बाड़मेर,महिलाओं को सम्पति के अधिकार का ज्ञान जरुरीः खरे
बाड़मेर, 07 मार्च। तालुका विधिक सहायता समिति और नगर परिषद बाड़मेर के तत्वाधान में ग्रुप फॉर पीपल सुर किरण सेवा संस्थान के सहयोग से विश्व महिला दिवस की पूर्व संध्या पर विधिक शिविर का आयोजन आश्रय स्थल स्टेडियम में आयोजित किया गया।
विधिक शिविर मंे संबोधित करते हुए समिति अध्यक्ष न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार खरे ने कहा कि महिलाआंे को घूंघट प्रथा को अब खत्म कर समय के साथ चलना होगा। उन्हांेने कहा कि बच्चो को शिक्षित करने के साथ व्यवहारिक ज्ञान की ज्योति जलाओ। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सरकार ने कानूनी और योजनाओं में भागीदारी और सहायता के अधिकार दे रखे है। जिनकी जानकारी होना आवश्यक हैं।उन्होंने कहा कि महिलाओं को 2005 में पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी का अधिकार दिया गया हैं।वही घरेलू हिंसा और प्रताड़ना में भी महिलाओं को कानूनी अधिकार दे रखे हैं। वही संतान चाहे पुत्र हो या पुत्री उन्हें माता पिता के भरण पोषण का अधिकार दिया हैं।यदि कोई संतान माता पिता का भरण पोषण करने से इंकार करते हे तो माता पिता कानूनी मदद ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी होना आवश्यक है ताकि अपने अधिकार हासिल कर सके। शिविर में ग्रुप फॉर पिपल के संयोजक चन्दन सिंह भाटी,संजय शर्मा,रमेश सिंह इंदा,समिति सदस्य अमित बोहरा,पन्नाराम जांगिड़,राजाराम सोलंकी,इश्माएल खान सहित कई लोग उपस्थित रहे। शिविर को संबोधित करते हुए अधिशाषी अभियंता ओमप्रकाश ढिढवाल ने कहा कि महिलाए हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं।शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण हैं। आज के समय मंे बालिकाओं को शिक्षित करना जरूरी हैं। ताकि आने वाली पीढ़ी शिक्षा से वंचित न रहे।उन्होंने सरकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर एडवोकेट अमित बोहरा ,संजय शर्मा ,रमेश सिंह इंदा,पनाराम जांगिड़ ने भी संबोधित किया। इस दौरान महिलाओं को अधिकारों की रक्षा की शपथ दिलाई गई।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें