जैसलमेर, जिला कलक्टर शर्मा ने रमसा एवं सर्व षिक्षा गतिविधियों की समीक्षा की
उत्कृष्ट विद्यालय की रेंकिंग एकल अंक मंे लाने के दिए निर्देष
खेल मैदानों को विकसित करावें, 31 मार्च तक कार्य पूर्ण करावें
जैसलमेर, 07 मार्च। जिला कलक्टर मातादीन शर्मा ने जिला स्तरीय निष्पादक समिति में राष्ट्रीय माध्यमिक षिक्षा अभियान एवं सर्व षिक्षा की गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा की एवं अधिकारियों को निर्देष दिए कि वे विद्यालयों में षिक्षा की गुणवता पर विषेष ध्यान देवें। उन्होंने रमसा के तहत विद्यालयों में हो रहे विकास कार्यो के संबंध में निर्देष दिए कि जो इस वित्तीय वर्ष में कार्य पूर्ण होने है उनकों 31 मार्च तक पूर्ण कराने, मुख्यमंत्री जन सहभागिता विकास योजना में लवां विद्यालय में हुए कार्यो का भुगतान तत्काल कराने के निर्देष दिए। उन्होंनंे उत्कृष्ट विद्यालयांे की रेंकिंग एक अंक में लाने के निर्देष दिए।
बजट का समय पर करें उपयोग
जिला कलक्टर शर्मा ने बैठक में रमसा के अधिकारियों को निर्देष दिए की जो भी गतिविधियां की जा रहीं है उनमंे आंबटित बजट का शत प्रतिषत सही उपयोग समय पर हो इस बात का पूरा ध्यान रखें। उन्हांेने बैठक में व्यावसायिक षिक्षा के अन्तर्गत विषेष जोर देने एवं इसकी भी प्रभावी माॅनेटरिंग करने, रेमेडियल टींचिग में कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए अतिरिक्त कक्षा आयोजित कराने के निर्देष दिए। उन्होंनंे खारिया जेठवी विद्यालय के लिए तत्काल डिमाण्ड राषि रमसा के अधिकारियों को जमा कराने के निर्देष दिए वहीं सहायक अभियंता विद्युत को निर्देष दिए कि वे इस विद्यालय का 15 दिवस में विद्युत कनेक्षन कराने की कार्यवाही करें।
विद्यालयों में शीघ्र करें विद्युत कनेक्षन
उन्होंनंे सर्व षिक्षा के एडीपीसी को निर्देष दिए कि जो 32 विद्यालय विद्युत कनेक्षन विहिन है उन सभी संस्था प्रधानों को पांबद करावे कि वे तत्काल ही संबंधित सहायक अभियंता विद्युत कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर डिमाण्ड राषि जमा करा दें ताकि विद्युत विभाग द्वारा इन सभी विद्यालयों को शीघ्र ही विद्युत कनेक्षन से जोडा जावें। उन्हांेनंे जिला षिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक को निर्देष दिए कि वे उत्कृष्ट विद्यालयों में खेल मैदान के भूमि के आवंटन के लिए प्रस्ताव संबंधित उपखंड अधिकारियांे को प्रस्तुत करें ताकि उनके भूमि आवंटन की कार्यवाही की जा सकें। उन्होंनें अधिषाषी अभियंता पीडब्ल्यूडी को निर्देष दिए कि वे माॅडल स्कूल के द्वितीय चरण के कार्य को भी समय पर पूरा करावें।
बैठक में परियोजना अधिकारी रमसा दलपतसिंह ने बैठक में रमसा की विभिन्न गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंनंे शारदे बालिका छात्रावास सोनू एवं नाचना को भी शीघ्र ही विद्युत कनेक्षन से जोडने की कार्यवाही कराने के संबंध में सहायक अभियंता विद्युत को अवगत कराया। इस संबंध में जिला कलक्टर ने निर्देष दिए कि वे इन छात्रावासों को शीघ्र विद्युत कनेक्षन उपलब्ध करावें।
बैठक में जिला षिक्षा अधिकारी माध्यमिक मनीराम मीणा, प्रारम्भिक बंषीलाल रोत,एडीपीसी सर्व षिक्षा कानसिंह, जिला साक्षरता एवं सतत् षिक्षा अधिकारी राजकुमार विष्नोई, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ.एन.आर.नायक, अधिषाषी अभियंता पीडब्ल्यू एस.के.चावडा के साथ ही अन्य समिति सदस्य उपस्थित थे।
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जिले से बाहर चारा परिवहन पर तत्काल प्रभाव से रोक
जैसलमेर, 07 मार्च। जिला कलक्टर मातादीन शर्मा ने जिले में अभाव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से चारा परिवहन कर अन्यत्र ले जाने को दृष्टिगत रखते हुए एक आदेष जारी कर जिले से समस्त प्रकार के चारे को अन्यत्र परिवहन कर ले जाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। आदेष के अनुसार जिले से बाहर परिवहन कर ले जा रहें चारे पर 31 जुलाई 2017 तक रोक लगाई है।
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होली के त्यौहार पर कानून एवं शान्ति व्यवस्था
बनाएं रखने के लिए ड्यूटी मजिस्टेªट नियुक्त
जैसलमेर, 07 मार्च। जिला मजिस्टेªट मातादीन शर्मा ने होलिका दहन एवं धुलण्डी के त्यौहार पर जिले में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाएं रखने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। आदेष के अनुसार उपखंड मजिस्टेªट जैसलमेर व तहसीलदार जैसलमेर को उपखंड जैसलमेर के लिए, उपखंड मजिस्टेªट पोकरण एवं तहसीलदार पोकरण को उपखंड क्षेत्र पोकरण के लिए, तहसीलदार फतेहगढ को उपखंड को फतेहगढ एवं तहसीलदार भणियाणा को उपखंड भणियाणा के लिए ड्यूटी मजिस्टेªट नियुक्त किया है। आदेष के अनुसार ड्यूटी मजिस्टेªट को निर्देषित किया है कि वे होली के त्यौहार के अवसर पर कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाएं रखेंगें एवं साथ ही इसके प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली किसी भी घटना के लिए त्वरित रूप से निरोधात्मक कदम उठाएंगें एवं इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक जैसलमेर को अवगत करायेगें। अतिरिक्त जिला मजिस्टेªट समग्र रूप से प्रभारी होंगें जो पूरी स्थिति की निगरानी रखते हुए आवष्यक कार्यवाही सुनिष्चित करेगें।
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अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जिला स्तरीय समारोह का आयोजन होगा
जैसलमेर, 07 मार्च। अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को प्रातः 11 बजे शहीद पूनमसिंह स्टेडियम में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन रखा गया है। उप निदेषक महिला एवं बाल विकास श्रीमति स्नेहलता चैहान ने यह जानकारी दी।
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अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस को महिला श्रमिकों का निःषुल्क होगा पंजीयन
जैसलमेर, 07 मार्च। श्रम कल्याण अधिकारी भवानी प्रताप चारण ने बताया कि अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बुधवार, 8 मार्च को प्रातः 11 बजे शहीद पूनमसिंह स्टेडियम में महिला श्रमिकों का पंजीयन षिविर रखा गया है। जिसमें महिला सषक्तिकरण व महिलाओं के लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी जायेगी व इसके साथ ही विषेष तौर से भवन एवं अन्य सनिर्माण कल्याण मण्डल, श्रम विभाग जैसलमेर द्वारा महिला श्रमिकों का निःषुल्क पंजीयन किया जायेगा। महिला श्रमिक अपने साथ एक रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो, भामाषाह कार्ड, आधार कार्ड, राषन कार्ड, और निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण-पत्र लेकर षिविर स्थल पर पंहुचें।
चारण ने बताया कि सभी महिलाएं निर्माण श्रमिक का पंजीयन करवाने के लिए प्रातः 11 बजे से पंहुचकर अधिक से अधिक संख्या में पंहुचकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर लाभान्वित होंवें।
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भारत-पाक सीमा से लगती हुई पांच कि0मी0 में रहने वाले
निवासियों की सुविधा के लिए
रात्रि में प्रवेश तथा विचरण पर प्रतिबंध
जैसलमेर, 06 जनवरी। जिले से लगने वाली भारत-पाक सीमा पर तस्करी ,घुसपैठियों तथा असामाजिक तत्वों के अवैध प्रवेश एवं अन्य अवांछनीय गतिविधियों की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए एवं जिले में रहने वाले निवासियों के जन-जीवन एवं लोकशांति के विक्षब्ुद्ध होने की अंदेशा को देखते हुए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªेट मातादीन ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में भारत-पाक सीमा के पास लगती हुई पांच किलोमीटर में रहने वाले निवासियों एवं उस क्षेत्र में विगत 05 मार्च 2017 से आगामी 04 मई, 2017 तक की अवधि के लिए प्रवेश एवं विचरण के लिये सायं 6ः00 बजेः से प्रातः 7ः00 बजेः तक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना प्रतिबंध रहेगा।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट शर्मा द्वारा जारी किये गये आदेश के अनुसार जैसलमेर एवं पोकरण तहसील के ग्राम किशनगढ़ ,तनोट ,साधेवाला ,घोटारू ,लौंगेवाला ,गणेशिया ,लंगतला ,रतड़ाऊ ,लीलोई ,कारटा ,खारीया , शेखर ,कोठ ,जामराऊ ,खुईयाला उर्फ खुडजनवाली ,जाजीया ,खारा ,मंूंगर ,सोम ,रोहिड़ेावाला ,लौहार ,आसूदा ,धौरोई ,बिछड़ा ,मीठड़ाऊ ,किरड़वाली ,जीयाऊ ,केरला ,बगनाऊ , बसना , बिरयारी ,मीठीखुई ,भुग ,मूरार ,धनाना ,लूणार, पोछीना ,करड़ा ,गोधूवाला ,अकनवाली ,दातावानी ,झालरिया ,नीचूवाली ,बुईली (सरकारी) ,बाहला ,भारेवाला ,दादुड़ावाला ,मोहरोवाला ,मालासर ,म्याजलार ,रायचन्दवाला तथा कुरीया बैरी सम्मिलित है। जहां सायं 6ः00 बजेः से प्रातः 7ः00 बजेः तक 05 मार्च 2017 से आगामी 04 मई, 2017 तक की अवधि में बिना वैद्य अनुमति-पत्र (जो परमावश्यक कार्य हेतु समीप स्थित सीमा सुरक्षा बल चैकी से प्राप्त किया जा सकता है) के इस क्षेत्रा में जाने के लिए तथा अन्य गतिविधियों के लिये पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
आदेश के अनुसार जिले में भारत-पाक सीमा के पास लगती हुई 5 कि0मी0 क्षेत्र की सीमा में रहने वाले निवासियों एवं उस क्षेत्र में प्रवेश तथा विचरण करने वाले समस्त व्यक्तियों को सख्त चेतावनी एवं आदेशित किया जाता है कि वे इस प्रतिबंधित क्षेत्र में सायं 6ः00 बजेः से प्रातः 7ः00 बजेः तक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना गमनागमन एवं विचरण नहीं कर सकेगें। इस आदेश के प्रभावशील होने पर उक्त क्षेत्र मंें कोई भी सक्षम अधिकारी इस आदेश की पालना हेतु कार्यवाही कर सकेगा तथा आदेश का उल्लघंन करने पर कार्यवाही की जाएगी। यह आदेष आगामी दो माह तक अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।
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