सोमवार, 17 अक्टूबर 2016

बाड़मेर पुलिस सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलने वालो के विरूद्व कार्यवाही

बाड़मेर पुलिस

सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलने वालो के विरूद्व कार्यवाही

पुलिस थाना कोतवाली:- श्री तुलछाराम सउनि. मय पुलिस पार्टी द्वारा गडरारोड़ चैराहा के पास मुलजिम जाकीरखां पुत्र सफीखां मिरासी व हुकमसिंह पुत्र शंकरसिंह राजपुत निवासी बाड़मेर शहर को सार्वजनिक स्थान पर अंकों पर दाव राषि लगाकर एक को लाभ व दूसरे का हानि होने बाबत् जुआ खेलते हुए को दस्तयाब कर उनके कब्जा से 2440 रूपये जुआ राषि बरामद कर प्रकरण संख्या 409 दिनांक 16.9.16 धारा 13 जुआ अधिनियम में दर्ज करने में सफलता प्राप्त की गई।

पुलिस थाना सदर :- श्री मांगीलाल हैडकानि. मय पुलिस पार्टी द्वारा मोतीनगर मोहल्ले मे मुलजिम अजमल पुत्र मंगलाराम लोहार निवासी मोतीनगर को सार्वजनिक स्थान पर अंकों पर दाव राषि लगाकर एक को लाभ व दूसरे का हानि होने बाबत् जुआ खेलते हुए को दस्तयाब कर उनके कब्जा से 430 रूपये जुआ राषि बरामद कर प्रकरण संख्या 233 दिनांक 16.9.16 धारा 13 जुआ अधिनियम में दर्ज करने में सफलता प्राप्त की गई।

वर्ष 2014 से आबकारी अधिनियम में वांछित अपराधी को गिरफतार करने में सफलता
पुलिस थाना बालोतराः- मुकदमा नम्बर 554 दिनांक 12.12.2014 धारा 14/57, 19/57, 54ए आबकारी अधिनियम में वांछित अपराधी भरतकुमार पुत्र सेंधाभाई सतवारा निवासी डबाड़ थाना खेरालु जिला मेहसाणा गुजरात जो लम्बे समय से फरार चल रहा था। जिसकी गिरफतारी हेतु पुलिस थाना बालोतरा से एक विषेष टीम गठित कर गुजरात भेजी गई जिनके द्वारा भरसक प्रयत्न कर मुलजिम की मौजुदगी का पता कर दिनांक 16.10.16 को गिरफतार करने में सफलता हासिल की गई। प्रकरण मे 2 मुलजिम पहले से ही गिरफतार किये जा चुके है प्रकरण धारा 173 (8) सीआरपीसी के तहत अन्वेषणाधिन है।

सार्वजनिक स्थान पर शांति भंग करते धारा 107/151 सीआरपीसी के तहत 6 लोग गिरफतार
पुलिस थाना बालोतरा:- दिनांक 16.10.16 को कस्बा बालोतरा में सार्वजनिक ंस्थान पर आम लोगो को बाधा डालकर शांति भंग करने के आरोप मे कुल 6 लोगो क्रमषः गौतम पुत्र ढलाराम भील नि. मेवानगर, आम्बाराम पुत्र ढलाराम भील नि. मेवानगर, अयुबखां पुत्र वली मोहम्मद मोयला मुसलमान, भटाराम पुत्र सवाराम भील उम्र 28 वर्ष, श्रीराम पुत्र गजाराम गुरू उम्र 30 वर्ष, जोगाराम पुत्र भोमाराम गुरू उम्र 35 वर्ष निवासीयान कितपाला, थाना बालोतरा को धारा 107/151 सीआरपीसी के तहत गिरफतार किया जाकर सम्बधित अदालत मे पेष किये गये।


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