जयपुर।राजस्थान के धौलपुर MLA बीएल कुशवाहा की विधानसभा सदस्यता समाप्त
विधानसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी कर धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक बी. एल. कुशवाहा की विधानसभा की सदस्यता समाप्त कर दी है। विधानसभा सचिव पृथ्वीराज द्वारा मंगलवार को जारी अधिसूचना में कुशवाहा को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी सहपठित धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 10 हजार रूपये का आर्थिक दण्ड दिए जाने के परिणाम स्वरूप दोष सिद्धी की तिथि 8 दिसम्बर 2016 से विधानसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191(1)(द्ग)सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के अन्तर्गत निरर्हित किया जाकर कुशवाहा की सदस्यता समाप्त की गई है।
कुशवाहा की सदस्यता समाप्त होने की वजह से अब विधानसभा में धौलपुर का स्थान रिक्त हो गया है और विधायकों की संख्या 199 रह गई है।
विधानसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी कर धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक बी. एल. कुशवाहा की विधानसभा की सदस्यता समाप्त कर दी है। विधानसभा सचिव पृथ्वीराज द्वारा मंगलवार को जारी अधिसूचना में कुशवाहा को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी सहपठित धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 10 हजार रूपये का आर्थिक दण्ड दिए जाने के परिणाम स्वरूप दोष सिद्धी की तिथि 8 दिसम्बर 2016 से विधानसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191(1)(द्ग)सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के अन्तर्गत निरर्हित किया जाकर कुशवाहा की सदस्यता समाप्त की गई है।
कुशवाहा की सदस्यता समाप्त होने की वजह से अब विधानसभा में धौलपुर का स्थान रिक्त हो गया है और विधायकों की संख्या 199 रह गई है।
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