजेन्द्रसिंह शेखावत के द्वारा विभिन्न विभागाध्यक्षों की अनुपस्थिति के साथ बैठक में समय पर उपस्थित होने के समय को लेकर पाबंद करने के निर्देष दिए। उन्होंनंे जिला कलक्टर से कहा कि ऐसे विभागाध्यक्षों को अनुशासन के निर्देश के साथ ही भविष्य में ऐसी पुनर्रावृति न हो इसके लिये पाबंद किया जाए। जिला कलक्टर के.एल.मीणा ने समस्त विभागाध्यक्षों को निर्देश दिये कि बैठकों के द्वारा सभी की उपस्थिति को लेकर विभाग पहले से ही प्रतिनिधि सुनिश्चित कर उसकी सूचना भेजे। इस दौरान ग्रामीण इलाको में आ रही बिजली पानी व परिवहन की समस्याअेां को लेकर जनप्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे।

इस मौके पर जिले के ग्रामीण क्षेत्रो में विद्युत आपूर्ति मंे व्यवधान के मुद्दे को भी जिला परिषद सदस्यांे द्वारा उठाया गया। इस पर डिस्काॅम के अधीक्षण अभियंता ने गत दिनांे आई आंधी से बिजली आपूर्ति में व्यवधान के बारे में जानकारी से सदन को अवगत कराया। बैठक में पानी, बिजली, सडक, चिकित्सा, पषु चिकित्सा, कृषि, आयुर्वेद, सामाजिक न्याय व अधिकारिता, रसद आदि से संबंधित मुद्दों पर जिला परिषद सदस्यांे ने ध्यान आर्कषित किया जिस पर संबंधित विभागाध्यक्षों ने योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी नारायणसिंह चारण ने विभागवार मुद्दों से संबंधित जानकारी प्रदान की।

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सांसद शेखावत आज पोकरण

क्षेत्र में जन सुनवाई करेगें

जैसलमेर, 18 मई। सांसद गजेन्द्रसिंह शेखावत शुक्रवार को पोकरण विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जन सुनवाई कर लोगों की समस्याओं से रूबरू होंगें। उनके साथ पोकरण के विधायक शैतानसिंह राठौड भी रहेगें।

जिला कलक्टर कैलाष चन्द मीना ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पोकरण-जोधपुर सांसद गजेन्द्रसिंह शेखावत 19 मई को प्रातः 9 बजे ग्राम पंचायत चैक, 11 बजे सांकडा, 1 बजे लूणाखुर्द, 3ः30 बजे भैंसडा, 5ः30 बजे राजगढ तथा सांय 7ः30 बजे औला ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जन सुनवाई करेगें। उक्त जन सुनवाई कार्यक्रम में सभी विभागों के संबंधित अधिकारी मौजूद रहेगें तथा विकास अधिकारी पंचायत समिति सांकडा जन सुनवाई के लिए अपेक्षित व्यवस्थाएं सुनिष्चित करेगें।

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सांसद दो दिवसीय जैसलमेर दौरे पर

जैसलमेर, 18 मई। बाड़मेर जैसलमेर सांसद कर्नल सोनाराम चैधरी शनिवार एवं रविवार को जैसलमेर एवं नहरी क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में जनसंपर्क करेंगे। इसके साथ ही सांसद चैधरी जनप्रतिनिधियों एवं विभाग के अधिकारियों के साथ आमजन से भी रुबरु होंगे। सांसद शनिवार को नवसृजित ग्राम पंचायत जवाहर नगर के नवनिर्मित ग्राम पंचायत भवन का लोकार्पण भी करेंगे।

सांसद चैधरी 20 मई को सुबह जैसलमेर सर्किट हाउस में पहुंचेगे। उसके बाद 11.30 बजे जिला कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेंगे। उसके बाद सर्किट हाउस में जनसुनवाई के साथ शहर के सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। 21 मई को सुबह 9.30 बजे पोहड़ा, 10.15 बजे देवा, 11 बजे बोहा, 12 बजे नेहडाई, 1.15 बजे जवाहर नगर, दोपहर 3 बजे मोहनगढ़, 4 बजे काणोद एवं 5 बजे हमीरा में आमजन से रुबरु होंगे। सांसद के साथ जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी, यूआईटी चैयरमेन जितेंद्रसिंह, पूर्व विधायक सांगसिंह, समाजसेवी जुगलकिशोर व्यास, पूर्व जिलाध्यक्ष स्वरुपसिंह हमीरा, मोहनगढ़ मंडल अध्यक्ष शंकरसिंह राजपुरोहित, पूर्व मंडल अध्यक्ष गेमरसिंह गोगादे, किशनसिंह बोहा, सुजानसिंह हड्‌डा साथ रहेंगे।

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स्थाई लोक अदालत में हुआ 05 प्रकरणों का निस्तारण

जैसलमेर, 18 मई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष मदनलाल भाटी (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) की अध्यक्षता में जन उपयोगी सेवा सम्बन्धी मामलों की स्थाई लोक अदालत का आयोजन जिला वैकल्पिक विवाद निस्तारण केन्द्र जैसलमेर में हुआ। स्थाई लोक अदालत की बैंच में सदस्यगण अधिवक्ता मुरलीधर जोशी व ओमप्रकाश वासु उपस्थित थे।

बैंच के समक्ष 22 प्रकरण प्रस्तुत हुए जिसमें से 05 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। निस्तारित 05 प्रकरणों में से एक प्रकरण में प्रार्थी सवाईसिंह देवड़ा द्वारा ग्राम पंचायत उण्डा के ग्राम सिरूवा में स्थित बिजड़ासर खड़ीन (तालाब) की मरम्मत एवं संरक्षण हेतु कार्यवाही किए जाने का अनुतोष चाहा गया था। उक्त परिवाद के सम्बन्ध में कनिष्ठ तकनीकी सहायक पंचायत समिति सम, मुख्यालय जैसलमेर को मौका स्थिति पर भेजकर तथ्यात्मक स्थिति का प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। उक्त अधिकारी ने अपने मौका निरीक्षण में प्रतिवेदित किया कि उक्त बिजड़ासर खड़ीन मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना के अन्तर्गत चयनित है एवं इसके जीर्णोद्वार हेतु द्वितीय चरण में राशि रुपये 10 लाख स्वीकृत की हुई है। उक्त कार्य का क्रियान्वयन राज्य सरकार के सिंचाई विभाग के माध्यम से करवाया जा रहा है। इस स्तर पर प्रार्थी ने संतुष्ट होकर आगे कोई कार्यवाही नहीं चाही।

एक अन्य मामले में विपिन कुमार व्यास ने जिला कलेक्टर परिसर जैसलमेर में मुख्य रूप से निर्मित तीन बड़े गेट में से परिसर के पीछे की तरफ जाने वाले गेट को अधिवक्ताओं, पक्षकारों व आमजन के लिए खोलने की मांग की थी। इस आवेदन पर राजकीय अधिवक्ता किशनप्रतापसिंह राठौड़ ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि वर्तमान में गेट प्रशासनिक कारणों से चोरी की रोकथाम, अनाधिकृत व्यक्तियों तथा वाहनों के आवागमन पर रोक लगाने तथा कानून एवं व्यवस्था की दृष्टि से जरूरी होने के कारण बन्द किया गया है, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से बन्द किया हुआ है। तथापि समय-समय पर आवश्यक होने पर गेट खोला जाएगा तथा अधिवक्ताओं की हर सुविधा को ध्यान में रखा जाएगा जिसके मध्यनजर प्रार्थी ने संतुष्ट होकर आगे कार्यवाही नहीं चाही।

इसी प्रकार पठाण खा ने बैंक आॅफ बड़ौदा, खुहड़ी के विरूद्ध बकाया राशि से अधिक वसूली होने बाबत् बैंक द्वारा संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं होने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर बैंक से प्रार्थी को वसूल की गई राशि का पूर्ण विवरण उपलब्ध करवाया गया एवं प्रार्थी को संतुष्ट किया गया कि बैंक द्वारा बकाया राशि से अधिक कोई राशि वसूल नहीं की गई। इसके अलावा दो अन्य प्रकरण बाबूराम चैहान व रमेश परिहार के मामले भी स्थाई लोक अदालत में निपटाए गए।

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