अजमेर।अमर, अकबर, एंथॉनी ने मिलकर किया मर्डर, तीनों भाइयों को मिली यह सजा
महिला अत्याचार निवारण मामलात अदालत के न्यायाधीश ने पांच सौ रुपए के विवाद को लेकर मामूली कहासुनी में हुई हत्या के मामले में शनिवार कायड़ निवासी तीन सगे भाइयों को उम्रकैद व 10-10 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया।
गेगल थाने में कायड़ निवासी शाहबुद्दीन ने 26 जुलाई 2014 को दर्ज करवाई रिपोर्ट में बताया कि गांव के पिंटू व सद्दाम पुत्र अनवर के बीच रुपयों के लेन-देन को लेकर विवाद था। पिंटू ने रास्ता रोक कर सद्दाम से रुपयों की मांग करते झगड़ा किया।
इस बीच मौके पर शेरखान, सद्दाम के पिता अनवर खां भी आ गए। अनवर ने पिंटू व शेरखान की समझाइश की।
इसके बाद सभी अपने घर चले गए। करीब आधे घंटे बाद शेरखान, शमशेर, फिरोज पुत्र फतेह मोहम्मद व पिंटू पुत्र गोपाल कार में सवार हो कुल्हाड़ी, सरिया व बरछे समेत अनवर के घर पहुंचे।
आरोपितों ने अनवर, उसकी पत्नी मुन्नी व पुत्री फरजाना तथा पुत्र सद्दाम से हथियारों से मारपीट की।
मारपीट में अनवर के सिर में गहरी चोट लगी, मुन्नी का हाथ टूट गया तथा फरजाना व सद्दाम के चोटें आईं।
चीखपुकार सुन पड़ोसी कयूम, माफिया व अजहरूद्दीन ने बीच बचाव किया तो आरोपित भाग गए। बाद में इलाज के दौरान अनवर की मृत्यु हो गई।
गवाह हुए पक्षद्रोही
अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील भवानीसिंह रोहिल्ला ने 25 गवाह व 30 दस्तावेज पेश किए। अदालत में राजीनामा होने के बाद पीडि़त पक्ष के गवाह पक्षद्रोही हो गए।
लेकिन विधि विज्ञान प्रयोगशाला से आई रिपोर्ट व परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अदालत ने अभियुक्त शेरखान, शमशेर व फिरोज को उम्रकै द व 10-10 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया। आरोपित पिंटू के खिलाफ बाल न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है।
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